मामले को सूचीबद्ध करने में देरी: रजिस्ट्री ने चूक के लिए अपनी रिपोर्ट में कुछ अधिकारियों के नाम पेश किए, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा

Shahadat

3 Nov 2022 10:19 AM GMT

  • मामले को सूचीबद्ध करने में देरी: रजिस्ट्री ने चूक के लिए अपनी रिपोर्ट में  कुछ अधिकारियों के नाम पेश किए, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा

    Supreme Court Of India

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने रजिस्ट्री अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ऐसे मामले को सूचीबद्ध न करने पर स्पष्टीकरण देते हुए 5 नवंबर, 2022 तक रिपोर्ट पेश करें, जो पिछले डेढ़ साल से सुनवाई के लिए तैयार होने के बाद भी अब सूचीबद्ध नहीं किए गए।

    यह मुद्दा 01.11.2022 को उठा, जब सीजेआई ललित की अगुवाई वाली पीठ ने ऐसा मामला देखा, जो सूचीबद्ध होने के लिए तैयार होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से लंबित था। पीठ ने रजिस्ट्री को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण दाखिल करने को कहा कि तैयार होने के बावजूद डेढ़ साल तक मामला अदालत के समक्ष सूचीबद्ध क्यों नहीं किया गया।

    न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, संबंधित रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर के तहत रिपोर्ट 2.11.2022 को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी गई। रिपोर्ट में रजिस्ट्री के कुछ अधिकारियों के कुछ ऐसे कृत्यों का उल्लेख किया गया जिसके कारण मामले को सूचीबद्ध नहीं किया गया।

    पीठ ने बुधवार की सुनवाई में उक्त अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा।

    सीजेआई ललित ने आदेश पढ़ते हुए कहा,

    "इस मामले में कोई भी विचार करने से पहले चीजों की फिटनेस में संबंधित व्यक्तियों को हमारे सामने अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर होना चाहिए। रजिस्ट्रार, अतिरिक्त रजिस्ट्रार और लिस्टिंग विभाग शनिवार 5 नवंबर को या उससे पहले अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। जवाब की सुविधा के लिए रजिस्ट्री संबंधित अधिकारियों को आदेश दिनांक 1.11.2022 और इस आदेश की प्रतियों के साथ इस अदालत के रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तुत 2.11.2022 के नोट के साथ भेजेगी। संबंधित अधिकारियों को दस्तावेजों के निरीक्षण की सुविधा भी होगी। रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के साथ संलग्न होगी। स्पष्टीकरण 5 नवंबर को दायर किया जाएगा। रजिस्ट्रार की रिपोर्ट को फिर से सील कर दिया जाए और सीलबंद कवर रिपोर्ट सोमवार को हमारे सामने फिर से रखी जाए।"

    हाल ही में 2 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, जस्टिस अजय रस्तोगी ने भी बेंच द्वारा पारित विशिष्ट आदेश के बावजूद मामले को सूचीबद्ध नहीं करने के लिए अदालत की रजिस्ट्री पर नाराजगी व्यक्त की थी, जिसके वे सदस्य हैं।

    यह कहते हुए कि रजिस्ट्रार अदालत के आदेशों से ऊपर नहीं है, उन्होंने कहा था,

    "इस बार मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। अगली बार यह मेरे संज्ञान में लाया जाता है कि अदालत के आदेश के बावजूद मामला सूचीबद्ध नहीं किया गया तो मैं सख्त कार्रवाई करूंगा। मैं किसी भी रजिस्ट्रार को यह विवेक रखने की अनुमति नहीं दूंगा। "

    जस्टिस एम.आर. शाह ने इस साल की शुरुआत में विशेष दिन के लिए पोस्ट किए गए मामलों को हटाने के लिए रजिस्ट्री की खिंचाई की थी।

    नामित सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी अगस्त में इसी तरह की भावनाओं को व्यक्त किया था।

    Next Story