डिक्री-धारक को निष्पादन में 19वीं शताब्दी की तरह ही समस्या का सामना करना पड़ता है, डिक्री प्राप्त करने के बाद वादियों की मुश्किल शुरू होती हैं: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

30 Jan 2022 3:06 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में एक डिक्री के निष्पादन में वादियों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि डिक्री-धारक को निष्पादन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

    जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस एएस ओका की पीठ एक ऐसे मामले से निपट रही थी जिसमें यह मुद्दा था कि क्या दिल्ली हाईकोर्ट अपने मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र में नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 44 ए के तहत एक विदेशी डिक्री का निष्पादित करने के लिए सक्षम है या नहीं।

    सुप्रीम कोर्ट ने 19वीं शताब्दी को याद करते हुए कहा कि एक वादी की वास्तविक कठिनाइयां डिक्री प्राप्त करने के बाद शुरू होती हैं और 19वीं शताब्दी में वही स्थिति बनी रहती है, जो अब तक एक सदी के बाद भी बनी हुई है।

    कोर्ट ने टिप्पणी की,

    "यह एक पुरानी कहावत है कि भारत में वादी की मुश्किलें तब शुरू होती हैं, जब उसे डिक्री मिलती है। प्रिवी काउंसिल द्वारा 1872 में डिक्री-धारक द्वारा डिक्री के निष्पादन में आने वाली कठिनाइयों के संबंध में बुराई को देखा गया था। एक सदी से अधिक समय के बाद भी इस विषय में कोई सुधार नहीं हुआ है और अभी भी डिक्री धारक को उसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है जो पहले सामना करना पड़ रहा था।"

    जस्टिस रस्तोगी द्वारा लिखित निर्णय में आगे कहा गया कि

    "न्यायालय में राहत की मांग करने वाला एक वादी अपने मामले को स्थापित करने में सफल होने पर सिर्फ कागजी डिक्री प्राप्त करने में दिलचस्पी नहीं रखता है, बल्कि वह मुख्य रूप से न्यायालय से वह राहत चाहता है कि यदि यह एक धन डिक्री है तो वह वह पैसा चाहता है। वह चाहता है कि डिक्री के संदर्भ में वह न्याय का हकदार है, जिसे देनदार द्वारा यथाशीघ्र संतुष्ट होना चाहिए।"

    न्यायालय ने टिप्पणी की,

    " वर्तमान मामला ऐसी ही स्थिति का एक "जीवित उदाहरण" है क्योंकि डिक्री धारक एक विदेशी न्यायालय की धन डिक्री प्राप्त करने में सक्षम है, जिसे 7 फरवरी, 2006 को एक पारस्परिक क्षेत्र के बेहतर न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया था और 16 साल बीत जाने के बाद भी स्थिति स्पष्ट नहीं है और यह स्पष्ट नहीं है कि वह कौन सा फोरम है जहां वह डिक्री के निष्पादन के लिए संपर्क कर सकता है।"

    तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

    अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट ऑफ जस्टिस, क्वीन्स बेंच डिवीजन, कमर्शियल कोर्ट, यूनाइटेड किंगडम के समक्ष कार्यवाही शुरू की, जिसे केंद्र सरकार द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ("सीपीसी) की धारा 44 ए के तहत एक पारस्परिक क्षेत्र के उच्चतर न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

    धारा 44ए(1) इस प्रकार है -

    "44ए. पारस्परिक क्षेत्र में न्यायालयों द्वारा पारित डिक्री का निष्पादन- (1) जहां किसी भी पारस्परिक क्षेत्र के किसी भी हाईकोर्ट की डिक्री की प्रमाणित प्रति जिला न्यायालय में दायर की गई है, डिक्री भारत में निष्पादित की जा सकती है मानो यह जिला न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो।"

    अंततः अपीलकर्ता के पक्ष में 5,824,567.74 अमेरिकी डॉलर की राशि की एक मनी डिक्री पारित की गई। एक बार डिक्री के अंतिम होने के बाद, 2006 में दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष निष्पादन याचिका दायर की गई क्योंकि डिक्री राशि 20 लाख रुपये से अधिक थी, जो तब दिल्ली हाईकोर्ट के मूल सिविल अधिकार क्षेत्र की आर्थिक सीमा थी।

    धारा 44ए के तहत हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति जताई गई थी। आर्थिक सीमा को ध्यान में रखते हुए, एकल न्यायाधीश ने फैसला किया कि हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र था, लेकिन अपील पर इसे खंडपीठ ने उलट दिया था।

    अपीलकर्ता द्वारा जताई गई आपत्तियां

    अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता, डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि मनी डिक्री का मूल्य दिल्ली हाईकोर्ट अधिनियम, 1966 की धारा 5 (2) (" 1966 अधिनियम") के तहत अधिसूचित दिल्ली हाईकोर्ट की तत्कालीन आर्थिक सीमा से अधिक था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसे शहरों में, जहां आर्थिक मूल्य के आधार पर विभाजित क्षेत्राधिकार मौजूद है और (" 1966 अधिनियम") अपने सामान्य मूल सिविल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए भी डिक्री को निष्पादित करने के लिए सक्षम हैं, हाईकोर्ट द्वारा धारा 44ए के तहत निष्पादन किया जा सकता है।

    प्रतिवादी द्वारा जताई गई आपत्तियां

    अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने तर्क दिया कि धारा 44ए भारत में प्रवर्तन के लिए एक विदेशी डिक्री धारक को दिया गया एक स्वतंत्र अधिकार है, जो धारा 39(3) में स्पष्ट रूप से घरेलू निष्पादन से अलग है। धारा 38 के तहत एक डिक्री को उस न्यायालय द्वारा निष्पादित किया जा सकता है जिसने डिक्री पारित की है सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय जिसमें इसे निष्पादन के लिए स्थानांतरित किया गया है। यह भी कहा गया था कि जब धारा 44ए स्पष्ट रूप से "जिला न्यायालय" को विदेशी डिक्री के लिए निष्पादन अदालत के रूप में पहचानती है, तो आर्थिक क्षमता प्रासंगिक नहीं होगी।

    इसके अलावा यह बताया गया था कि 1996 के अधिनियम की धारा 5(2) में कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट के पास उक्त क्षेत्रों के संबंध में प्रत्येक मुकदमे में सामान्य मूल सिविल क्षेत्राधिकार होगा, जिसका मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक है, अभिव्यक्ति 'वाद' में निष्पादन की कार्यवाही शामिल नहीं है।

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा विश्लेषण

    न्यायालय ने सीपीसी की धारा 2(4) में प्रदत्त 'जिला' की परिभाषा का उल्लेख किया, जो इस प्रकार है - ""जिला" का अर्थ है मूल अधिकार क्षेत्र के एक प्रमुख सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं (जिसे यहां "जिला न्यायालय" कहा जाता है), और इसमें हाईकोर्ट के सामान्य मूल सिविल अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं शामिल हैं;" धारा 2(4) और 44ए को संयुक्त रूप से पढ़ते हुए, न्यायालय ने कहा कि इसमें हाईकोर्ट के सामान्य मूल सिविल अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं शामिल हैं।

    हालांकि सभी हाईकोर्ट में सामान्य मूल सिविल अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन न्यायालय ने कहा, वो धारा 44 ए के तहत विदेशी डिक्री सहित डिक्री के निष्पादन के लिए शक्ति का प्रयोग करने के लिए सक्षम हैं। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि धारा 5(2) के तहत अधिसूचित आर्थिक सीमा के आधार पर हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले निष्पादन को सिविल कोर्ट द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सकता है क्योंकि धारा 44 ए में "जिला न्यायालय" का उल्लेख है।

    केस : मैसर्स ग्रिसहेम जीएमबीएच (अब एयर लिक्विड ड्यूसलेंड जीएमबीएच कहा जाता है) बनाम गोयल एमजी गैसेस प्राइवेट लिमिटेड ।

    केस नंबर और दिनांक: 2022 की सिविल अपील नंबर 521 | 28 जनवरी 2022

    कोरम: जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस. ओक

    अपीलकर्ता के लिए वकील: वरिष्ठ अधिवक्ता, डॉ एएम सिंघवी, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड सुश्री मोहना एम लाल।

    प्रतिवादी के लिए वकील: वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड सुश्री अरुणा गुप्ता

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