1980 के दशक से आपराधिक अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित; दोषियों को 16 साल की सजा के बाद भी जमानत का इंतजार: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'परेशान करने वाली स्थिति'
LiveLaw News Network
30 March 2022 1:51 PM IST
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के समक्ष मामले की स्थिति को "परेशान करने वाला" करार दिया, जो कि 16 साल से अधिक की कैद और आपराधिक पीठ की अनुपलब्धता के कारण दोषियों की जमानत याचिकाएं पिछले 25 दिनों से सुनवाई के लिए लंबित पड़ी हैं।
न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने यह टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस दोषी को जमानत देने से इनकार करने के एक आपराधिक अपील पर विचार करते हुए की, जो 12 साल से अधिक समय से कैंद में था।
कोर्ट ने कहा कि 1980 के दशक की आपराधिक अपीलों की सुनवाई सामान्य तरीके से हाईकोर्ट कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा,
"एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या वर्ष 2012 की एक आपराधिक अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, जहां सामान्य प्रक्रिया में आपराधिक अपीलों की सुनवाई 1980 के दशक में की जा रही है और अपीलकर्ता को 12 साल की वास्तविक कैद से गुजरना अभी भी जमानत से वंचित किया जाना है!"
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि 16 साल से अधिक समय से चल रहे कारावास के ऐसे मामले लखनऊ बेंच के समक्ष जमानत देने के लिए विचाराधीन हैं और पिछले 25 दिनों से इन मामलों की सुनवाई के लिए कोई आपराधिक पीठ उपलब्ध नहीं है।
इस प्रकार याचिकाकर्ता के वकील द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के अनुसार बेंच ने लखनऊ बेंच के रजिस्ट्रार को बेंच की अनुपलब्धता की स्थिति के साथ-साथ 14 साल से अधिक और 10 साल से अधिक समय तक हिरासत में रहे दोषियों के जमानत आवेदनों की संख्या की पेंडेंसी के संबंध में 4 सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा,
"यह एक परेशान करने वाली स्थिति है और इसलिए कि हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ बेंच के समक्ष लंबित जमानत मामलों के मुद्दे के साथ जब्त कर लिए गए हैं और सौदा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (Crl.Apple No.308/2022) दिनांक 25 फरवरी, 2022 में इस दिशा में निर्देश भी जारी किए हैं।"
उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति एसके कौल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लंबे समय से लंबित आपराधिक अपीलों के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए उन लोगों के लिए सूची तैयार करने का निर्देश दिया, जिन्होंने 14 साल से अधिक समय से जेल में हैं और बार-बार अपराधी नहीं हैं और उन लोगों के लिए जहां अभियुक्तों ने अपराध किया है। जिसने पहले से ही 10 साल से अधिक समय की सजा काट ली है और उन्हें एक बार में जमानत दी जा सकती है।
शुक्रवार को जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने उन 12 दोषियों को भी जमानत दी, जो 14 साल से अधिक समय तक जेल में रहे और उनकी जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष लंबित थी।
केस का शीर्षक: सुलेमान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य| आपराधिक अपील संख्या 491/2022
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