[COVID स्वत: संज्ञान मामला ] " राष्ट्रीय संकट में मूकदर्शक नहीं बन सकते, हमारा इरादा हाईकोर्ट के हाथ बांधना नहीं " : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
27 April 2021 2:32 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि COVID मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई स्वत: संज्ञान कार्यवाही का उद्देश्य उच्च न्यायालयों को हटाना या उच्च न्यायालयों से सुनवाई को अपने पास लेना नहीं है।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने स्पष्ट किया,
"इस कार्यवाही का उद्देश्य उच्च न्यायालयों को हटाना या उच्च न्यायालयों से उन मामलों को लेना नहीं है, जो वो कर रहे हैं। उच्च न्यायालय एक बेहतर स्थिति में हैं कि वे यह देख सकें कि उनकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर क्या चल रहा है।"
कोर्ट ने कहा,
"राष्ट्रीय संकट के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय एक मूक दर्शक नहीं हो सकता। सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका प्रशंसा की प्रकृति की है। जो मुद्दे राज्य की सीमाओं को पार करते हैं, वही ये अदालत देखेगी और इस तरह अनुच्छेद 32 क्षेत्राधिकार माना गया है।"
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने ये टिप्पणी की, जो COVID 19 से लड़ने के लिए ऑक्सीजन, दवाओं, टीकों की आपूर्ति के संबंध में इसके द्वारा लिए गए स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 32 के तहत क्षेत्राधिकार में स्वत: संज्ञान लेने वाली शीर्ष अदालत का उद्देश्य विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा महामारी से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए की गई सुनवाई की प्रक्रिया को दबाने या प्रतिस्थापित करने का नहीं है।
बेंच ने कहा है,
"उच्च न्यायालय सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रत्येक राज्यों में जमीनी हकीकत का आकलन करने और नागरिकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के लिए लचीले समाधान खोजने के लिए हैं। इसके अलावा, हम उच्च न्यायालयों में हस्तक्षेप का कोई कारण या औचित्य नहीं देखते हैं।"
बेंच ने आगे कहा कि कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर हस्तक्षेप करने के लिए आवश्यकता अभी भी है, क्योंकि राज्यों के बीच समन्वय से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं।
बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप को सही परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। कुछ मुद्दे हैं जो क्षेत्रीय सीमाओं को पार करते हैं।
पीठ ने कहा,
"राष्ट्रीय संकट के समय, सर्वोच्च न्यायालय मूकदर्शक नहीं बन सकता है।"
बेंच ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के लिए एक पूरक भूमिका निभा रहा है, और अगर उन्हें क्षेत्रीय सीमाओं के कारण किसी मुद्दे से निपटने में कोई कठिनाई होती है, तो शीर्ष न्यायालय मदद करेगा।
बेंच ने अवलोकन किया,
"यह उस भावना में है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र में स्वत: संज्ञान लिया है। इसलिए, हम स्पष्ट करते हैं कि मुद्दों से निपटने से उच्च न्यायालयों को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता नहीं है।"
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने COVID के दौरान आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के वितरण में लिए गए स्वत: संज्ञान मामले पर विचार किया था।
पीठ ने ऑक्सीजन की आपूर्ति, आवश्यक दवाओं, वैक्सीन मूल्य निर्धारण के मुद्दों पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।
देश में कम से कम 11 उच्च न्यायालय अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में COVID प्रबंधन से संबंधित मुद्दों से निपट रहे हैं।
पृष्ठभूमि
23 अप्रैल को तत्कालीन सीजेआई एसए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने इस स्वत: संज्ञान केस को लेने का फैसला किया।
बेंच ने COVID से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों पर अवलोकन किया था,
"लोगों के एक निश्चित समूह को सेवाओं को गति देने और संसाधनों की उपलब्धता को प्राथमिकता देने का कुछ अन्य समूहों को धीमा करने का प्रभाव हो सकता है चाहे समूह स्थानीय हों, क्षेत्रीय हों या अन्यथा "
पीठ ने तब केंद्र, राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों के समक्ष पक्षकारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि सुप्रीम कोर्ट को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति, आवश्यक दवाओं की आपूर्ति, टीकों की आपूर्ति और लॉकडाउन की घोषणाजैसे मुद्दों पर एक समान आदेश क्यों नहीं पारित करना चाहिए।
इसकी कानूनी समुदाय से व्यापक आलोचना की गई क्योंकि यह माना गया था कि सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों से मामलों को लेने की कोशिश कर रहा था, जो अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर इन मुद्दों से निपटने के लिए तत्काल आदेश पारित कर रहे थे।
कई वरिष्ठ वकीलों ने भारत के लिए अटॉर्नी जनरल की सहायता लेने के बजाय मामले में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को एमिक्स क्यूरी नियुक्त करने के पीठ के फैसले की आलोचना की। यह भी बताया गया कि साल्वे भारत में वर्तमान समस्याओं को समझने की स्थिति में नहीं हो सकते क्योंकि वह लंदन के निवासी है।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मामले में एक आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया कि उच्च न्यायालयों को मामलों को सुनने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि वे स्थानीय मुद्दों से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त हैं।
अगले दिन, साल्वे ने पीठ से अनुरोध किया कि वह मामले में मुक्त कर दे, यह कहते हुए कि वह आलोचना से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते थे कि इस मामले को इस छाया के तहत सुना जाए कि उनकी नियुक्ति स्कूल के दिनों में सीजेआई बोबडे के साथ उनकी लंबी दोस्ती पर आधारित है।
पीठ ने वरिष्ठ वकीलों द्वारा आलोचना पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि इस मामले को आगे बढ़ाने से उच्च न्यायालयों को रोकने का कोई इरादा नहीं है।
पीठ ने कहा कि आलोचना आधारहीन धारणाओं पर आधारित थी क्योंकि इस आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसने उच्च न्यायालयों को मुद्दों से निपटने से रोका हो।