COVID-19 : ईरान में फंसे 850 तीर्थयात्रियों को निकालने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया 

LiveLaw News Network

27 March 2020 9:12 AM GMT

  • COVID-19 : ईरान में फंसे 850 तीर्थयात्रियों को निकालने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया 

    सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया भर में COVID-19 महामारी के चलते स्वास्थ्य आपातकाल के बीच,ईरान के क्यूम में फंसे लगभग 850 भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए केंद्र से निर्देश मांगने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने शुक्रवार को उपरोक्त मामले में केंद्र और सॉलिसिटर जनरल को नोटिस जारी किया, जिस पर " Vidyo" ऐप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई थी।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि तीर्थयात्रियों के रूप में ईरान जाने वाले 250 से अधिक लोग "ज्यादातर गरीब वित्तीय पृष्ठभूमि से हैं" और उन्हें इस महीने की शुरुआत में घर लौटना था लेकिन महामारी के चलते वो अपनी यात्रा से लौट नहीं सके।

    "उक्त व्यक्तियों ने दिसंबर 2019 से शुरू होने वाली अलग-अलग तारीखों पर अपनी यात्रा शुरू की। यात्रा तीन महीने की अवधि के लिए निर्धारित थी और तीर्थयात्रियों का 26 फरवरी से शुरू होने वाली कई तारीखों पर लौटने का कार्यक्रम था। याचिकाकर्ता के रिश्तेदार 6 मार्च को लौटने वाले थे।

    याचिका में कहा गया है, "ऐसे समय तक ऐसे तीर्थयात्रियों को उचित स्वास्थ्य / चिकित्सा सुविधाएं और उचित आवास प्रदान करने के लिए एक वैकल्पिक प्रार्थना है जब तक उत्तरदाता उन्हें भारत में सुरक्षित रूप से बाहर निकालने की स्थिति में ना हों।"

    फंसे हुए नागरिकों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए, यह कहा गया कि "अधिकांश तीर्थयात्रियों के पास धन खत्म हो चुका है और वो स्थानीय लोगों के परोपकार पर निर्भर हैं।"

    याचिकाकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार SoS वीडियो और संदेश भेजते रहे हैं लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली है।

    यह भी तर्क दिया गया कि 200 से अधिक फंसे हुए तीर्थयात्रियों को 4-5 के समूहों में होटल के कमरों में समायोजित किया गया है, जो "एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है और ऐसे तीर्थयात्रियों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। " आगे कहा गया है कि ये ब्ल्यूएचओ के साथ-साथ अन्य स्वास्थ्य संगठनों द्वारा निर्धारित मानकों का व्यापक उल्लंघन है।

    चीन, इटली और ईरान में तीर्थयात्रियों को निकालने के उपायों के संबंध में केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए, याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि फंसे हुए नागरिक फिलहाल उचित स्वास्थ्य देखभाल या निकासी के उपाय प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं।

    Next Story