एक बेटी के पास हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के बाद सहदायिक अधिकार होगा, भले ही संशोधन के समय उसके पिता जीवित हो या नहीं

LiveLaw News Network

11 Aug 2020 1:12 PM IST

  • एक बेटी के पास हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के बाद  सहदायिक अधिकार होगा, भले ही संशोधन के समय उसके पिता जीवित हो या नहीं

    एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बेटी के पास हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के बाद एक हिस्सा होगा, भले ही संशोधन के समय उसके पिता जीवित हो या नहीं।

    तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि संशोधन के तहत अधिकार 9-9-2005 के अनुसार जीवित हिस्सेदारों की जीवित बेटियों पर लागू होते हैं, इस तथ्य के बिना बिना कि ऐसी बेटियों का जन्म कब हुआ।

    न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने मंगलवार को अपील के एक समूह पर फैसला सुनाया जिसने एक महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा उठाया कि क्या हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005, जिसने पैतृक संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार दिया था, का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा।

    न्यायमूर्ति मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा,

    "बेटियों को बेटों के समान अधिकार दिया जाना चाहिए, बेटी जीवन भर एक प्यार करने वाली बेटी बनी रहती है। बेटी पूरे जीवन एक सहदायिक बनी रहेगी, भले ही उसके पिता जीवित हों या नहीं।"

    इन मामलों की सुनवाई तीन न्यायाधीशों की पीठ ने की थी क्योंकि उनमें से एक दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक फैसले से उत्पन्न हुई थी जिसने अपील करने के लिए प्रमाण पत्र भी प्रदान किया था।

    हाईकोर्ट ने देखा था कि हिंदू उत्तराधिकार की धारा 6 की व्याख्या के संबंध में प्रकाश बनाम फूलवती, (2016) 2 SCC 36 और दानम्मा @ सुमन सुरपुर बनाम अमर, (2018) 3 SCC 343 के बीच हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधित अधिनियम, 1956 में मतभेद है।

    हालांकि, उच्च न्यायालय ने प्रकाश बनाम फूलवती के फैसले का पालन किया और इस मामले के तथ्यों में, कि, 2005 के संशोधनों से वादी को उसका लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि 11 दिसंबर 1999 को पिता का निधन हो गया था।

    दरअसल हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का 39) की धारा 6, मिताक्षरा कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार में, एक सहदायिक की बेटी को (क) जन्म से अधिकार प्रदान करता है जैसे ये सहदायिक के बेटे की तरह होता है

    (ख) को सहदायिक की संपत्ति में उतने ही अधिकार होते हैं जितने कि अगर वह बेटा होता तो हो ; (ग) उक्त सहदायिक संपत्ति के संबंध में एक ही देनदारियों के रूप में एक बेटे के रूप में हो सकता है, और एक हिंदू मिताक्षरा सहदायिक के किसी भी संदर्भ को उसकी बेटी के संदर्भ में शामिल माना जाएगा। धारा 6 को अनंतिम स्पष्ट करती है कि यह किसी भी विभाजन या संपत्ति के किसी भी विभाजन या वसीयतनामा निपटारे, जो दिसंबर, 2004 के 20 वें दिन से पहले हुआ था, को हटाने या विस्थापन को प्रभावित या अमान्य नहीं करेगा।

    प्रकाश बनाम फूलवती (2015) में सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस अनिल आर दवे और जस्टिस ए के गोयल ने माना था कि संशोधन के तहत अधिकार जीवित सहदायिक की बेटियों पर 9-9-2005 के लिए लागू होते हैं, भले ही ऐसी बेटियां पैदा ना हुई हों। यह माना गया था कि, संशोधित प्रावधान में पूर्वव्यापी प्रभाव देने के लिए न तो कोई स्पष्ट प्रावधान है और न ही उस प्रभाव के लिए कोई आवश्यक इरादा है। इस स्थिति को जस्टिस आर के अग्रवाल और जस्टिस ए एम सपरे की पीठ ने मंगम्माल बनाम टीबी राजू मामले (2018) में दोहराया था।

    दानम्मा @ सुमन सुरपुर बनाम अमर (2018) के मामले में जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने माना था कि 2001 में मरने वाले पिता की हिस्सेदारी उनकी दो बेटियों में भी विभाजित हो जाएगी, जो संपत्ति में हिस्सेदारी की हकदार होगी। "धारा 6, जैसा कि संशोधित किया गया है कि अधिनियम, 2005 के प्रारंभ से, एक सहदायिक की बेटी जन्म से बेटे के रूप में उसी तरह से अपने आप में एक सहदायिक बन जाएगी। पुराने खंड और पुराने हिंदू कानून के तहत स्थिति स्पष्ट था कि बेटों को जन्म के समय से ही उन्हें सहदायिक के रूप में माना जाता था।

    संशोधित प्रावधान अब वैधानिक रूप से बेटियों के जन्म के समय से ही उनके सहदायिक के अधिकारों को मान्यता देता है। ये धारा पुत्र के समान शब्दों का उपयोग करती है। इसलिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि एक सहदायिक के दोनों बेटों और बेटियों को जन्म से ही सहदायिक बनने का अधिकार प्रदान किया गया है। यह जन्म का तथ्य है जो सहदायिक बनाता है, इसलिए एक सहदायिक के बेटे और बेटियां जन्म के आधार पर सहदायिक बनेंगे।

    सहदायिक की संपत्ति का विभाजन बाद के चरण और एक सहदायिक की मृत्यु का परिणाम है। एक सहदायिक का पहला चरण स्पष्ट रूप से इसकी रचना है, जिसकी ऊपर व्याख्या की गई है और जैसा कि ये अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है, " यह उक्त निर्णय में कहा गया था।

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