दिल्ली हाईकोर्ट ने मध्यस्थता के नतीजे तक L&L पार्टनर्स में मोहित सराफ की बर्खास्तगी पर रोक लगाई
LiveLaw News Network
18 Jan 2021 12:05 PM IST
दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ ने सोमवार को सराफ बनाम लूथरा विवाद में मोहित सराफ के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि प्रथम दृष्ट्या ,
"13 अक्टूबर 2020 को ईमेल के संदर्भ में लूथरा द्वारा साझेदारी से सराफ की बर्खास्तगी साझेदारी अधिनियम की धारा 12 के संदर्भ में डीड और साझेदारी अधिनियम का उल्लंघन है, जहां एक साथी को व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार है। "
अदालत ने आगे कहा है कि सराफ को साझेदारी के कारोबार से दूर रखना उनरे खिलाफ पूर्वाग्रह का कारण होगा, यदि वह अंततः संभावित मध्यस्थता की कार्यवाही में सफल हो जाते हैं। उपरोक्त के प्रकाश में, एकल पीठ ने ईमेल दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 के संचालन पर रोक लगा दी है, जिसे लूथरा ने सर्राफ को भावी मध्यस्थता कार्यवाही के समापन तक साझेदारी से बर्खास्त करने के लिए जारी किया था।
9 दिसंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मामला मोहित सराफ के साथ शुरू हुआ - एल एंड एल पार्टनर्स (पहले लूथरा और लूथरा) के एक वरिष्ठ साझेदार, राजीव लूथरा, जो फर्म के संस्थापक और प्रबंध साझेदार थे, को दिल्ली उच्च न्यायालय ले गए और बाद में फर्म से उन्हें हटा दिया गया।
दोनों साझेदार फर्म में दो इक्विटी धारक हैं, लूथरा के पास बहुमत हिस्सेदारी है और दोनों के बीच विवाद अन्य भागीदारों के साथ फर्म की इक्विटी के बंटवारे पर एक कथित असहमति के साथ पैदा हुआ।
सराफ का वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद निगम द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था, जबकि लूथरा का प्रतिनिधित्व रिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और नीरज किशन कौल ने किया।
दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी दलील में, सराफ ने अदालत से लूथरा के ईमेल नोटिस, दिनांक 13 अक्टूबर को रोकने का अनुरोध किया, जिसमें लूथरा ने सराफ को फर्म से निकाल दिया था। उन्होंने आगे फर्म के कार्यालयों तक अपनी पहुंच बहाल करने के लिए प्रार्थना की थी।
उनके निष्कासन के साथ, न केवल सराफ की दिल्ली कार्यालय के बाहर तैनात गार्डों के कारण अपने कार्यालय तक पहुंच वर्जित थी, उन्होंने अपने आधिकारिक ईमेल आईडी तक पहुंच भी खो दी थी, उनका नाम वेबसाइट के प्रबंधन अनुभाग से हटा दिया गया था।
मामले में प्रारंभिक सुनवाई के बाद, और दोनों पक्षों की सहमति से, अदालत ने पक्षकारों को वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू द्वारा आयोजित मध्यस्थता में भाग लेने का निर्देश दिया था। हालांकि,मध्यस्थता का नतीजा ना निकलने पर पक्षकारों ने अदालत में वापसी की।
सराफ के वकील ने कहा था कि जबकि वो मतभेदों को सुलझाने के लिए खुले हैं, वो अदालत से एक यथास्थिति चाहते हैं, यानी, 13 अक्टूबर के ईमेल नोटिस से पहले के पहले के मौजूदा स्थिति में वापसी।
इस फर्म को 2018 में L & L पार्टनर्स के लिए फिर से ब्रांडेड किया गया था ताकि वह अपने सहयोगियों का अधिक प्रतिनिधित्व ले सकें।
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