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तीस हज़ारी विवाद : दिल्ली हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किए

LiveLaw News Network
5 Nov 2019 5:09 PM GMT
तीस हज़ारी विवाद : दिल्ली हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किए
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और सभी जिला अदालतों के बार एसोसिएशनों को गृह मंत्रालय द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें तीस हजारी अदालत मुद्दे पर नवीनतम आदेश पर स्पष्टीकरण मांगा है।

गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण के लिए अदालत से एक विशिष्ट निर्देश मांगा गया था कि दिल्ली पुलिस द्वारा तीस हजारी कोर्ट परिसर में हुई झड़प के लिए जिन वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी।

गृह मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण मांगा है कि यह निर्देश केवल उन दो एफआईआर पर लागू होती है जो 2 नवंबर से पहले दर्ज की गई थीं, न कि बाद की घटनाओं के लिए।

रविवार को हुई एक विशेष बैठक में, मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने तीस हजारी कोर्ट परिसर में हुए विवाद की न्यायिक जांच का आदेश दिया था और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया था, जिन्होंने वकीलों पर गोली चलाई थी और वकीलों पर लाठी बरसाई थी।

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में वकीलों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

इससे पहले गृह मंत्रालय ने इस मामले में पुलिस द्वारा अब तक की गई कार्रवाई के बारे में बताते हुए, 2 नवंबर को दिल्ली पुलिस से तीस हजारी कोर्ट परिसर में हुई घटनाओं की रिपोर्ट मांगी थी।

रिपोर्ट में, केवल उन कार्यों के बारे में बताया गया है, जिनके कारण उक्त टकराव का उल्लेख किया गया है। सोमवार को साकेत कोर्ट के बाहर हुए दिल्ली पुलिस कर्मियों पर हमले के बारे में विवरण रिपोर्ट में साझा नहीं किया गया है।

रिपोर्ट में तीन पुलिस और वकीलों के बीच कड़कड़डूमा और साकेत में जिला अदालत परिसर के बाहर अधिक झड़प दिखाई गई थी। उक्त रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली पुलिस के कई कर्मी कुछ पुलिस अधिकारियों पर कथित हमले पर कोई कार्रवाई नहीं होने के विरोध में सड़कों पर उतर आए।

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