हलफनामे में आपराधिक मामलों का गैर- खुलासा : फडणवीस को निचली अदालत का समन दिया गया
LiveLaw News Network
29 Nov 2019 10:22 AM GMT
चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने के आरोप में नागपुर की अदालत द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जारी समन को पुलिस ने उनके घर पर दे दिया है।
जानकारी के मुताबिक ये समन गुरुवार को दिया गया जिस दिन महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली नई सरकार ने शपथ ली।
फडणवीस नागपुर से विधायक हैं। मजिस्ट्रेट की अदालत ने 1 नवंबर को भाजपा नेता के खिलाफ कथित गैर-खुलासे के लिए आपराधिक कार्यवाही की मांग करने वाले ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर से बहाल किया है।
गौरतलब है कि वकील सतीश उके ने अदालत में एक आवेदन दायर कर मांग की थी कि फडणवीस के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के पहले के आदेश के तहत उके की याचिका को खारिज कर दिया था।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट की अदालत को उके द्वारा दायर के आधार पर ट्रायल शुरू करने को कहा।
इसके बाद जज एस डी मेहता ने कहा, "प्रक्रिया (नोटिस) आरोपी (फडणवीस) के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई अधिनियम, 1951 की धारा 125 ए के तहत अपराध के लिए जारी की जाती है।"
दरअसल 1996 और 1998 में फडणवीस के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन दोनों मामलों में आरोप तय नहीं किए गए थे। उके ने आरोप लगाया कि फडणवीस ने अपने चुनावी हलफनामों में इस जानकारी का खुलासा नहीं किया।