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डीके शिवकुमार की पत्नी और मां ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया, ईडी से कोई नया समन नहीं मिला

LiveLaw News Network
30 Oct 2019 10:45 AM GMT
डीके शिवकुमार की पत्नी और मां ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया, ईडी से कोई नया समन नहीं मिला
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कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार की पत्नी उषा शिवकुमार और मां गोवरमा ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से कोई ताज़ा समन नहीं मिला है। याचिकाकर्ताओं ने न्यायमूर्ति बृजेश सेठी के समक्ष यह तर्क भी दिया कि संशोधित याचिका को नया समन प्राप्त किए बिना दायर नहीं किया जा सकता।

उषा शिवकुमार और गोवरमा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा पूछताछ के लिए उन्हें जारी समन को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें डीके शिवकुमार भी शामिल थे।

ईडी ने दोनों महिलाओं को पूछताछ के लिए ऑफिस बुलाया

याचिकाकर्ताओं के लिए अपील करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता ददन कृष्णन ने तर्क दिया था कि दंड प्रक्रिया की धारा 161 के परंतुक के अनुसार, ईडी ने दोनों महिलाओं को पूछताछ के लिए अपने कार्यालय में बुलाकर गलती की।

कृष्णन ने यह भी तर्क दिया कि इसके विपरीत किसी भी स्पष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति के कारण, सीआरपीसी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच किए गए मामलों पर भी लागू होता है।

हालांकि, पिछली सुनवाई में ईडी ने अदालत को सूचित किया था कि उसने उक्त समन वापस ले लिया है और एक सप्ताह में नए सिरे से आदेश जारी करेगा।

आज की सुनवाई में समन जारी करने के बारे में एक भ्रम था, जबकि याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्होंने इसे प्राप्त नहीं किया है। दूसरी ओर अमित महाजन ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय से निर्देश मिला है कि उषा और गोवरमा दोनों को समन जारी किया गया है।

अदालत ने मामले को 4 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते डी के शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी। उन्हें ईडी ने 3 सितंबर को गिरफ्तार किया था।

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