"एक दिन के लिए स्वतंत्रता से वंचित रखना एक दिन से भी बहुत अधिक है, आपराधिक कानून नागरिकों के चयनात्मक उत्पीड़न के लिए एक उपकरण नहीं बनना चाहिए": सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की जमानत के फैसले पर कहा

LiveLaw News Network

27 Nov 2020 1:03 PM IST

  • एक दिन के लिए स्वतंत्रता से वंचित रखना एक दिन से भी बहुत अधिक है, आपराधिक कानून नागरिकों के चयनात्मक उत्पीड़न के लिए एक उपकरण नहीं बनना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की जमानत के फैसले पर कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की रिहाई के पीछे एक विस्तृत दलील देते हुए कहा है कि "आपराधिक कानून नागरिकों के चयनात्मक उत्पीड़न के लिए एक उपकरण नहीं बनना चाहिए।"

    न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने आज फैसला सुनाया और अदालत ने टिप्पणी की,

    "एक दिन के लिए स्वतंत्रता से वंचित रखना एक दिन से भी बहुत अधिक है .."

    सुप्रीम कोर्ट

    पीठ ने कहा कि अंतरिम आदेश अगली कार्यवाही तक लागू रहेंगे और यह आगे के उपाय के लिए पक्षों के लिए खुला रहेगा।

    पीठ ने मानवीय स्वतंत्रता के महत्व और उसमें अदालतों की भूमिका के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि गोस्वामी का मामला यह था कि उन्हें निशाना बनाया गया था क्योंकि टेलीविजन पर उनकी राय प्राधिकरण के प्रति अच्छी नहीं है।

    इस संदर्भ में, अदालत ने कहा कि क्या अपीलकर्ता ने प्राथमिकी को रद्द करने के लिए एक मामला स्थापित किया है या नहीं, कुछ ऐसा है जिस पर कार्यवाही के सूचीबद्ध होने पर उच्च न्यायालय अंतिम विचार करे, लेकिन हम स्पष्ट रूप से यह विचार करते हैं कि यहां तक ​​कि प्राथमिकी का एक प्रथम दृष्टया मूल्यांकन कर राय बनाने में विफल उच्च न्यायालय ने स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में अपने संवैधानिक कर्तव्य और कार्य को नहीं निभाया।

    यह कहते हुए कि हाईकोर्ट के पास अनुच्छेद 226 को लागू करने वाली याचिका में अंतरिम आदेश द्वारा नागरिक की रक्षा करने की शक्ति है।

    पीठ ने कहा,

    "न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपराधिक कानून के उचित प्रवर्तन में बाधा न हो, यह सुनिश्चित करने करते हुए सार्वजनिक हित को सुरक्षित रखें। अपराध की निष्पक्ष जांच इसके लिए एक सहायता है। समान रूप से यह न्यायालय स्पेक्ट्रम - जिला अदालतों , उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय - का कर्तव्य है कि यह सुनिश्चित करें कि आपराधिक कानून नागरिकों के चयनात्मक उत्पीड़न के लिए एक हथियार नहीं बनें। न्यायालयों को स्पेक्ट्रम के दोनों सिरों पर जीवित होना चाहिए - एक ओर आपराधिक कानून के उचित प्रवर्तन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता और दूसरी ओर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लक्षित उत्पीड़न के लिए कानून का दुरुपयोग ना हो।"

    इसके अलावा, नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देने में अदालतों की भूमिका को उचित ठहराते हुए, पीठ ने कहा कि हमारी अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नागरिकों की स्वतंत्रता से वंचित होने के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति बने रहें।

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने राजस्थान राज्य, जयपुर बनाम बालचंद में दिए गए फैसले पर भरोसा किया, और कहा कि मामले में, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने हमें याद दिलाया कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का मूल नियम बेल है, जेल नहीं है।

    पीठ ने कहा,

    "भारत के उच्च न्यायालयों और जिला न्यायपालिका में न्यायालयों को इस सिद्धांत को लागू करना चाहिए, और उस कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे इस न्यायालय को हर समय हस्तक्षेप करने के लिए छोड़ दिया जाए। हमें विशेष रूप से जिला न्यायपालिका की भूमिका पर भी जोर देना चाहिए, जो नागरिक को आमना- सामना करने ट का पहला बिंदु प्रदान करता है। जो लोग उत्पीड़न का शिकार होते हैं उनके लिए परिणाम गंभीर होते हैं। सामान्य नागरिक उच्च न्यायालयों या इस न्यायालय में पहुंचने के साधनों या संसाधनों के बिना विचाराधीन कैदी बन जाते हैं। अदालतों को उस स्थिति में जीवित रहना चाहिए, जब वह जमीन पर - जेलों और पुलिस स्टेशनों में रहती है, जहां मानव गरिमा का कोई रक्षक नहीं है .... जमानत का उपाय न्याय प्रणाली में मानवता की एक पूर्ण अभिव्यक्ति है। हमने उस मामले में अपनी पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है जहां नागरिक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है।"

    सुप्रीम कोर्ट

    न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा स्थापित "जमानत नियम है और जेल अपवाद है" पर भी अदालत ने विस्तार से उल्लेख किया है कि उच्च न्यायालयों पर बोझ पड़ता है। विफलता की संभावना बहुत बड़ी है और आरोपी अंडरट्रायल के रूप में नष्ट हो जाता है।

    11 नवंबर को शीर्ष अदालत ने रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दे दी, जिन्हें 4 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था और तब से वो 2018 में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की आत्महत्या से संबंधित आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे थे।

    शीर्ष अदालत ने मामले में सह आरोपी नीतीश सारदा और फिरोज मोहम्मद शेख की अंतरिम रिहाई की भी अनुमति दी।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की एक अवकाश पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 9 नवंबर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक तत्काल सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया, जिसमें आरोपी को उनकी हिरासत को चुनौती देने के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अंतरिम जमानत से वंचित कर दिया था।

    सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने निराशा व्यक्त की कि उच्च न्यायालय एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने में विफल रहा।

    उन्होंने टिप्पणी की थी,

    "अगर यह अदालत आज हस्तक्षेप नहीं करती है, तो हम विनाश के मार्ग पर यात्रा कर रहे हैं। इस आदमी (गोस्वामी) को भूल जाओ। हो सकता है कि आप उसकी विचारधारा को पसंद नहीं करते। अगर मुझ पर छोड़ दें, मैं उनका चैनल नहीं देखूंगा। सब कुछ अलग रखिए। यदि यह हमारी राज्य सरकारें ऐसे लोगों के लिए ये करने जा रही हैं जिन्हें जेल ट भेजा जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना होगा। हाईकोर्ट को एक संदेश देना होगा- कृपया व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें। हम मामले के बाद मामलों को देख रहे हैं। हाईकोर्ट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल रहे हैं। लोग ट्वीट्स के लिए जेल में हैं!"

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