दिल्ली हाईकोर्ट ने अशोक अरोड़ा को सचिव पद से निलंबित करने के कार्य समिति के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका पर SCBA को नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

5 July 2020 11:10 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट  ने अशोक अरोड़ा को सचिव पद से निलंबित करने के कार्य समिति के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका पर SCBA को नोटिस जारी किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एडवोकेट अशोक अरोड़ा की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने एससीबीए के सचिव पद से अपने निलंबन को चुनौती दी है। एडवोकेट अशोक अरोड़ा ने 8 मई, 2020 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के प्रस्ताव के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें उन्हें एससीबीए के सचिव पद से निलंबित करने के आदेश को रद्द करने की मांग की है।

    न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने एससीबीए के अरोड़ा को निलंबित करने के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका पर एससीबीए को नोटिस जारी किया और मामले को 6 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

    सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने कार्यकारी समिति (ईसी) द्वारा 8 मई को बुलाई गई बैठक में निर्णय लेने के बाद एससीबीए ने अपने सचिव अशोक अरोड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। यह भी तय किया गया था कि सहायक सचिव रोहित पांडे, सचिव की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संभालेंगे।

    अशोक अरोड़ा ने सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे को SCBA अध्यक्ष से हटाने और उनकी एसोसिएशन की प्राथमिक सदस्यता समाप्त करने के लिए एक एक 'असाधारण बैठक' बुलाई थी।

    अरोड़ा ने आरोप लगाया था कि दवे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एससीबीए के कार्यालय का उपयोग कर रहे हैं और बार एसोसिएशन की प्राथमिक सदस्यता से भी उन्हें हटाने का आह्वान कर रहे हैं। हालांकि यह ईजीएम भी रद्द हो गया।

    कार्यकारी समिति ने बहुमत से निर्णय पारित किया था, जहां प्रेसिडेंट को मतदान करने से रोक दिया था। इसके अतिरिक्त, अरोड़ा के खिलाफ आरोपों को देखने के लिए SCBA द्वारा 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। निलंबित किए जाने के तुरंत बाद, अरोड़ा ने बार के सदस्यों को एक संदेश भेजा, जिसमें कार्यकारी समिति पर विभिन्न अवसरों पर उन्हें डराने-धमकाने का आरोप लगाया गया और कहा कि दवे के आचरण से बार को दरार हुई।

    एससीबीए ने 7 जून क्को अशोक अरोड़ा को नोटिस जारी कर पूछा कि कथित रूप से आरोप लगाने के लिए उनके ख़िलाफ़ तीन सदस्यीय समिति की एकतरफ़ा जाँच क्यों न शुरू की जाए।

    इन कथित आरोपों में कार्यकारी समिति में शत्रुता का वातावरण उत्पन्न करना, समिति के सामंजस्यपूर्ण कामकाज में बाधा पहुँचाना, एससीबीए के अधिकारियों के ख़िलाफ़ अपशब्द का प्रयोग, एससीबीए के कोषाध्यक्ष मीनेश दुबे को धमकाना, ग़ैरक़ानूनी कार्यकारी समिति की बैठक बुलाना, एससीबीए के कार्यक्रम में शर्मनाक स्थिति पैदा करना और बैठकों का मिनट तैयार नहीं करना शामिल है।

    आरोप लगाया गया कि अरोड़ा ने कार्यकारी समिति (ईसी) की 18 दिसंबर 2019 को हुई पहली बैठक से ही विरोधी और बाधा खड़ी करने का रुख अपना रहे हैं। एक बैठक में उन्होंने एससीबीए के अध्यक्ष पर चिल्लाया था। उन्होंने एससीबीए के अध्यक्ष दुष्यंत दवे को "निर्लज्ज प्राणी" कहा था और उनके ख़िलाफ़ अन्य अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था।

    आदेश की प्रति डाउनलोड करें



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