किसी अविवाहित महिला को सुरक्षित गर्भपात के अधिकार से वंचित करना उसकी व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता का उल्लंघन : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
22 July 2022 10:05 AM IST
किसी अविवाहित महिला को सुरक्षित गर्भपात के अधिकार से वंचित करना उसकी व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता का उल्लंघन है", सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अविवाहित महिला को 24 सप्ताह की अवधि के गर्भपात की अनुमति देते हुए ये कहा, जो गर्भ सहमति से बने रिश्ते से उत्पन्न हुआ था।
25 वर्षीय महिला को राहत देने के लिए एक-पक्षीय अंतरिम आदेश पारित करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया देखा कि उसका मामला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 के तहत कवर किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट जिसके समक्ष याचिकाकर्ता ने पहली बार संपर्क किया था, ने इस आधार पर अपनी अंतरिम राहत से इनकार कर दिया था कि एक अविवाहित महिला की गर्भावस्था सहमति के रिश्ते वाली महिलाओं की श्रेणियों में निर्दिष्ट नहीं है, जिनकी गर्भावस्था 20-24 सप्ताह की अवधि के दौरान 2003 के गर्भपात के नियमों के अनुसार गर्भपात की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया टिप्पणी की कि हाईकोर्ट ने " प्रावधानों के बारे में अनुचित प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण" लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा:
"खंड (सी) एक चल रही गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में बदलाव की बात करता है और "विधवा और तलाक" शब्दों द्वारा कोष्ठक में रखा गया है। अभिव्यक्ति "वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन" को एक प्रतिबंधात्मक व्याख्या के बजाय एक उद्देश्य दिया जाना चाहिए। अभिव्यक्ति "विधवा और तलाक" को उस श्रेणी के संपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है जो इससे पहले है।"
2021 का संशोधन "पति" को "साथी" के साथ प्रतिस्थापित करता है; अविवाहित महिला को कवर करने की विधायी मंशा जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने 2021 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखा, जिसने अधिनियम की धारा 3 (2) के स्पष्टीकरण 1 में "पति" शब्द को " साथी" शब्द के साथ प्रतिस्थापित किया।
आदेश में कहा गया है:
"स्पष्टीकरण 1 स्पष्ट रूप से एक ऐसी स्थिति पर विचार करता है जिसमें अवांछित गर्भावस्था शामिल होती है जो किसी महिला या उसके साथी द्वारा बच्चों की संख्या को सीमित करने या गर्भावस्था को रोकने के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले किसी भी उपकरण या विधि की विफलता के परिणामस्वरूप होती है। इसलिए, संसदीय मंशा स्पष्ट रूप से एमटीपी अधिनियम के लाभकारी प्रावधानों को केवल वैवाहिक संबंध से जुड़ी स्थिति तक सीमित रखना नहीं है। इसके विपरीत, अभिव्यक्ति "किसी भी महिला या उसके साथी" के संदर्भ से संकेत मिलता है कि एक व्यापक अर्थ और इरादे को संसद द्वारा निर्दिष्ट करने का इरादा किया गया है। क़ानून ने एक महिला की प्रजनन पसंद और उसकी शारीरिक अखंडता और स्वायत्तता को मान्यता दी है। ये दोनों अधिकार इस धारणा को मूर्त रूप देते हैं कि एक महिला को बच्चा पैदा करने या न करने का विकल्प होना चाहिए। विधायिका का बच्चे को रखने या न रखने के बारे में निर्णय लेने की क्षमता में अधिकार को पहचानने में एक विवाहित और अविवाहित महिला के बीच अंतर करने का इरादा नहीं है।इन अधिकारों को, यह होना रेखांकित चाहिए, संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों के अनुरूप हैं।"
अविवाहित महिलाओं और सिंगल महिलाओं को क़ानून के दायरे से बाहर करना कानून के उद्देश्य के विरुद्ध है
कोर्ट ने आगे कहा कि अविवाहित महिलाओं और सिंगल महिलाओं को क़ानून के दायरे से बाहर करना कानून के उद्देश्य के खिलाफ है।
इसने यह भी नोट किया कि 2021 के संशोधन के बाद, "विवाहित महिला" शब्द को "किसी भी महिला" और "पति" को "साथी" के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि "कानून में अंतर" है।
आदेश में कहा गया है,
".. जबकि धारा 3 शादी के आधार पर पारंपरिक संबंधों से परे है, एमटीपी नियमों के नियम 3 बी में अविवाहित महिलाओं को शामिल करने वाली स्थिति की परिकल्पना नहीं की गई है, बल्कि महिलाओं की अन्य श्रेणियों जैसे तलाकशुदा, विधवाओं, नाबालिगों, दिव्यांग और मानसिक रूप से बीमार महिलाओं और यौन उत्पीड़न या बलात्कार की पीड़िता को मान्यता दी गई है।"
अविवाहित महिलाओं को चिकित्सकीय रूप से गर्भावस्था को समाप्त करने के अधिकार से वंचित करने का कोई आधार नहीं है
आदेश में आगे कहा गया है,
"अविवाहित महिलाओं को गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने के अधिकार से वंचित करने का कोई आधार नहीं है, जबकि अन्य श्रेणियों की महिलाओं के लिए भी यही विकल्प उपलब्ध है।"
कोर्ट ने आगे कहा,
"एक महिला का प्रजनन पसंद का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अविभाज्य हिस्सा है। उसे शारीरिक अखंडता का पवित्र अधिकार है।"
जस्टिस के एस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में एक महिला के प्रजनन या प्रजनन से दूर रहने के निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार और निजता के अधिकार के एक पहलू के रूप में मान्यता दी गई है।
इसने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि कानून लिव-इन रिलेशनशिप को मान्यता देता है।
एक विवाहित और अविवाहित महिला के बीच भेद का अधिनियम के मूल उद्देश्य और भावना से कोई संबंध नहीं है
उपरोक्त परिसर में, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता का मामला प्रथम दृष्टया अधिनियम के दायरे में आता है। इसलिए, याचिकाकर्ता को उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए एम्स दिल्ली द्वारा गठित एक मेडिकल बोर्ड के अधीन यह निष्कर्ष निकालने के लिए एकपक्षीय-अंतरिम आदेश पारित किया गया था कि क्या याचिकाकर्ता के जीवन को नुकसान पहुंचाए बिना भ्रूण को गर्भपात किया जा सकता है।
आदेश में कहा गया है:
"...हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता को अवांछित गर्भ धारण करने की अनुमति देना किसी व्यक्ति को संसद द्वारा बनाए गए कानून की मंशा के विपरीत होगा। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देना, क़ानून की उचित व्याख्या पर, प्रथम दृष्टया, क़ानून के दायरे में आता है और याचिकाकर्ता को इस आधार पर लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि वह एक अविवाहित महिला है। एक विवाहित और अविवाहित महिला के बीच के अंतर का उस मूल उद्देश्य और भावना से कोई संबंध नहीं है जिसे संसद द्वारा प्राप्त करने की मांग की गई है, जिसे विशेष रूप से अधिनियम की धारा 3 के स्पष्टीकरण 1 के प्रावधानों द्वारा बताया गया है। याचिकाकर्ता ने गर्भावस्था के 24 सप्ताह पूरे करने से पहले हाईकोर्ट का रुख किया था। न्यायिक प्रक्रिया में देरी उसके पूर्वाग्रह पर काम नहीं कर सकती।"
पीठ ने विधायी व्याख्या के मुद्दे पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। मेडिकल बोर्ड की अनुपालन रिपोर्ट पर विचार करने के लिए मामले पर अगली 2 अगस्त को विचार किया जाएगा।
केस : X बनाम प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC) 621
हेडनोट्सः मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 - सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित महिला को सहमति के रिश्ते से उत्पन्न 24 सप्ताह की अवधि के गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने वाला एकपक्षीय-अंतरिम आदेश पारित किया - प्रथम दृष्टया मामला धारा 3 (2) (बी) के तहत कवर किया गया है।
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 - 2021 संशोधन का प्रभाव- अविवाहित महिला को भी कवर करने की संसदीय मंशा- 2021 के संशोधन के बाद, "विवाहित महिला" शब्द को "किसी भी महिला" और "पति" शब्द को "साथी" के साथ प्रतिस्थापित किया गया है - संसदीय मंशा इसलिए, स्पष्ट रूप से एमटीपी अधिनियम के लाभकारी प्रावधानों को केवल वैवाहिक संबंधों से जुड़ी स्थिति तक सीमित नहीं रखना है [पैरा 16 और 18]
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 - कानून में खाई एमटीपी अधिनियम और एमटीपी नियमों के बीच मौजूद है - जाहिर है, कानून में एक खाई है: जबकि धारा 3 शादी पर आधारित पारंपरिक रिश्तों से परे है, एमटीपी नियमों के नियम 3बी में अविवाहित महिलाओं से जुड़ी स्थिति की परिकल्पना नहीं की गई है, लेकिन महिलाओं की अन्य श्रेणियों जैसे तलाकशुदा, विधवाओं, नाबालिगों, दिव्यांग और मानसिक रूप से बीमार महिलाओं और यौन उत्पीड़न या बलात्कार की शिकार महिलाओं को पहचानती है [पैरा 18]
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 - अविवाहित महिलाओं को चिकित्सकीय रूप से गर्भावस्था को समाप्त करने के अधिकार से वंचित करने का कोई आधार नहीं है, जब महिलाओं की अन्य श्रेणियों के लिए समान विकल्प उपलब्ध है - एक अविवाहित महिला को सुरक्षित गर्भपात के अधिकार से वंचित करना उसकी व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता का उल्लंघन है-एक विवाहित और अविवाहित महिला के बीच का अंतर उस मूल उद्देश्य और भावना से जुड़ा नहीं है जिसे संसद द्वारा हासिल करने की मांग की गई है जिसे विशेष रूप से अधिनियम की धारा 3 के स्पष्टीकरण 1 के प्रावधानों द्वारा व्यक्त किया गया है। [पैरा 18,20, 21]
भारत का संविधान - अनुच्छेद 21- एक महिला का प्रजनन पसंद का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अविभाज्य हिस्सा है। उसे शारीरिक अखंडता का पवित्र अधिकार है [पैरा 19]
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