विचार करेंगे: जूनियर कोर्ट असिस्टेंट पद में आरक्षण की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार का जवाब
Amir Ahmad
31 May 2025 1:04 PM IST

सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कॉस्ट असिस्टेंट के पद के लिए विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में भर्ती से संबंधित याचिकाओं पर फैसला करेगा।
यह दलील जस्टिस प्रतीक जालान के समक्ष दी गई, जो विभिन्न आरक्षित श्रेणियों, जैसे बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत पद पर नियुक्ति की मांग करने वाले विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा दायर चार याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे।
भर्ती के लिए विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट ने 02 फरवरी को प्रकाशित किया था।
याचिकाकर्ता उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया और कानून के अनुसार आरक्षण की प्रयोज्यता के संबंध में विभिन्न विवाद उठाए।
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने निर्देश पर कोर्ट को बताया कि अधिकारी याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर विचार करेंगे और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार उचित निर्णय लेंगे।
न्यायालय ने कहा कि उक्त दलील याचिकाओं की स्थिरता के संबंध में दलीलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की गई थी।
इस दलील के मद्देनजर उम्मीदवारों की ओर से पेश हुए वकील ने रिट याचिकाओं पर जोर नहीं दिया, जिससे याचिकाकर्ताओं के अधिकार और उपचार खुले रह गए।
न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को 30 मई तक सुप्रीम कोर्ट प्रशासन के समक्ष व्यापक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने कहा,
"रिट याचिकाओं और लंबित आवेदनों का निपटारा उपरोक्त दलीलों के अनुसार किया जाता है।"
टाइटल: तान्या और अन्य बनाम भारत का सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार और अन्य संबंधित मामले

