निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जागरूकता पैदा करें, दोषियों को अपील करने के अधिकार के बारे में सूचित करें: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा-निर्देश

LiveLaw News Network

24 Oct 2024 10:13 AM IST

  • निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जागरूकता पैदा करें, दोषियों को अपील करने के अधिकार के बारे में सूचित करें: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा-निर्देश

    दोषी कैदियों के कानूनी सहायता के अधिकार की पुष्टि करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने जागरूकता के पहलू पर कई दिशा-निर्देश पारित किए हैं। यह माना गया है कि कानूनी सहायता तंत्र के कामकाज की सफलता में, "जागरूकता महत्वपूर्ण है।"

    एक मजबूत तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है और इसे समय-समय पर अपडेट किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रचारित विभिन्न लाभकारी योजनाएं "देश के कोने-कोने" तक पहुंचे।

    जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा:

    "किसी भी कानूनी सेवा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जरूरतमंदों तक इसकी जागरूकता फैलाना है। नालसा की स्टेटस रिपोर्ट से पता चलता है कि दोषियों को मुफ्त कानूनी सेवाओं की उपलब्धता, अपील/एसएलपी दाखिल करने के अधिकार की उपलब्धता और इसे दाखिल करने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया गया था। यह अनुच्छेद 21 की गारंटी देता है और उसे प्रभावी बनाता है, क्योंकि हिरासत में लिए गए दोषी के लिए भी, जो बाहरी दुनिया से लगभग असंबद्ध है, अपील के अधिकार के अस्तित्व और मुफ्त कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उपलब्ध सुविधा की प्रकृति में उसके अधिकारों के बारे में सकारात्मक रूप से जागरूक किया जाता है।

    " जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राज्य की स्थानीय भाषाओं सहित पर्याप्त साहित्य और उचित प्रचार-प्रसार के तरीके शुरू किए जाने चाहिए ताकि न्याय के उपभोक्ता जिनके लिए योजनाएं तैयार की गई हैं, वे इसका सर्वोत्तम उपयोग कर सकें।

    इस संबंध में, न्यायालय ने निर्देश दिया है:

    1. पुलिस स्टेशनों, डाकघरों, बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर प्रमुख स्थानों पर संपर्क के लिए पता और निकटतम कानूनी सहायता कार्यालय के फोन नंबर वाले बोर्ड प्रदर्शित किए जाने चाहिए। यह स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में किया जाना चाहिए।

    2. रेडियो/ऑल इंडिया रेडियो/दूरदर्शन के माध्यम से स्थानीय भाषा में प्रचार अभियान चलाए जाएं। यह डिजिटलीकरण प्रक्रिया के माध्यम से किए गए प्रचार उपायों के अतिरिक्त होगा - जैसे वेबसाइटों की मेजबानी और जहां भी स्वीकार्य हो, कानूनी सेवा प्राधिकरण के लैंडिंग पेज पर उनका प्रमुख उल्लेख।

    3. कानूनी सहायता योजनाओं के अस्तित्व के बारे में पूरी जागरूकता पैदा करने के लिए, प्रचार अभियानों में ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटकों के आयोजन सहित ऐसे अन्य रचनात्मक उपाय शामिल हो सकते हैं ताकि गरीब ग्रामीण जनता कानूनी सहायता योजना के माध्यम से उपलब्ध सुविधा को समझ सके। नागरिकों के सामान्य जीवन को बाधित किए बिना इन्हें चलाया जाना चाहिए। इसके अलावा, ये उपाय न केवल अभियुक्तों को कानूनी सहायता के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे बल्कि पीड़ितों और उन लोगों के लिए भी जागरूकता पैदा करेंगे जिनके नागरिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया।

    अन्य निर्देशों में शामिल हैं:

    1. कानूनी सेवा प्राधिकरण समय-समय पर अंडरट्रायल रिव्यू कमेटी [यूटीआरसी] के लिए एसओपी-2022 की समीक्षा और अपडेट करेंगे।

    2. यूटीआरसी द्वारा पहचाने गए व्यक्तियों की कुल संख्या और रिहाई के लिए अनुशंसित व्यक्तियों की संख्या के बीच भारी अंतर पर गौर किया जाना चाहिए और पर्याप्त सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। इसी तरह, रिहाई के लिए अनुशंसित कैदियों की संख्या और दायर जमानत आवेदनों की संख्या के बीच अंतर पर विशेष रूप से नालसा/एसएलएसए/डीएलएसए द्वारा गौर किया जाना चाहिए और पर्याप्त सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए।

    3. नालसा द्वारा ट्रायल-पूर्व सहायता के लिए स्थापित "गिरफ्तारी-पूर्व, गिरफ्तारी और रिमांड चरण ढांचे पर न्याय तक शीघ्र पहुंच" का परिश्रमपूर्वक पालन किया जाना चाहिए और ढांचे के तहत किए गए कार्यों की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।

    4. विभिन्न स्तरों पर कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा उन दोषियों के साथ समय-समय पर बातचीत की जानी चाहिए जिन्होंने अपील नहीं की है और दोषियों को मुफ्त कानूनी सहायता के उनके अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

    5. जेल विजिटिंग वकीलों (जेवीएल) और पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) के साथ समय-समय पर बातचीत की जानी चाहिए। यह उनके ज्ञान को अपडेट करने को सुनिश्चित करता है ताकि पूरी प्रणाली कुशलतापूर्वक काम कर सके।

    6. मुकदमेबाजी से पहले सहायता में शामिल वकीलों और कानूनी सहायता बचाव परामर्शदाता सेट-अप से जुड़े वकीलों की सतत शिक्षा के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मुकदमेबाजी से पहले सहायता चरण में शामिल वकीलों और कानूनी बचाव परामर्शदाता सेट-अप से जुड़े लोगों के लिए पर्याप्त कानूनी पुस्तकें और ऑनलाइन पुस्तकालयों तक पहुंच उपलब्ध हो।

    7. यदि पहले से रिपोर्ट नहीं की गई है, तो डीएलएसए द्वारा एसएलएसए को और एसएलएसए द्वारा नालसा को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। नालसा को पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाना चाहिए, जिससे केंद्रीय स्तर पर नालसा एक बटन के क्लिक पर नियमित आधार पर एसएलएसए और डीएलएसए द्वारा किए गए अपडेट का विवरण प्राप्त कर सके।

    8. भारत संघ और राज्य सरकारें उनके द्वारा किए गए उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर कानूनी सेवा प्राधिकरणों को अपना सहयोग और सहायता प्रदान करना जारी रखेंगी।

    कार्यवाही कैसे शुरू हुई?

    सभी कार्यवाही करीमन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य से शुरू हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक एसएलपी पर सुनवाई करते हुए पाया कि याचिकाकर्ता आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और उसने लगभग 7 साल की देरी के बाद सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति से संपर्क किया था। देरी की माफी के लिए आवेदन में याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे जेल में कोई मार्गदर्शन नहीं मिला है कि वह विधिक सेवा समिति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। 22 अप्रैल, 2024 को, हालांकि कोर्ट ने उसकी सजा को 17 साल की सजा के बजाय 7 साल की सजा में बदल दिया, लेकिन कोर्ट ने दोषियों को कानूनी सहायता के उनके अधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया।

    केस: सुहास चकमा बनाम भारत संघ और अन्य। डब्लयूपी (सी) संख्या 1082/2020

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