दिल्ली दंगे : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा समिति के समन के खिलाफ फेसबुक VP की याचिका पर नोटिस जारी किया 

LiveLaw News Network

23 Sep 2020 10:56 AM GMT

  • दिल्ली दंगे : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा समिति के समन के खिलाफ फेसबुक VP की याचिका पर नोटिस जारी किया 

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष अजीत मोहन की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली विधानसभा की " शांति और सद्भाव" समिति द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी गई, जो दिल्ली के दंगों में फेसबुक की कथित भूमिका की जांच कर रही है।

    जस्टिस एसके कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे (मोहन के लिए), मुकुल रोहतगी (फेसबुक के लिए) और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ एएम सिंघवी (पैनल के अध्यक्ष राघव चड्ढा के लिए) की सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया।

    पीठ ने सिंघवी के इस बयान को भी दर्ज किया कि आज के लिए निर्धारित बैठक को सुनवाई के मद्देनज़र टाल दिया गया है और इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं होगी जब तक कि मामले का आखिरकार निस्तारण नहीं हो जाता। कोर्ट 15 अक्टूबर को इस मामले पर विचार करेगा।

    साल्वे ने फेसबुक वीपी के लिए अपील करते हुए कहा कि एक निजी नागरिक को दंड के खतरे के साथ विधानसभा पैनल के सामने पेश होने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत बोलने के अधिकार को भी शामिल किया है।

    उन्होंने आगे तर्क दिया कि इस तरह की जांच करने के लिए समिति के पास विधायी शक्ति की कमी है। इस संबंध में, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 239AA (3) (ए) का उल्लेख किया और कहा कि पुलिस और कानून-व्यवस्था दिल्ली विधानसभा के डोमेन के बाहर हैं।

    मुकुल रोहतगी ने फेसबुक की ओर से पेश होकर कहा कि विधायिका न्यायिक अदालत की तरह काम नहीं कर सकती। पैनल पहले से ही पूर्वनिर्धारित है कि दिल्ली के दंगों में फेसबुक शामिल था। उन्होंने कहा कि इस प्रकृति की जांच करने के लिए उनके पास कोई अधिकार नहीं है।

    सिंघवी ने पैनल के अध्यक्ष की ओर से पेश होकर कहा कि मोहन को गवाह के रूप में बुलाया गया है और कोई कठोर कार्रवाई का इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि फेसबुक को आरोपी नहीं माना गया है।

    सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए फेसबुक का दुरुपयोग किए जाने की खबरें हैं और पैनल ने फेसबुक द्वारा किसी भी प्रत्यक्ष मिलीभगच का आरोप नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि पैनल समस्या को ठीक करने के तरीकों पर चर्चा करना चाहता है।

    सिंघवी ने यह भी कहा कि विधानसभा में जांच करने की शक्ति है। शक्ति 'पुलिस' या 'कानून और व्यवस्था' की प्रविष्टियों से संबंधित नहीं है। उन्होंने कहा कि पांच या छह अन्य विधायी प्रविष्टियां हैं जो विधानसभा को सशक्त बनाती हैं।

    मोहन ने कहा है कि यह मुद्दा भारत संघ के अनन्य क्षेत्र में आता है।

    फरवरी 2020 में हुए "दिल्ली दंगों में फेसबुक के अधिकारियों की भूमिका या मिलीभगत" की शिकायतों पर शांति और सद्भाव का विधानसभा पैनल शिकायतों पर गौर कर रहा है।

    मोहन को दो समन जारी किए गए, पहला 31 अगस्त, 2020 को और दूसरा, 18 सितंबर, 2020 को।

    याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया है कि हालांकि, वह राज्य विधानमंडल के अधिकार की न्यायिक समीक्षा की मांग नहीं करते, केवल अपनी विधायी क्षमता से बाहर के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, इसलिए जब तक कि वह गैर-सदस्यों पर शक्ति का प्रयोग नहीं करते , हालांकि, "जब एक जांच में जिस विषय पर विधानमंडल के पास अधिकार-क्षेत्र का अभाव है, उसके सदस्यों से परे- चाहे गैर-सदस्यों को समन का पालन करने से इनकार करने की धमकी देने के लिए, या एजेंसियों को उन गैर-सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने से - मामला न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है।

    याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे सटीक परिस्थितियां यहां मौजूद हैं और इसके लिए माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

    यह दलील दी गई है कि समिति अनुचित तरीके से अपनी शक्तियों और विशेषाधिकारों का उपयोग करने का प्रयास कर रही है जो विधान सभा की संवैधानिक सीमाओं से अधिक है।

    मोहन ने कहा कि समिति ने उन्हें बुलाया है और उन्हें पेश नहीं होने और गवाही न देने पर समिति के विशेषाधिकार का उल्लंघन करने की धमकी दी है। इस संदर्भ में, वह कहते हैं कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो राज्य विधानमंडल को अधिकार देता है, जिसमें उस विधानमंडल द्वारा बनाई गई समिति भी शामिल है, जब तक कि वह उनके विधायी कार्यों में बाधा न डाले।

    याचिका में कहा गया है, "संविधान के भाग III द्वारा विशेष रूप से अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है और जब तक कि कार्रवाई कानून द्वारा अधिकृत नहीं की जाती है, तब तक किसी भी नागरिक के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकती है।"

    इसके अलावा, इस संबंध में भारत संघ के अनन्य क्षेत्राधिकार पर विचार करने के पहलू पर, दलील में कहा गया है कि समिति दिल्ली दंगों में "फेसबुक पर लगाए गए आरोपों की सत्यता का निर्धारण" करने की मांग कर रही है, जो उन विषयों में घुसपैठ करता है विशेष रूप से भारत संघ को आवंटित हैं।

    " फेसबुक सेवा के संबंध में मध्यवर्ती संस्थाओं का विनियमन, संघ की प्रविष्टि सूची में " संचार "के तहत (सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 31 की सूची I )भारत संघ के अनन्य डोमेन के भीतर आता है।

    संसद, इन शक्तियों की कवायद में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत मध्यवर्ती संस्थाओं को विनियमित करने के लिए अधिनियमित की गई है।

    याचिकाकर्ता संख्या 3 के खिलाफ एक मध्यवर्ती के रूप में आरोपों की सत्यता का कोई भी मूल्यांकन विशेष रूप से संघ का विषय है "- याचिका का अंश

    इस परिप्रेक्ष्य में, दलील यह है कि फेसबुक सेवा को जारी समन - एक ऐसा मंच जो उपयोगकर्ताओं को खुद को व्यक्त करने की अनुमति देता है - फेसबुक सेवा के उपयोगकर्ताओं के बोलने की आजादी के अधिकार पर एक बड़ा प्रभाव पैदा करते हैं।

    याचिकाकर्ता ने न्यायालय के विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए हैं : -

    1) क्या दिल्ली NCT की विधानसभा के उत्तरदाता नंबर 1 के विशेषाधिकार, उनके विचारों को व्यक्त करने या उन्हें जांचने के लिए उत्तरदाता नंबर 1 के सामने गैर-सदस्यों की उपस्थिति को मजबूर करने की शक्ति शामिल करते हैं?

    2) क्या बोलने की आजादी और अभिव्यक्ति के संवैधानिक अधिकार में मौन का अधिकार शामिल है, और क्या किसी व्यक्ति को बोलने के लिए बाध्य करने से बोलने के अधिकार और निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है, जिसे इस माननीय न्यायालय ने केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, (2017) 10 SCC 1 में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई ?

    3) यदि प्रश्न दो का उत्तर पुष्टिकारक है, तो क्या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों को संविधान के भाग III का उल्लंघन करने वाले तरीके से लागू किया जा सकता है?

    4) क्या दिल्ली की विधान सभा की एक समिति गवाहों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 और 239AA (3) (ए) के उल्लंघन में दिल्ली में "सार्वजनिक व्यवस्था " और "पुलिस" के संबंध में गवाही देने के लिए मजबूर कर सकती है, जो दिल्ली में "सार्वजनिक व्यवस्था" और "पुलिस" को विनियमित करने की शक्ति विशेष रूप से भारत संघ को प्रदान करता है ?

    5) क्या राज्य विधानमंडल की एक समिति गवाहों को "संचार" के मुद्दे पर गवाही देने के लिए मजबूर कर सकती है, जो भारत संघ के अनन्य क्षेत्राधिकार में है (भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 31 की सूची 1)

    Next Story