न्यायाधीशों को व्हाट्सएप मैसेजस भेजने से परहेज करें: सुप्रीम कोर्ट ने हीरा गोल्ड घोटाले मामले के पीड़ितों से कहा

LiveLaw News Network

11 Feb 2022 8:32 AM IST

  • न्यायाधीशों को व्हाट्सएप मैसेजस भेजने से परहेज करें: सुप्रीम कोर्ट ने हीरा गोल्ड घोटाले मामले के पीड़ितों से कहा

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हीरा गोल्ड घोटाला मामले (Heera Gold Scam Case) में ठगे गए निवेशकों से व्हाट्सएप मैसेजस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ संचार स्थापित करने के प्रयास से परहेज करने को कहा।

    जांच एजेंसियों द्वारा निवेशकों को धोखा देने के मामले में हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रबंध निदेशक, नोहेरा शेख के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने चिंता व्यक्त की कि न्याय की मांग करने वाले निवेशकों द्वारा उनसे संपर्क किया जा रहा है।

    न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश ने इसे दर्ज किया,

    "अंत में हम न्यायाधीशों को संचार को संबोधित करने या व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेजने के प्रयास में कुछ निवेशकों के प्रयासों के बारे में चिंता व्यक्त कर सकते हैं। हम उनकी चिंता की सराहना करते हैं, लेकिन यह निवारण की मांग करने का तरीका नहीं है। इसलिए हम उनसे ऐसा नहीं करने का आह्वान करते हैं।"

    सोने का कारोबार करने वाली कंपनी हीरा गोल्ड एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड ने निवेश की गई राशि पर 36% लाभांश का भुगतान करने के वादे के साथ जनता से भारी जमा राशि एकत्र की।

    जब कंपनी लाभांश और परिपक्वता राशि का भुगतान करने में विफल रही, तो राज्यों के निवेशकों ने अन्य बातों के साथ-साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायतें दर्ज कराईं।

    उसी के आलोक में, कंपनी के प्रबंध निदेशक नोहेरा शेख को गिरफ्तार किया गया था। 19.01.2021 को, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस शर्त पर अंतरिम जमानत दी कि वह निवेशकों के दावों का निपटारा करेंगी।

    अंतरिम जमानत समय-समय पर बढ़ाई गई और 05.08.2021 को इसे पूर्ण कर दिया गया।

    सुप्रीम कोर्ट ने पिछले मौकों पर शेख और जांच एजेंसी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि निवेशकों को उनका बकाया मिले।

    उसी को सुविधाजनक बनाने के लिए कोर्ट ने जांच एजेंसी को कंपनी के खातों को डी-फ्रीज करने और शेख को आवश्यक पहुंच प्रदान करने के लिए भी कहा था ताकि निपटान प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

    कोर्ट ने बुधवार को इस बात पर नाराजगी जताई कि तीन साल बाद भी एफएसएल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है।

    कोर्ट ने नोट किया,

    "कई न्यायालयों ने एफएसएल की संख्या की अपर्याप्तता पर विचार व्यक्त किए हैं यदि कथित धोखाधड़ी की जटिलता इतनी बढ़ गई है कि तकनीक जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में उपलब्ध होनी चाहिए और जांच एजेंसी के पास इससे निपटने के लिए जनशक्ति होनी चाहिए। ।"

    05.08.2021 को भी इसी तरह की चिंता व्यक्त की गई थी और एएसजी. एस.वी. राजू ने अदालत को आश्वासन दिया था कि वह इस मामले को संबंधित प्रयोगशाला में उठाएंगे।

    एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त करने में देरी को देखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने सुझाव दिया कि क्या कंपनी की सुविधाओं का उपयोग अपेक्षित डेटा प्राप्त करने में किया जा सकता है।

    राजू ने कहा कि वह इस संबंध में निर्देश मांगेंगे।

    [केस का शीर्षक: विशेष अधिकारी वंदना एंड अन्य द्वारा तेलंगाना राज्य बनाम हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड एंड अन्य। Criminal Appeal No. 761-762 of 2021]

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:





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