500 पन्नों की थी याचिका, जमानत नहीं मिलेगी: दिल्ली कोर्ट ने लंबी-चौड़ी जमानत अर्जी देख किया खारिज

Amir Ahmad

18 Oct 2025 4:15 PM IST

  • 500 पन्नों की थी याचिका, जमानत नहीं मिलेगी: दिल्ली कोर्ट ने लंबी-चौड़ी जमानत अर्जी देख किया खारिज

    दिल्ली की पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी द्वारा दायर लगभग 500 पेज की ज़मानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह बहुत बड़ी और विस्तृत है।

    कड़कड़डूमा कोर्ट के स्पेशल पॉक्सो जज रमेश कुमार ने कहा कि ज़मानत याचिका पर निर्णय लेने में बहुमूल्य न्यायिक समय लगेगा।

    यह FIR पिछले साल कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई बंद कमरे में हुई।

    ज़मानत याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही जज ने कहा कि आरोपी के वकील ने लगभग 500 पेज में अनुलग्नकों के साथ ज़मानत याचिका का मसौदा तैयार किया था।

    अदालत ने कहा,

    "अदालत के लिए इस पर विचार करना संभव नहीं है, क्योंकि यह बहुत बड़ी है। अधोहस्ताक्षरी पर पुराने मामलों के निपटारे का बोझ है।"

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "आवेदक/अभियुक्त का आवेदन बहुत बड़ा और स्थूल होने के कारण खारिज किया जाता है। इस पर विचार करने में बहुमूल्य न्यायिक समय लगेगा।"

    जज ने अभियुक्त के वकील को जमानत आवेदन संक्षिप्त करने की सलाह दी।

    इस प्रकार, कोर्ट ने आवेदन खारिज कर दिया और अभियुक्त को नई जमानत याचिका दायर करने की छूट प्रदान की।

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