डीएचजेएस : सुप्रीम कोर्ट ने एलडीसीई के माध्यम से जिला जजों के कैडर में पदोन्नति के लिए सिविल जजों के लिए सेवा वर्ष घटाए

LiveLaw News Network

20 April 2022 6:56 AM GMT

  • डीएचजेएस : सुप्रीम कोर्ट ने एलडीसीई के माध्यम से जिला जजों के कैडर में पदोन्नति के लिए सिविल जजों के लिए सेवा वर्ष घटाए

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से जिला न्यायाधीशों के कैडर में पदोन्नति प्राप्त करने के लिए दिल्ली न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीशों के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में पिछले आदेश में संशोधन कर दिया।

    कोर्ट ने अब माना है कि 7 साल की योग्यता सेवा [(सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में 5 साल और सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में 2 साल)] या सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में 10 साल की योग्यता सेवा वाले सिविल जज एलडीसीई के माध्यम से योग्यता के आधार पर सख्ती से जिला न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

    पहले के आदेशों के अनुसार, एलडीसीई पदोन्नति के लिए पात्रता सिविल जजों (सीनियर डिवीजन) के लिए 5 साल की योग्यता सेवा थी।

    पिछले आदेशों में संशोधन की मांग करने वाले उम्मीदवारों और दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दायर आवेदनों के एक सेट की अनुमति देते हुए, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई ने 21.03.2002 को पारित आदेश को निम्नानुसार संशोधित किया:

    (i) इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21 मार्च 2002 के पैराग्राफ 28 (1) (बी) को संशोधित और प्रतिस्थापित किया गया है:

    "7 साल की अर्हक सेवा [(सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में 5 साल और सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में 2 साल)] या सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में 10 साल की योग्य सेवा वाले सिविल जजों के एलडीसीई के माध्यम से योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा 25%।"

    (ii) 20.04.2010 को, न्यायालय ने कहा था कि जिला न्यायाधीशों के कैडर का केवल 10% एलडीसीई द्वारा सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में 5 साल की योग्यता सेवा वाले उम्मीदवारों से भरा जाना चाहिए। उस आदेश को निम्नानुसार संशोधित किया गया था:

    "इस प्रकार, हम निर्देश देते हैं कि अब से जिला न्यायाधीशों की कैडर संख्या का केवल 10% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा उन उम्मीदवारों से भरा जाए, जिन्होंने 7 वर्ष [(सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के रूप में 5 वर्ष और सिविल जज (सीनियर डिवीजन) में 2 वर्ष की योग्यता सेवा।] या सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में 10 साल की योग्य सेवा प्राप्त की हो।"

    आवेदकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया उपस्थित हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता एडीएन राव ने दिल्ली हाईकोर्ट का प्रतिनिधित्व किया। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ भटनागर ने एमिकस क्यूरी के रूप में न्यायालय की सहायता की।

    आवेदकों ने पात्रता मानदंड में कमी की मांग की

    ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य डब्लू पी (सी ) संख्या 1022/ 1989 में सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 21.03.2002 और 20.04.2010 के आदेशों में संशोधन के लिए दिल्ली न्यायिक सेवा के कैडर में दो न्यायिक अधिकारियों द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (" डीएचजेएस") जिला न्यायाधीश कैडर में पदोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा ("एलडीसीई") में भाग लेने की अनुमति के लिए आवेदन दायर किया था। उन्होंने आगे सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में 5 साल की योग्य सेवा की आवश्यकता को खत्म करने और सिविल जज के रूप में कुल मिलाकर 10 साल की योग्य सेवा के साथ इसे बदलने के लिए न्यायालय के अनुग्रह की मांग की।

    दिल्ली में प्रचलित अजीबोगरीब परिस्थितियों पर विचार करने के बाद आदेश पारित किए गए। बेंच ने कहा कि दिल्ली में, हालांकि वेतनमान अलग है, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और सिविल जज (सीनियर डिवीजन) द्वारा किए गए काम की प्रकृति समान है। इसके अलावा, दिल्ली में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और सिविल जज (सीनियर डिवीजन) का अनुपात 80:20 है, हाईकोर्ट ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) का कोटा बढ़ाने के लिए पहले ही प्रमुख सचिव (एलजे एंड एलए), दिल्ली सरकार से संपर्क किया था।

    बेंच ने नोट किया-

    "दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही प्रमुख सचिव (एलजे और एलए), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के कोटा को 20% से बढ़ाकर 25% करने यानी कुल 482 में से 96 सिविल जजों (सीनियर डिवीजन) से बढ़ाकर 121 सिविल जज (सीनियर डिवीजन) करने के लिए आग्रह किया है। "

    दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आवेदकों के रुख का समर्थन किया और एलडीसीई के 25% कोटे के तहत डीएचजेएस में पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता सेवा को 10 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष करने की मांग की।

    सुप्रीम कोर्ट का मार्च 2002 का आदेश

    शेट्टी आयोग की रिपोर्ट, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था, पर न्यायालय द्वारा 21.03.2002 को विचार किया गया था। इसने उच्च न्यायिक सेवाओं के संवर्ग में पदों पर भर्ती की पद्धति के संबंध में कुछ टिप्पणियां कीं।

    "... इसे प्राप्त करने के लिए, जबकि उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नति द्वारा 75 प्रतिशत नियुक्ति और सीधी भर्ती द्वारा 25 प्रतिशत का अनुपात बनाए रखा जाता है, हालांकि, हमारी राय है कि दो तरीके होने चाहिए जैसे कि जहां तक ​​पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का संबंध है : उच्च न्यायिक सेवा में कुल पदों का 50 प्रतिशत योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाना चाहिए। सेवा में शेष 25 प्रतिशत पदों को सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर सख्ती से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है, जिसके लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में योग्यता सेवा पांच वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए ..."

    प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए और अपेक्षाकृत जूनियर अधिकारियों को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देने के लिए उत्कृष्टता प्राप्त करने और त्वरित पदोन्नति प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि उच्च न्यायिक सेवा की 50% भर्ती योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर सिविल जजों (सीनियर डिवीजन) में से होगी; 25% न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभव के साथ सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के एलडीसीई के माध्यम से योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा; शेष 25 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।

    2010 का आदेश

    इसके बाद, 05.09.2008 को, एलडीसीई के आधार पर पदोन्नति द्वारा 25% कोटा की श्रेणी में आने वाली भर्ती के लिए पात्रता आवश्यकता का मुद्दा दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के समक्ष आया। इसमें यह माना गया कि मौजूदा नियमों के अनुसार, एक सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सिविल जज (सीनियर डिवीजन) बनने के योग्य नहीं है, जब तक कि वह 5 साल की योग्यता सेवा पूरी नहीं कर लेता। इसके अलावा, एक सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को, नियमों के अनुसार, एलडीसीई के माध्यम से 25% कोटा के लिए भी न्यूनतम 10 वर्ष की योग्यता सेवा की आवश्यकता होती है। पूर्ण पीठ का मत था कि 25% कोटे के तहत 10 वर्ष से 7 वर्ष [(सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में 5 वर्ष और सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में 2 वर्ष) की पात्रता आवश्यकताओं को कम करना उचित होगा।

    अपने आदेश दिनांक 20.04.2010 द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए एलडीसीई के माध्यम से भरे जाने वाले 25% पदों को घटाकर 10% कर दिया कि कई हाईकोर्ट में पद खाली रहे क्योंकि पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं थे। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में इस विशेष श्रेणी को सामान्य पाठ्यक्रम में 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले पदोन्नति मिलती है।

    पीठ ने यह निर्देशित किया -

    "... बार से सीधी भर्ती के लिए 25% सीटें होंगी, 65% सीटें सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की नियमित पदोन्नति से भरी जानी हैं और 10% सीटें सीमित विभागीय प्रतियोगिता द्वारा भरी जानी हैं। यदि उम्मीदवार 10% सीटों के लिए उपलब्ध नहीं हैं, या परीक्षा में योग्यता प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं, तो रिक्त पदों को लागू सेवा नियमों के अनुसार नियमित पदोन्नति द्वारा भरा जाना है।"

    केस: ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य डब्लू पी (सी ) संख्या 1022/ 1989

    साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (SC ) 385

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