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इलाहबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को निजी वाहनों पर अपना पदनाम का लिखवाने से रोका, सर्कुलर जारी
LiveLaw News Network
3 Sep 2019 11:55 AM GMT

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मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर के निर्देश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक परिपत्र जारी कर राज्य के सभी न्यायिक अधिकारियों को अपने निजी वाहनों या अपने निजी वाहनों की नंबर प्लेटों पर अपने पदनाम प्रदर्शित करने से खुद को रोकने के लिए कहा है।
सर्कुलर में कहा गया है कि वर्ष 1993 और 2006 में जारी किए गए सर्कुलर के जरिये पहले ही इस पर प्रतिबंधित लगाया गया था, लेकिन न्यायिक अधिकारी अभी भी अपनी पदनामों को प्रदर्शित करने के लिए अपनी निजी कारों की नंबर प्लेट का उपयोग करते पाए गए हैं।
इस प्रकार यह अधिसूचित किया गया है कि उक्त निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना होगा और इस आदेश की किसी भी अवहेलना को संबंधित न्यायिक अधिकारी की ओर से कदाचार माना जाएगा।
Tags#Allahabad HC
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