दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस चंद्रचूड़ की सीजेआई के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया

Sharafat

11 Nov 2022 6:56 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस चंद्रचूड़ की सीजेआई के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारत के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

    मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने इसे "प्रचार प्राप्त करने वाली याचिका कहा।

    याचिकाकर्ता संजीव कुमार तिवारी ने जनहित याचिका में तर्क दिया कि जस्टिस चंद्रचूड़ की नियुक्ति संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई है। उन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ की नियुक्ति पर तत्काल रोक लगाने की प्रार्थना की।

    तिवारी, जिन्होंने खुद को "भारत के राष्ट्र का एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित बुद्धिमान आम नागरिक" कहा, ने जनहित याचिका में कहा कि नए सीजेआई के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जांच की जानी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनका देशद्रोही और नक्सली ईसाई आतंकवादी से किसी भी तरह का संबंध नहीं है।

    उन्होंने यह भी दावा किया कि जस्टिस चंद्रचूड़ "प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने वाले देशद्रोहियों को नष्ट करने में जागरूक होंगे।" जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंह जैसे वकील चाहते हैं कि मुख्य न्यायाधीश "उनके सहयोगी" हों।

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने बुधवार को भारत मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

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