चाकू के एक ही घाव के कारण मौत होती है तो भी IPC की धारा 302 [हत्या] को आकर्षित किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
10 Sept 2020 11:34 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में भी जब चाकू के एक ही घाव के चलते मौत होती है तो भी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 [हत्या] को आकर्षित किया जा सकता है।
जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने एक आपराधिक अपील का निपटारा करते हुए कहा।कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है कि एक ही चोट की स्थिति में आईपीसी की धारा 302 को आकर्षित नहीं किया जाएगा।
इस मामले में, अभियुक्त-हत्या के दोषी ने दो फैसलों, कुनहिप्पु बनाम केरल राज्य (2000) 10 SCC 307 और मुसम्मा हसनशा मुसल्मान बनाम राज्य महाराष्ट्र (2000) 3C 557 पर भरोसा किया था कि चाकू से एक वार करने हुए घाव के कारण आईपीसी की धारा 302 को आकर्षित नहीं किया जाएगा।
इस विवाद को संबोधित करते हुए, बेंच ने कुछ अन्य फैसलों महेश बाल्मीकि बनाम एमपी राज्य, (2000) 1 SCC 319, धीरजभाई गोरखभाई नायक बनाम गुजरात राज्य (2003) 9 SCR 322, पुलिचर्ला नागराजू बनाम एपी (2006) का उल्लेख किया। ) 11 SC 444 , सिंगापागु अंजैया बनाम एपी राज्य (2010)9 SCC 99 और राजस्थान राज्य बनाम कन्हैया लाल ( 2019) 5 SCC 639 का हवाला दिया और कहा :
उपर्युक्त निर्णयों से, यह उभर कर आता है कि कोई कठिन और तेज़ नियम नहीं है कि एक चोट के मामले में आईपीसी की धारा 302आकर्षित नहीं होगी। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। चोट की प्रकृति, शरीर का वह हिस्सा जहां यह होती है, इस तरह की चोट के कारण इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार इस बात का संकेतक है कि क्या आरोपी ने हत्या करने के उद्देश्य से वार किया है या नहीं।
इसे सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि जब भी मौत एक ही वार से होती है, तो आईपीसी की धारा 302 को नहीं लागू किया जा सकता है। तथ्य की स्थिति को प्रत्येक मामले में विचार करना पड़ता है, विशेष रूप से, यहां वर्णित परिस्थितियों के तहत, जिन घटनाओं की पूर्ववर्ती स्थिति है, इस मुद्दे पर भी असर पड़ेगा कि क्या जिस कृत्य के कारण मौत हुई थी वह मौत के इरादे से किया गया था या ज्ञान हो कि इससे मौत का कारण होने की संभावना है,हत्या का इरादा किए बिना।
यह उन परिस्थितियों की समग्रता है जो अपराध की प्रकृति को तय करेगी।
अन्य विवाद के बारे में कि मकसद साबित नहीं हुआ था, पीठ ने माना कि दंड संहिता के तहत मकसद स्पष्ट आवश्यकता नहीं है, हालांकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में अभियोजन के मामले को साबित करने में "मकसद" मददगार हो सकता है। पीठ ने यह जोड़ा;
" इरादे की अनुपस्थिति अभियोजन के मामले को दूर नहीं करती है यदि अभियोजन पक्ष इसे साबित करने में सफल होता है।
मकसद हमेशा घटना करने वाले व्यक्ति के दिमाग में होता है। मकसद स्पष्ट नहीं होने या सिद्ध नहीं होने से एक निष्कर्ष पर आने के लिए अदालतों के केवल सबूतों की गहन जांच की आवश्यकता होती है। जब एक घटना में सबूतों और प्रत्यक्षदर्शी के बयानों से 19 आरोपियों की भूमिका साबित होती है, अभियोजन पक्ष द्वारा मकसद साबित करने में अनुपस्थिति अभियोजन पक्ष को प्रभावित नहीं करती है ।"
हालांकि , परिस्थितियों और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, बेंच ने पाया कि मामला आईपीसी की धारा 304 भाग I के तहत आएगा न कि IPC की धारा 302 या 304 भाग II के तहत।
आईपीसी की धारा 300 के अपवाद IV के अनुसार, गैरइरादतन हत्या, हत्या नहीं है अगर यह अचानक झगड़े में जुनून के चलते अचानक लड़ाई में बिना किसी योजना के किया जाता है और बिना अनुचित तौर तरीके का लाभ उठाए और क्रूर या असामान्य कार्रवाई नहीं की जाती है।वर्तमान मामले में, घटना के स्थान पर बीयर परोसी जा रही थी, बीयर पार्टी में भाग लेने वाले सभी दोस्त थे; घटना की शुरुआत PW 3 द्वारा वर्णित है, जैसा कि यहां कहा गया है। इसलिए, तथ्यों और परिस्थितियों में, गैर इरादतन हत्या को आईपीसी की धारा 300 की परिभाषा के तहत हत्या नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यहां बताया गया है और जिस तरह से बीयर पार्टी में घटना शुरू हुई थी , हम इस विचार से हैं कि आईपीसी की धारा 302 को आकर्षित नहीं किया जाएगा।
मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता और अधिक विशेष रूप से यह देखते हुए कि आरोपी ने चाकू जैसे हथियार से प्रहार किया और उसने शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर मृतक को चोट पहुंचाई, यह माना जाना चाहिए कि इस तरह की शारीरिक चोट के कारण मौत की संभावना थी। इसलिए, मामला आईपीसी की धारा 304 भाग I के तहत आएगा न कि आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत।
पीठ ने तब आरोपी को आईपीसी धारा 304 भाग I के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे 10,000 / - रुपये के जुर्माने के साथ 8 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और कहा कि जुर्माना ना भरने पर एक वर्ष के सश्रम कारावास से गुजरना होगा।
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