सीआरपीसी की धारा 319 के तहत कोर्ट की विवेकाधीन और असाधारण शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

Brij Nandan

2 Nov 2022 6:37 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दोहराया कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अदालत की शक्ति एक विवेकाधीन और असाधारण शक्ति है जिसका प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए।

    जस्टिस अजय रस्तोगी और सीटी रविकुमार ने कहा कि जिस महत्वपूर्ण टेस्ट को लागू किया जाना है, जो प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है जैसा कि आरोप तय करने के समय प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस हद तक संतुष्टि की कमी है कि सबूत, अगर अप्रतिबंधित हो जाता है, तो दोषसिद्ध हो जाएगा।

    इस मामले में ट्रायल जज ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शिकायतकर्ता की ओर से दायर आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति को बलात्कार के मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए समन किया गया था।

    अपने आवेदन में, शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसने अपने प्रारंभिक संस्करण में उक्त व्यक्ति को आरोपी के रूप में नामित किया था, लेकिन पुलिस ने उनके साथ मिलीभगत से उनका चालान नहीं किया।

    बाद में हाईकोर्ट ने इस आदेश को खारिज करते हुए अर्जी को मंजूर कर लिया।

    अपील में, बेंच ने हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 3 एससीसी 92 में संविधान पीठ के फैसले का उल्लेख किया और कहा,

    "संविधान पीठ ने चेतावनी दी है कि धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति एक विवेकाधीन और असाधारण शक्ति है जिसका प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए और केवल उन मामलों में जहां बहुत जरूरी हो। जिस महत्वपूर्ण टेस्ट को लागू किया जाना है, जो प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है जैसा कि आरोप तय करने के समय प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस हद तक संतुष्टि की कमी है कि सबूत, अगर अप्रतिबंधित हो जाता है, तो दोषसिद्ध हो जाएगा।"

    रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि यदि यह खंडन नहीं किया जाता है, तो यह वर्तमान अपीलकर्ता के संबंध में दोषसिद्धि का नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

    इसलिए हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया गया।

    केस

    नवीन बनाम हरियाणा राज्य | 2022 लाइव लॉ (एससी) 897 | एसएलपी (सीआरएल) 3746 ऑफ 2022 |1 नवंबर 2022 | जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार

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