सिविल मामलों में ई-मेल के जर‌िए भेज सकते हैं नोटिस, देना होगा एक हलफनामा, जानिए प्रक्रिया

LiveLaw News Network

4 Dec 2019 5:46 AM GMT

  • सिविल मामलों में ई-मेल के जर‌िए भेज सकते हैं नोटिस, देना होगा एक हलफनामा, जानिए प्रक्रिया

    दिल्‍ली हाईकोर्ट ने कहा ‌है कि सिविल मामलों में ई-मेल के जरिए भी नोटिस भेजा जा सकता है.

    दिल्ली हाईकोर्ट ने घोषणा की साधारण मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र में नया मुकदमा/मध्यस्‍थता या अन्य याचिकाएं दाखिल करते समय विपरीत पक्ष को ईमेल से भेजी गई पेपर-बुक की एडवांस कॉपी की सेवा, सेवा का स्वीकार्य रूप होगा.

    घोषणा मूल पक्ष के दो जजों की स‌िफारिश के मुताबिक की गई है। विशेष रूप से फाइलिंग काउन्सल को फाइल के साथ एक शपथ पत्र संलग्न करना होगा, जिसमें कहा गया हो कि ईमेल संबंधित वकील/पार्टी को भेजा गया है और ईमेल बाउंस होकर वापस नहीं आया है।

    इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया हैं:

    "इस अदालत के साधारण मूल नागरिक क्षेत्र में नए मुकदमे/मध्यस्थता या अन्य आवदेन दाखिल करते समय, पेपर-बुक/फाइलिंग की एडवांस कॉपी, जहां भी विपरीत पक्ष/काउन्सल की सेवा के लिए जहां भी आवश्यक हो, ई-मेल से भी भेजी जा सकती है और उसी को रजिस्ट्री द्वारा सेवा के पर्याप्त प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते कि इस तरह के मुकदमे/मध्यस्थता या अन्य फाइलिंग, फाइलिंग वकील/पार्टी का हलफनामा इस आशय के साथ कि ई-मेल एड्रेस जिस पर ई-मेल भेजा गया है, वह संबंधित पक्ष/वकील का है और कि ई-मेल डिलीवर हो चुका है और वो बाउंस होकर वापस नहीं आया है। हलफनामा में भेजे गए ई-मेल की तारीख, समय, और वो ई-मेल एड्रेस, जिस पर इसे भेजा गया है, भी बताया जाएगा। ई-मेल में वास्तविक तारीख, जब ताजा फाइलिंग को सूचीबद्ध किया जाना को भी स्पष्ट किया जाएगा. अगर मामले में दोष और पुन: फाइलिंग हैं, अंतिम फाइलिंग लिस्टिंग की नई तारीख की ई-मेल सेवा के शपथ पत्र के साथ होनी चाहिए।"

    अधिसूचना डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें


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