2016 नोटबंदी - सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत शिकायतों पर विचार करने से इनकार किया, याचिकाकर्ताओं को केंद्र के समक्ष अभ्यावेदन करने की अनुमति दी

Sharafat

21 March 2023 2:42 PM IST

  • 2016 नोटबंदी - सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत शिकायतों पर विचार करने से इनकार किया, याचिकाकर्ताओं को केंद्र के समक्ष अभ्यावेदन करने की अनुमति दी

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 500 रुपये और 1000 रुपये के उच्च मूल्य के करेंसी नोटों को डिमोनेटाइज़ेशन करने के केंद्र सरकार के फैसले के कारण हुई कथित कठिनाइयों से उत्पन्न व्यक्तिगत आवेदनों में दिशा-निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया।

    जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की एक खंडपीठ पीड़ित याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि वे केंद्र सरकार को अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिसे 12 सप्ताह के भीतर निपटाना होगा।

    पीठ ने कहा,

    "याचिकाकर्ताओं की वास्तविक शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन कानून को बनाए रखने के मद्देनजर इस अदालत द्वारा कोई राहत नहीं दी जा सकती। हालंकि यदि याचिकाकर्ता चाहें तो वे अपनी व्यक्तिगत शिकायतों पर विचार करने के लिए भारतीय संघ को अभ्यावेदन देने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि इस तरह के अभ्यावेदन किए जाते हैं, तो उन्हें 12 सप्ताह के भीतर विचार और निर्णय लेना होगा।"

    यह निर्देश तब भी पारित किया गया था जब याचिकाकर्ताओं के वकील ने शीर्ष अदालत द्वारा व्यक्तिगत रूप से आवेदनों पर विचार करने के लिए जोरदार तर्क दिया था। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा,

    "ऐसे लोगों को क्यों पीड़ित किया जाना चाहिए?"

    वह एक शोक संतप्त पत्नी की ओर से पेश हुए जिसने अपने मृत पति की बचत के रूप में रखे गए पुराने नोट को बदलने की मांग की। याचिकाकर्ता को इन पुराने नोटों के बारे में नोट बदलने की तारीख समाप्ति के बाद ही पता चला।

    जस्टिस गवई ने दृढ़ता से कहा,

    “संविधान पीठ ने कानून को बरकरार रखा है। वास्तविक कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन केवल वह इस अदालत के लिए हस्तक्षेप करने का आधार नहीं हो सकता। ये अनुरोध सरकार की जांच के लिए हैं। ”

    पीठ ने प्रभावित होने से इनकार करते हुए कहा कि संविधान पीठ के फैसले के बाद, उनके लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है कि वे अलग-अलग मामलों में दिशा-निर्देश जारी कर याचिकाकर्ताओं के कब्जे में चलन से बाहर की मुद्रा को वैध मुद्रा में बदलने की अनुमति दें।

    हालांकि, याचिकाकर्ताओं के कहने पर कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी जोड़ दी, जिससे आवेदक अपने आवेदनों के संबंध में केंद्र के फैसले से नाखुश होने की स्थिति में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

    जस्टिस गवई ने कहा,

    " इस घटना में ऐसा जो कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत मामलों में भारत संघ द्वारा पारित आदेशों से संतुष्ट नहीं है, वे हमेशा न्यायिक हाईकोर्ट के समक्ष संबंधित चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होंगे।"

    यह निर्णय शीर्ष अदालत के लगभग तीन महीने बाद आया है, नए साल के पहले कार्य दिवस पर केंद्र सरकार के विवादास्पद फैसले की वैधता को 4: 1 के बहुमत से बरकरार रखा था।

    जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस बीवी नागरत्ना की संविधान पीठ ने 8 नवंबर के सर्कुलर को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई की, जिसने प्रभावी रूप से रातों-रात 86% मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर दिया।

    केस टाइटल

    विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ | डब्ल्यूपी (सी) नंबर 906/2016 और अन्य संबंधित मामले

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