यदि कमांडिंग ऑफिसर सेना अधिनियम की धारा 125 के तहत कोर्ट-मार्शल शुरू करने के लिए विवेक का प्रयोग नहीं करता तो क्रिमिनल कोर्ट सेना कर्मी के खिलाफ ट्रायल चला सकता है : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

3 Feb 2022 8:39 AM IST

  • यदि कमांडिंग ऑफिसर सेना अधिनियम की धारा 125 के तहत कोर्ट-मार्शल शुरू करने के लिए विवेक का प्रयोग नहीं करता तो क्रिमिनल कोर्ट सेना कर्मी के खिलाफ ट्रायल चला सकता है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यदि कमांडिंग ऑफिसर सेना अधिनियम की धारा 125 के तहत अपराध के संबंध में कोर्ट-मार्शल शुरू करने के लिए विवेक का प्रयोग नहीं करता है, तो आपराधिक अदालत के पास सेना के कर्मियों के खिलाफ ट्रायल चलाने का अधिकार क्षेत्र होगा।

    कोर्ट ने कहा कि यदि नामित अधिकारी कोर्ट-मार्शल के सामने कार्यवाही शुरू करने के लिए इस विवेक का प्रयोग नहीं करता है, तो सेना अधिनियम सामान्य आपराधिक अदालत द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा.

    न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ सिक्किम हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ सिक्किम राज्य द्वारा दायर अपील पर फैसला कर रही थी, जिसमें निर्देश दिया गया था कि सेना के एक अधिकारी के खिलाफ एक आपराधिक मामला कोर्ट-मार्शल को सौंप दिया जाए।

    इस मामले में बलबीर सिंह नामक राइफलमैन को कथित रूप से गोली मारने वाले आरोपी सेना के जवान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 15 दिसंबर 2014 को सक्षम सैन्य अधिकारी द्वारा आरोपी की हिरासत जांच अधिकारी को सौंप दी गई। 28 फरवरी 2015 को सेशन ट्रायल केस नंबर 03/2015 के रूप में मामला दर्ज किया गया था और आरोप तय किए गए थे। सत्र न्यायालय ने माना कि चूंकि घटना के समय आरोपी और मृतक दोनों सेना अधिनियम 1950 द्वारा शासित थे, सेना अधिनियम की धारा 69 के मद्देनज़र, अभियुक्त पर केवल एक सामान्य कोर्ट-मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है, न कि सत्र न्यायालय द्वारा। इसलिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया गया था कि वह प्रतिवादी की यूनिट के सीओ या सक्षम सैन्य अधिकारी को कोर्ट-मार्शल द्वारा उसके मुकदमे के लिए लिखित नोटिस दें। हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय के इस आदेश को बरकरार रखा।

    सेना अधिनियम के तहत तीन तरह के अपराध जहां एक अपराध सेना अधिनियम (धारा 34 से 68) द्वारा ही बनाया गया है, यह विशेष रूप से कोर्ट-मार्शल द्वारा विचारणीय होगा।

    जहां सेना अधिनियम के तहत एक ' सिविल अपराध' भी अपराध है या अधिनियम के तहत अपराध माना जाता है, दोनों, सामान्य आपराधिक अदालत के साथ-साथ कोर्ट-मार्शल के पास अपराध करने वाले व्यक्ति पर ट्रायल चलाने का अधिकार क्षेत्र होगा (धारा 69)। इस मामले में आरोपी फौजी पर जिस अपराध का आरोप लगाया गया है वह इसी श्रेणी में आता है।

    तीसरी श्रेणी (धारा 70 में संदर्भित) में हत्या, गैर इरादतन हत्या के अपराध शामिल हैं, जो सेना अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हत्या या बलात्कार की श्रेणी में नहीं आते हैं, जो सैन्य, नौसेना या वायु सेना कानून के अधीन नहीं है। धारा 70 में निर्धारित तीन अपवादों के अधीन, ऐसे अपराध कोर्ट-मार्शल द्वारा नहीं बल्कि एक साधारण आपराधिक अदालत द्वारा विचारणीय हैं।

    धारा 125 एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां एक अपराध के संबंध में आपराधिक अदालत और एक कोर्ट-मार्शल दोनों के अधिकार क्षेत्र हैं। ऐसे मामले में, यह तय करने के लिए उस इकाई के कमांडिंग ऑफिसर का विवेक है जहां आरोपी व्यक्ति सेवा कर रहा है कि किस अदालत के समक्ष कार्यवाही शुरू की जाएगी, और यदि वह अधिकारी निर्णय लेता है कि कोर्ट-मार्शल के सामने कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए, वह निर्देश दे सकता है कि आरोपी को सैन्य हिरासत में रखा जाए। धारा 125 नामित अधिकारी को यह तय करने का विवेक प्रदान करती है कि आरोपी पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नियमित आपराधिक अदालत में।

    प्रतिद्वंद्वी दलीलें

    हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए, सिक्किम राज्य ने तर्क दिया कि यदि नामित अधिकारी कोर्ट-मार्शल के सामने कार्यवाही शुरू करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता है, तो सेना अधिनियम कानून द्वारा प्रदान किया गए तरीके से आपराधिक अदालत के अपने सामान्य अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के रास्ते में नहीं आएगा। केंद्र सरकार ने सिक्किम सरकार के रुख का समर्थन किया।

    दूसरी ओर, आरोपी ने तर्क दिया कि सेना अधिनियम की धारा 69 और 70 के प्रावधानों के मद्देनज़र, केवल कोर्ट-मार्शल के सामने मुकदमा संभव है, न कि सामान्य आपराधिक अदालत द्वारा।

    इन तर्कों को संबोधित करने के लिए, अदालत ने सेना अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और इस संबंध में निर्णयों का उल्लेख किया। इसने नोट किया कि धारा 69 की भाषा एक स्पष्ट संकेतक है कि यह सामान्य आपराधिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है।

    "जहां कोर्ट-मार्शल और सामान्य आपराधिक अदालत में समवर्ती क्षेत्राधिकार मौजूद है, सामान्य आपराधिक अदालत द्वारा मुकदमे पर प्राथमिक रूप से कोर्ट-मार्शल आयोजित करने का विवेक धारा 125 के तहत नामित अधिकारी को सौंपा गया है। नामित अधिकारी विवेकाधिकार से सम्मानित किया गया है "यह तय करने के लिए कि किस अदालत के समक्ष कार्यवाही शुरू की जाएगी। इसके अलावा, धारा 125 में एक संयोजन आवश्यकता है जो अभिव्यक्ति" और, यदि वह अधिकारी निर्णय लेता है कि उन्हें कोर्ट-मार्शल के सामने स्थापित किया जाना चाहिए" द्वारा दिया गया है।

    इस प्रकार, धारा 125 के तहत संयुक्त आवश्यकता यह है कि सक्षम अधिकारी के पास यह निर्णय लेने का विवेक है कि किस अदालत के समक्ष कार्यवाही शुरू की जाएगी और यदि अधिकारी कोर्ट-मार्शल के सामने कार्यवाही शुरू करने के लिए उस विवेक का प्रयोग करता है, तो अधिकारी निर्देश देगा कि आरोपी को सैन्य हिरासत में लिया जाना चाहिए। धारा 125, दूसरे शब्दों में, न केवल यह दर्शाती है कि विवेक का एक तत्व नामित अधिकारी में निहित है, बल्कि यह यह भी मानती है कि नामित अधिकारी को यह तय करना चाहिए था कि कोर्ट-मार्शल द्वारा कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए, जिस स्थिति में कोर्ट-मार्शल होगा।"

    पीठ ने, विशेष रूप से, जोगिंदर सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य को संदर्भित किया। उस मामले में, अपीलकर्ता, जो सेना अधिनियम द्वारा शासित था, ने सहायक सत्र न्यायाधीश द्वारा आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध करने के लिए अपने मुकदमे और दोषसिद्धि की वैधता को चुनौती दी। पीठ ने इस प्रकार नोट किया:

    "अदालत ने स्पष्ट किया कि धारा 125 और 126 ने एक अपराध के संबंध में सामान्य आपराधिक अदालतों और कोर्ट-मार्शल के बीच अधिकार क्षेत्र के संघर्ष से बचने के लिए प्रावधान किए हैं, जिसमें आपराधिक अदालत और कोर्ट-मार्शल दोनों द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि धारा 125, पहली बार में, सक्षम अधिकारी के विवेक पर छोड़ देती है और यह केवल तभी होता है जब वह अपने विवेक का प्रयोग करता है और निर्णय लेता है कि कार्यवाही कोर्ट-मार्शल के सामने शुरू की जानी चाहिए जो कि धारा 126 लागू होगी। नामित अधिकारी कोर्ट मार्शल के सामने कार्यवाही शुरू करने के लिए इस विवेक का प्रयोग नहीं करता है, सेना अधिनियम सामान्य आपराधिक अदालत द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा"

    "जोगिंदर सिंह (सुप्रा) में इसलिए कोर्ट ने नोट किया कि नियम 4 के तहत सक्षम अधिकारी को लिखित नोटिस का अभाव अनावश्यक था, जहां सक्षम सैन्य अधिकारियों ने अपीलकर्ता के खिलाफ कथित अपराध की प्रकृति के बारे में जानकर उसे सैन्य हिरासत से रिहा कर दिया और उसे सिविल अधिकारियों को सौंप दिया।ऐसी स्थिति में, यह माना गया कि मजिस्ट्रेट का इस आधार पर कार्यवाही करना उचित था कि सैन्य अधिकारियों ने फैसला किया था कि अपीलकर्ता पर कोर्ट-मार्शल द्वारा मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं है और उस पर साधारण आपराधिक अदालत द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है।"

    अदालत ने कहा कि, इस मामले में, जांच पूरी होने से पहले और बाद की घटनाओं का पूरा क्रम एक स्पष्ट संकेत देता है कि कमांडिंग ऑफिसर ने एक सचेत निर्णय लिया कि जांच और ट्रायल सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार आयोजित किया जाना चाहिए।

    ये थीं परिस्थितियां: (i) सेना द्वारा आरोपी को पुलिस की हिरासत में सौंपना; (ii) जांच अधिकारी की मांगों को पूरा करने में कमांडिंग ऑफिसर, कर्नल आरआर नायर का सहयोग; (iii) सीआरपीसी की धारा 164 के तहत शिकायतकर्ता के बयान की रिकॉर्डिंग; (iv) आपराधिक ट्रायल के दौरान कमांडिंग ऑफिसर के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग, जिससे एक स्पष्ट मंशा का संकेत मिलता है कि ट्रायल सामान्य आपराधिक अदालत के अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में आगे बढ़ेगा। अदालत ने कहा,

    वर्तमान मामले में,सत्र न्यायालय के साथ स्पष्ट सहयोग के साथ सामान्य आपराधिक अदालत के अधिकार क्षेत्र की स्पष्ट स्वीकृति है।

    अदालत ने अपील की अनुमति देते हुए कहा, "सत्र न्यायाधीश सक्षम थे और धारणा या अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में कोई त्रुटि नहीं थी। हाईकोर्ट के निर्णय का परिणाम सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्पष्ट होने के बावजूद सेना के अधिकारियों पर कोर्ट-मार्शल आयोजित करने के लिए एक दायित्व थोपना है।"

    मामले का विवरण:

    केस : सिक्किम राज्य बनाम जसबीर सिंह

    केस नंबर: 2022 की सीआरए 85 | 1 फरवरी 2022

    पीठ: जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत

    उपस्थिति: अपीलकर्ता राज्य के लिए एडवोकेट जनरल विवेक कोहली, भारत संघ के लिए एएसजी अमन लेखी, प्रतिवादी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कुमार डे

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