दिल्ली सरकार बनाम एलजी : सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 11 अक्टूबर को संभावित रूप से सुनवाई शुरू करेगी

Brij Nandan

7 Sep 2022 5:37 AM GMT

  • दिल्ली सरकार बनाम एलजी : सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 11 अक्टूबर को संभावित रूप से सुनवाई शुरू करेगी

    सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद मामले में सुनवाई शुरू करने की संभावित तारीख 11 अक्टूबर 2022 तय की।

    5 जजों की बेंच जिसमें जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने सुनवाई के लिए समय सीमा तय करने के लिए मामले को 27 सितंबर को पोस्ट किया।

    पीठ को सूचित किया गया कि भारत के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ 13 सितंबर को ईडब्ल्यूएस मामले में सुनवाई शुरू कर रही है, और चूंकि वर्तमान मामले में कई वकील भी पेश हो रहे हैं, इसलिए तदनुसार एक उपयुक्त आवास बनाने के लिए अनुरोध किया गया है।

    इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए, पीठ ने मामले को 27 सितंबर को पोस्ट करने के लिए सहमति व्यक्त की और कहा कि ईडब्ल्यूएस मामले में सुनवाई के चरण का पता लगाने के बाद सुनवाई की तारीख तय की जाएगी।

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि यह एक "ग्रीन बेंच" होगी और वकीलों से कहा कि वे कोई कागजी फाइल पेश न करें।

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा,

    "किसी भी कागजी संकलन को सर्कुलेट न करें। हम चाहते हैं कि यह पीठ एक ग्रीन पीठ हो।"

    दिल्ली सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेटे कपिल सिब्बल पेश हो रहे हैं। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन पेश हो रहे हैं।

    पीठ ने एडवोकेट शादान फरासत और एडवोकेट परमेष मिश्रा को संकलन तैयार करने के लिए नोडल काउंसल नियुक्त किया।

    दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच कानूनी विवाद में, 06.05.2022 को सीजेआई रमना के नेतृत्व में 3-न्यायाधीशों की बेंच ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के मुद्दे को एक संविधान पीठ को संदर्भित किया था।

    सीजेआई रमाना की अध्यक्षता वाली पीठ ने पाया है कि मुख्य तर्क अनुच्छेद 239AA 3a में 'इस तरह का कोई भी मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है' और 'इस संविधान के प्रावधानों के अधीन' वाक्यांशों की व्याख्या से संबंधित है।

    पीठ ने कहा,

    "इस पीठ को संदर्भित सीमित प्रश्न सेवाओं की शर्तों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधायी और कार्यकारी शक्तियों के दायरे से संबंधित है। संविधान पीठ ने 239AA की व्याख्या करते समय राज्य सूची की प्रविष्टि 41 के संबंध में उसी के शब्दों के प्रभाव की विशेष रूप से व्याख्या नहीं की। हम उपरोक्त सीमित प्रश्न को संविधान पीठ को संदर्भित करना उचित समझते हैं।"

    सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने फरवरी 2019 में सेवाओं पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की शक्तियों के सवाल पर एक विभाजित फैसला दिया और मामले को तीन-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया था।

    जुलाई 2018 में, सुप्रीम कोर्ट की 5-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्वाचित सरकार और एलजी के बीच मतभेदों के बीच राष्ट्रीय राजधानी के शासन के लिए व्यापक मानदंड निर्धारित किए थे।

    सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 15 फरवरी 2017 के एक आदेश द्वारा मामले को संविधान पीठ को भेजा था।

    सीजेआई रमना की अगुवाई वाली 3-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष, भारत संघ ने आग्रह किया था कि अनुच्छेद 239AA की समग्र व्याख्या के लिए एक संविधान पीठ का संदर्भ आवश्यक है जो कि शामिल मुद्दों के निर्धारण के लिए केंद्रीय है। दिल्ली सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने एक रेफरल के लिए केंद्र के अनुरोध का विरोध किया।

    उन्होंने प्रस्तुत किया था कि उन मुद्दों के संदर्भ के लिए केंद्र का अनुरोध जो पहले से ही संविधान पीठ द्वारा निपटाए जा चुके हैं, 2018 संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार के बराबर होगा।


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