दिल्ली हाईकोर्ट ने सफूरा जरगर की जमानत स्वीकार की, दिल्ली पुलिस ने मानवीय आधार पर ज़मानत देने पर सहमति जताई
LiveLaw News Network
23 Jun 2020 2:51 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश के आरोप में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के 27 वर्षीय छात्र सफूरा ज़रगर की जमानत स्वीकार कर ली, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा कि उसे मानवीय आधार पर उसकी रिहाई पर कोई आपत्ति नहीं है।
COVID-19 के बीच भीड़भाड़ वाली तिहाड़ जेल में, अपनी गर्भावस्था के 23 वें सप्ताह में प्रवेश कर चुकी ज़रगर को 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था।
मंगलवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील के गुणों में जाए बिना, और इसे किसी मिसाल के रूप में विचार किए बिना प्रस्तुत किया कि राज्य को सफूरा की जमानत पर रिहा किए जाने में कोई समस्या नहीं है, बशर्ते कि वह गतिविधियों में लिप्त न हो, जिनकी जांच की जा रही है। सफूरा को दिल्ली में भी रहना चाहिए, एसजी पर जोर दिया।
जरगर की ओर से पेश वकील नित्या रामाकृष्णन ने पेश किया कि उन्हें अपने डॉक्टर से सलाह लेने के लिए फरीदाबाद जाना पड़ सकता है।
केंद्र की रियायत के आधार पर, न्यायमूर्ति राजीव शेखर की पीठ ने सफुरा को 10 हज़ार रुपए का बॉन्ड प्रस्तुत करने और निम्नलिखित शर्तों पर नियमित जमानत दी:
1 उसे उन गतिविधियों में लिप्त नहीं होना चाहिए जिनकी जांच की जा रही है।
2 उसे जांच में बाधा डालने से बचना चाहिए।
3 उसे दिल्ली के क्षेत्र छोड़ने से पहले संबंधित अदालत की अनुमति लेनी होगी।
4 उसे हर 15 दिनों में एक बार फोन कॉल के माध्यम से जांच अधिकारी के संपर्क में रहना होगा।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस मामले के आदेश को किसी अन्य मामले में मिसाल के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
बेंच ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उन्हें राज्य से "सील कवर" में कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए थे, जिन्हें उन्होंने नहीं खोला है और न ही प्रतिवाद किया है। उन्होंने कहा।कि ये सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय में वापस भेज दिए जाएंगे।
10 अप्रैल को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा गिरफ्तार की गई सफूरा ज़रगर ने ट्रायल कोर्ट से अपनी ज़मानत खारिज होने के 4 जून के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
ट्रायल कोर्ट ने जरगर को ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि
"जब आप अंगारे के साथ खेलना चुनते हैं, तो आप हवा को दोष नहीं दे सकते कि चिंगारी थोड़ी दूर तक पहुंच जाए और आग फैल जाए।"
ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि जांच के दौरान एक बड़ी साजिश की जांच की गई और अगर किसी साजिशकर्ता द्वारा किए गए षड्यंत्र, कृत्यों और बयानों के सबूत थे, तो यह सभी के खिलाफ स्वीकार्य है।
अदालत ने कहा था कि भले ही आरोपी (जरगर) ने हिंसा का कोई काम नहीं किया था, वह गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत अपने दायित्व से नहीं बच नहीं सकती।