Delhi Court ने आर्ट गैलरी से हिंदू देवी-देवताओं पर एम.एफ. हुसैन की आपत्तिजनक पेंटिंग हटाने का आदेश दिया

Amir Ahmad

22 Jan 2025 1:15 PM IST

  • Delhi Court ने आर्ट गैलरी से हिंदू देवी-देवताओं पर एम.एफ. हुसैन की आपत्तिजनक पेंटिंग हटाने का आदेश दिया

    दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली आर्ट गैलरी से हिंदू देवी-देवताओं पर चित्रकार एम.एफ. हुसैन की दो पेंटिंग जब्त करने का आदेश दिया।

    एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ये पेंटिंग आपत्तिजनक प्रकृति की हैं।

    पटियाला हाउस कोर्ट के JMFC साहिल मोंगा ने शिकायतकर्ता अमिता सचदेवा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNNS) की धारा 94 के तहत दायर आवेदन स्वीकार किया, जिसमें दिल्ली पुलिस को संबंधित पेंटिंग जब्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

    एक ट्वीट में सचदेवा ने कहा कि उन्होंने पिछले महीने पेंटिंग की तस्वीरें खींची थीं और संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इनमें हिंदू देवी-देवताओं की नग्न पेंटिंग थीं।

    उन्होंने कहा कि संबंधित जांच अधिकारी से मुलाकात के दौरान पेंटिंग हटा दी गईं। दावा किया गया कि इन्हें कभी प्रदर्शित ही नहीं किया गया।

    उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने आपत्तिजनक पेंटिंग प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली आर्ट गैलरी और उसके निदेशकों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की।

    उन्होंने ट्वीट किया,

    "यह स्पष्ट नहीं है कि पुलिस ने 4 से 10 दिसंबर तक की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखी है या नहीं, जैसा कि मेरे आवेदन में अनुरोध किया गया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि पेंटिंग्स किसने और क्यों हटाईं।"

    18 दिसंबर, 2024 को जज ने जांच अधिकारी को 12 दिसंबर, 2024 को दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया।

    20 जनवरी को न्यायालय ने पाया कि जांच अधिकारी ने पहले ही सीसीटीवी फुटेज और दिल्ली आर्ट गैलरी के एनवीआर को जब्त कर लिया है।

    दिल्ली पुलिस की कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार यह उल्लेख किया गया कि दिल्ली आर्ट गैलरी द्वारा पेंटिंग की सूची दी गई।

    इसमें आगे कहा गया कि प्रदर्शनी निजी स्थान पर आयोजित की गई। पेंटिंग केवल लेखकों या कलाकारों के मूल काम को प्रदर्शित करने के लिए थीं।

    उक्त आवेदन में उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, उक्त आवेदन को अनुमति दी जाती है। जांच अधिकारी को उक्त पेंटिंग को जब्त करने और 22.01.2025 को एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।

    न्यायालय ने कहा,

    “अनुपालन रिपोर्ट और बहस के लिए 22.01.2025 को प्रस्तुत करें।”

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