दिल्ली सरकार बनाम एलजी- जब सुनवाई पूरी होने वाली है तब केंद्र ने बड़ी बेंच को रेफर करने की मांग की, सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया

Brij Nandan

18 Jan 2023 12:46 PM IST

  • Supreme Court

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    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के मुद्दे पर जीएनसीटीडी बनाम भारत सरकार मामले में 2018 के फैसले को बड़ी बेंच को रेफर करने की केंद्र की मांग वाली याचिका पर आश्चर्य व्यक्त किया।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5-न्यायाधीशों की पीठ 10 जनवरी, 2023 से इस मामले की सुनवाई कर रही थी।

    सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सरकार के लिए अपनी दलीलें पूरी कीं और केंद्र सरकार के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दीं। आज मामला डॉ. सिंघवी के रिज्वाइंडर तर्कों के लिए पोस्ट किया गया था।

    जैसे ही पीठ बैठी, सॉलिसिटर जनरल ने मामले को बड़ी बेंच को रेफर करने की याचिका दायर कर दी।

    सॉलिसिटर जनरल ने कहा,

    "मैंने पहले ही बड़ी बेंच को रेफर करने के लिए एक आवेदन दायर कर दिया है। मैंने पहले ही तर्क दिया है। मैं एक लिखित नोट दाखिल करने की अनुमति मांग रहा हूं।"

    इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए CJI चंद्रचूड़ ने कहा,

    "लेकिन हमने रेफर करने पर कोई तर्क नहीं सुना! यह कभी तर्क नहीं दिया गया। हम रिज्वाइंडर में हैं।"

    एसजी ने कहा,

    "लेकिन बड़ी बेंच को रेफर करने की आवश्यकता है। मैंने पहले ही तर्क दिया है।"

    सीजेआई ने कहा,

    " अब आप नहीं कर सकते। डॉ. सिंघवी अपने रिज्वाइंडर में हैं। रेफर के लिए को शुरू में तर्क दिया जाना चाहिए।"

    CJI ने आगे कहा कि मामले में बहस कल ही खत्म हो गई, और मामला आज केवल रिज्वाइंडर के लिए पोस्ट किया गया है।

    सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि जब उन्होंने दिसंबर 2022 में रिज्वाइंडर के लिए दायर आवेदन का उल्लेख किया, तो सीजेआई ने अंतिम सुनवाई के दौरान प्वाइंट्स उठाने की अनुमति दी।

    एसजी ने आग्रह किया,

    "रेफर इस आधार पर है कि केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश के बीच संघवाद की रूपरेखा पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। मैं कुछ भी दोहरा नहीं रहा हूं। यह मेरे तर्कों में शामिल है। मुझे बस दो पेज का नोट डालने की जरूरत है।"

    CJI ने दोहराया कि रेफर करने के मसले पर शुरुआत में ही बहस होनी चाहिए थी।

    सीजेआई ने एसजी से कहा,

    "अगर रेफर करने का कोई मुद्दा होता तो हम मामले को अलग तरह से देखते। बड़ी बेंच को रेफर करने पर कभी तर्क नहीं दिया गया। आपके पक्ष ने दलीलें पूरी कर ली हैं।"

    सिंघवी को अपनी दलीलें शुरू करने के लिए कहने से पहले सीजेआई ने एसजी से कहा,

    "हम विचार करेंगे।"

    जैसे ही सिंघवी ने अपनी दलीलें शुरू कीं, एसजी ने फिर से अनुरोध करने के लिए बीच में रोक दिया।

    एसजी ने कहा,

    "मैं ईमानदारी से यौर लॉर्डशिप मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करूंगा। जब मैंने उल्लेख किया, तो न्यायाधीशों ने कहा कि आप इसे हमेशा अपने तर्कों में शामिल कर सकते हैं।"

    सीजेआई ने दोहराया,

    "लेकिन यह तर्कों में शामिल नहीं था!"

    एसजी ने जवाब दिया,

    "रेफर' शब्द का उपयोग किए बिना सभी प्वाइंट्स को कवर किया गया है।"

    डॉ. सिंघवी ने तब कहा कि रेफर करने का मुद्दा केंद्र द्वारा अपनाई गई विलंब की रणनीति है।

    उन्होंने कहा कि 2018 के फैसले को बड़ी बेंच को रेफर करने की याचिका मामले की दस पोस्टिंग के दौरान कभी नहीं उठाई गई थी और अंतिम सुनवाई शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले दिसंबर 2022 में पहली बार उठाई गई थी।

    उन्होंने यह भी कहा कि रेफर आवेदन 2018 के फैसले के खिलाफ 2021 में दायर पुनर्विचार याचिका के समान है।

    सिंघवी ने कहा,

    "संविधान पीठ के फैसले के साढ़े तीन साल बाद दायर की गई पुनर्विचार में की गई समान प्रार्थना इस पीठ के बुलाने से कुछ हफ्ते पहले दोहराई गई है। एक संविधान पीठ इसकी अनुमति नहीं देती है। यह बेहद विलंबित होगा। इस पीठ ने काफी समय बिताया है।"

    सिंघवी का खंडन करते हुए, एसजी ने तर्क दिया,

    " हम देश की राजधानी के मसले पर हैं। इसलिए चाहे इसे आज बेहतर किया जाए या कल शायद ही कोई फर्क पड़ता है। मेरे मित्र कुछ चीजों को करने के लिए जबरदस्त जल्दबाजी कर रहे हैं। हम भविष्य की कार्रवाई के बारे में अधिक हैं। हममें से कई लोगों को इतिहास में पूरी तरह से अराजकता के लिए राष्ट्रीय राजधानी को सौंपने के लिए याद नहीं किया जाता है। मैं सिर्फ दो पेज का नोट रखूंगा।"

    इसके जवाब में सिंघवी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के 'मंत्र' को हमेशा दोहराने की जरूरत नहीं है। बेशक, यह एक राजधानी है। एक विधायिका और प्रतिनिधि लोकतंत्र के साथ एक राजधानी। आज, यौर लॉर्डशिप ने इतने सारे अनुच्छेदों को निपटा दिया है, अचानक मेरे तर्कों के अंत में उन्होंने रेफर करने के लिए कहा है। यह एक के लिए बहुत अभूतपूर्व होगा।"

    एसजी ने दो पेज का नोट रखने की अनुमति के लिए अपने अनुरोध को दोहराया, जिस पर सिंघवी ने यह कहते हुए आपत्ति जताई कि यह कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया के रूप में चलेगा।

    CJI चंद्रचूड़ ने बेंच के अन्य सदस्यों- जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा के साथ एक संक्षिप्त चर्चा के बाद एसजी को एक नोट जमा करने की अनुमति दी।

    सीजेआई ने एसजी से कहा,

    "कोई कठिनाई नहीं, आप एक नोट प्रसारित कर सकते हैं। यह कानून का सवाल है।"

    सिंघवी की रिज्वाइंडर दलीलें सुनने के बाद पीठ ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया।

    केंद्र ने मामले को बड़ी बेंच को इस आधार पर रेफर करने की मांग की है कि जीएनसीटीडी बनाम भारत संघ मामले में संविधान पीठ का 2018 का फैसला एनडीएमसी बनाम पंजाब राज्य (1996) मामले में नौ-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के साथ असंगत है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश के समान है।

    2018 के फैसले में, संविधान पीठ ने निर्वाचित सरकार की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर जोर दिया और कहा कि एलजी को उन मामलों के संबंध में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए, जिन पर दिल्ली सरकार के पास कार्यकारी और विधायी शक्तियां हैं और राष्ट्रपति को एलजी का रेफरेन्स केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए।

    6 मई को तत्कालीन सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने सेवाओं से संबंधित मुद्दे को संविधान पीठ को रेफर किया था। कोर्ट ने देखा था कि 2018 के फैसले ने अनुच्छेद 239एए के दायरे की व्याख्या करते समय इस पहलू पर विचार नहीं किया था।

    फरवरी 2019 में, सुप्रीम कोर्ट की दो-जजों की पीठ ने सेवाओं पर जीएनसीटीडी और केंद्र सरकार की शक्तियों के सवाल पर अलग-अलग फैसला सुनाया था। इसके बाद मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया था।


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