निर्मला सीतारमण के खिलाफ मानहानि मामला खारिज, दिल्ली कोर्ट ने नहीं लिया संज्ञान
Amir Ahmad
1 April 2026 5:32 PM IST

दिल्ली कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सोमनाथ भारती की पत्नी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले को खारिज कर दिया।
अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार किया।
राउज एवेन्यू अदालत के ACJM पारस दलाल ने स्पष्ट कहा,
“इस मामले में आगे बढ़ने जैसा कुछ नहीं दिखता इसलिए संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है।”
शिकायतकर्ता लिपिका मित्रा ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं 356(1) और 356(2) के तहत मानहानि का मामला दायर किया था।
आरोप था कि निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके खिलाफ आपत्तिजनक और मानहानिकारक बयान दिए जो विभिन्न टीवी चैनलों और यूट्यूब पर प्रसारित हुए।
मित्रा का कहना था कि ये बयान लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दिए गए जिनका उद्देश्य उनके पति सोमनाथ भारती की छवि खराब करना और नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से उनकी चुनावी संभावनाओं को प्रभावित करना था।
शिकायत में यह भी कहा गया कि इन बयानों से उनके परिवार को मानसिक पीड़ा हुई और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
हालांकि अदालत ने इन आरोपों में प्रथम दृष्टया कोई आधार नहीं पाया और मामले को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया।
इससे पहले भी अदालत ने सोमनाथ भारती को अपनी पत्नी का वकील बनने से रोकने की मांग वाली सीतारमण की अर्जी खारिज कर दी थी।
साथ ही लिपिका मित्रा की अनुपस्थिति पर लगाए गए 5000 रुपये के जुर्माने को माफ करने की मांग भी अदालत ने ठुकरा दी थी।
अदालत के इस फैसले से केंद्रीय मंत्री को बड़ी राहत मिली है और यह मामला यहीं समाप्त हो गया।

