यदि सेवा मामलों में जनहित याचिका बिल्कुल भी सुनवाई योग्य नहीं है तो यह बहस योग्य मुद्दा है : सुप्रीम कोर्ट

Sharafat

9 Nov 2023 1:00 PM GMT

  • यदि सेवा मामलों में जनहित याचिका बिल्कुल भी सुनवाई योग्य नहीं है तो यह बहस योग्य मुद्दा है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में (03 नवंबर को), दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित फैसले से उत्पन्न एक अपील पर सुनवाई करते हुए संदेह व्यक्त किया कि जनहित याचिका सेवा मामलों में "बिल्कुल भी" सुनवाई योग्य नहीं है, यह एक बहस योग्य मुद्दा” है। तदनुसार, न्यायालय ने इस मुद्दे को खुला रखा है जिसका उचित मामले में निर्णय किया जाएगा।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के समक्ष एक मामले की सुनवाई हुई।

    वर्तमान मामले में प्रताप सिंह बिस्ट (याचिकाकर्ता) द्वारा वर्ष 2017 में शिक्षकों के पद पर उत्तरदाताओं (5 से 17 तक) की नियुक्तियों को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका के रूप में एक रिट याचिका दायर की गई थी। ये नियुक्तियां वर्ष 2008 में शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली के तहत की गई थीं। दावा किया गया कि उनके पास शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए अपेक्षित योग्यता नहीं है।

    हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले के माध्यम से इन चुनौतीपूर्ण नियुक्तियों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा दायर विस्तृत हलफनामे की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि आवश्यक योग्यता मौजूद है। इस प्रकार, यह माना गया कि उत्तरदाता (5 से 17 तक) इस पद के लिए पात्र हैं।

    हाईकोर्ट ने निम्नलिखित टिप्पणी भी की:

    “ अन्यथा भी डॉ दुर्योधन साहू और अन्य बनाम जितेंद्र कुमार मिश्रा और अन्य।, (1998) 7 एससीसी 273 के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में एक जनहित याचिका सेवा मामलों में बिल्कुल भी सुनवाई योग्य नहीं है ।

    अनिवार्य रूप से याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका भी दायर की। हालांकि उसे भी ख़ारिज कर दिया गया था।

    शीर्ष अदालत ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि प्रतिवादी क्रमांक 5 से 17 पहले ही लगभग 15 वर्षों तक सेवा कर चुके हैं। इस प्रक्षेपण पर कोर्ट ने नियुक्तियों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सेवा मामलों में जनहित याचिका के विचारणीय न होने के संबंध में उसकी आपत्तियां थीं।

    इस प्रकार यह कहा गया,

    " हाईकोर्ट द्वारा दिया गया दूसरा कारण, अर्थात्, डॉ. दुर्योधन साहू और अन्य बनाम जिंतेंद्र कुमार मिश्रा और अन्य ( 1998) 7 एससीसी 273 में इस न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर, "सेवा मामलों में जनहित याचिका बिल्कुल भी सुनवाई योग्य नहीं है।" एक बहस का मुद्दा है और कानून का उक्त प्रश्न उचित मामले में जाने के लिए खुला रखा गया है ।

    प्रासंगिक रूप से, दुर्योधन साहू बनाम जीतेंद्र कुमार मिश्रा, (1998) 7 एससीसी 273 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा: " यदि अजनबियों के अनुरोध पर जनहित याचिकाओं पर न्यायाधिकरण द्वारा विचार करने की अनुमति दी जाती है तो शीघ्र निपटान का उद्देश्य सेवा संबंधी मामलों में पराजय होगी।”

    केस टाइटल : प्रताप सिंह बिस्ट बनाम निदेशक, शिक्षा निदेशालय, भारत सरकार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं अन्य की, डायरी नंबर (एस.41779/2023)

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