कोविड से हुई मौतें : सुप्रीम कोर्ट ने पारसी समूह की धार्मिक प्रथाओं के अनुसार अंतिम संस्कार की अनुमति की याचिका पर नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

7 Dec 2021 4:57 AM GMT

  • कोविड से हुई मौतें : सुप्रीम कोर्ट ने पारसी समूह की धार्मिक प्रथाओं के अनुसार अंतिम संस्कार की अनुमति की याचिका पर नोटिस जारी किया

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सूरत पारसी पंचायत बोर्ड की एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उसे और उसके सदस्यों को उनकी धार्मिक प्रथाओं के अनुसार कोविड 19 के कारण मरने वाले अपने सदस्यों के डोखमास में दोखमेनाशिनी / अंतिम संस्कार करने की अनुमति देने का निर्देश मांगा गया है जो संविधान द्वारा विधिवत संरक्षित है।

    जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ गुजरात उच्च न्यायालय के जुलाई के फैसले के खिलाफ एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याणमंत्रालय द्वारा जारी शव प्रबंधन पर 2020 में जारी कोविड -19 दिशानिर्देशों को संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 25, 26 और 29 के विपरीत घोषित करने के लिए याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया था।।

    उच्च न्यायालय ने कहा था,

    "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को श्मशान या दफन द्वारा शवों के निपटान के लिए व्यापक जनहित में, कोविड -19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। पारसी, विशेष रूप से जब देश के सभी हिस्सों में शवों के निपटान के ऐसे साधन प्रचलन में हैं और जब यह पारसियों द्वारा अपनाई जा रही धार्मिक प्रथाओं के लिए घृणापूर्ण और धर्म विरोधी नहीं है।"

    याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने दिशानिर्देश जारी किए, अर्थात् "कोविड -19 दिशानिर्देश शव प्रबंधन ", जिसके तहत जिनकी कोविड -19 के कारण मृत्यु हो गई, उनके मृत शरीर के निपटान के लिए दो तरीके यानी श्मशान या दफन की पहचान की गई है।

    याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उक्त दिशानिर्देश शवों के अंतिम संस्कार/निपटान के अन्य तरीकों पर पूरी तरह से चुप हैं और अन्य समुदायों की अन्य धार्मिक प्रथाओं की अनदेखी कर रहे हैं। तदनुसार, प्रतिवादी अधिकारी पारसी समुदाय को पारसी के अंतिम संस्कार के अपने धार्मिक और प्रथागत जनादेश का पालन करने की अनुमति नहीं देते हैं, जिनकी मृत्यु कोविड -19 महामारी के कारण हुई है। "दोखमेनाशिनी" की धार्मिक प्रथाओं के संबंध में, यह कहा गया है कि भारत भर के पारसियों ने कई शताब्दियों से "दोखमेनाशिनी" का अभ्यास किया है, जिसमें शव को "कुआं/टॉवर ऑफ साइलेंस" नामक संरचना में ऊंचाई पर रखा जाता है जिन्हें गिद्धों द्वारा खाया जाता है और सूर्य के संपर्क में आने वाले अवशेषों को क्षत- विक्षत किया जाता है।

    कुआं एक सुनसान जगह पर स्थित है और " नाशेशालर" के लिए सुलभ होता है, जो शव को संभालते हैं और उसे कुएं में रखते हैं। अधिकांश पारसी अपने धार्मिक विश्वास का पालन करते हुए अपने शवों के अंतिम निपटान के लिए दोखमेनाशिनी को पसंद करते हैं, हालांकि, शवों के प्रबंधन के लिए कोविड -19 दिशानिर्देशों के कारण, पारसियों को उनकी धार्मिक आस्था के अनुसार उनके अंतिम संस्कार दोखमेनाशिनी करने की अनुमति नहीं है।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरीमन ने पीठ से कहा,

    "पारसियों में नाशेशालर हैं, जो पेशेवर लाश ढोने वाले हैं। लेकिन दिशानिर्देशों में दाह संस्कार और दफन के जरिए शवों के निपटान के अलावा किसी अन्य तरीके का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 21 न केवल जीवित लोगों के लिए बल्कि मृत्यु के बाद के लिए भी है ... अब, वायरस का एक नया प्रकार है। यह एक जीवित मुद्दा है।"

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

    "शव ढोने वालों के स्वास्थ्य के पहलू पर विचार करते हुए अनुष्ठान के कुछ हिस्से को संशोधित करना पड़ सकता है ... दाउदी बोहरा समुदाय में दफनाने के मुद्दे के संबंध में, निर्णय दफन और अनुष्ठान के इतिहास का पता लगाता है और कैसे, अनादि काल से, वही एक विश्वास का सार रहा है "

    इसके बाद पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया।

    उच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थना इस प्रकार थी-

    (ए) एक उचित आदेश, निर्देश और / या प्राधिकरण को निर्देश देते हुए इस याचिका को स्वीकार करें और अनुमति दें कि याचिकाकर्ता और उसके सदस्यों को इसके सदस्य के डोखमास में दोखमेनाशीनी / अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी जाए, जिसकी कोविड 19 के कारण मृत्यु हो गई हो। उनकी धार्मिक प्रथाएं जो भारत के संविधान द्वारा विधिवत संरक्षित हैं

    (बी) कृपया घोषित करें कि दिशानिर्देश पारसियों को उनके किसी भी सदस्य का उनके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार करने के लिए प्रतिबंधित नहीं करते हैं, जिनकी कोविड 19 के कारण मृत्यु हो गई है।

    (सी) यदि दिशा-निर्देशों की व्याख्या, पारसियों को उनके धर्म के अनुसार अगर सदस्य की मृत्यु कोविड 19 के कारण हुई है, अंतिम संस्कार करने से रोकने के लिए की जाती है,तो दिशानिर्देशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 25, 26 , और 29 के विपरीत घोषित करें।

    (डी) वर्तमान याचिका के लंबित रहने और अंतिम सुनवाई तक प्रतिवादियों, उनके अधिकारियों, कर्मियों और एजेंटों को याचिकाकर्ताओं और उनके सदस्यों को उनके किसी भी सदस्य की कोविड 19 के कारण मृत्यु होने के संबंध मेंमौलिक अधिकारों के प्रयोग में बाधा उत्पन्न करने से रोका जाना चाहिए, यहां तक ​​​​कि दोखमास में दोखमेनाशिनी / अंतिम संस्कार करने के लिए भी।

    उच्च न्यायालय ने कहा,

    "शुरुआत में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा 15.3.2020 को, जारी किए गए शव प्रबंधन पर कोविड -19 दिशानिर्देशों को मई 2021 में दाखिल याचिका में अवैध घोषित करने के लिए न्यायालय की अनुमति की मांग की है। जब कोविड -19 की गंभीरता काफी हद तक कम हो गई है, जब याचिका पर सुनवाई हो रही थी तो रेखा सीधी हो चुकी थी। चूंकि अदालत की राय थी कि याचिका में उठाया गया मुद्दा अकादमिक हो गया है, पांड्या से अदालत ने विशेष रूप से पूछा था कि कोविड -19 के कारण कितने पारसी मौत के बिस्तर पर थे, जिनके आक्षेपित दिशानिर्देशों के कारण अपने दोखमेनाशिनी अभ्यास से वंचित होने की संभावना है, हालांकि, पांड्या न्यायालय के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ रहे। यह कानून का सुस्थापित प्रस्ताव है कि उच्च न्यायालय किसी मुद्दे पर तब तक निर्णय नहीं लेता जब तक कि वह कोई जीवित मुद्दा न हो। यदि कोई मुद्दा विशुद्ध रूप से अकादमिक हो गया है, तो न्यायालय इसे तय करने में खुद को शामिल नहीं करेगा।"

    अपने फैसले में, उच्च न्यायालय ने आगे कहा,

    "इस तथ्य के अलावा कि याचिका में उठाया गया मुद्दा अकादमिक हो गया है, याचिका के गुण-दोष में भी कोई सार नहीं है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र शवों के प्रबंधन पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, ताकि आगे प्रसार या कोविड से संबंधित संक्रमण को रोका जा सके।देश में व्याप्त असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए व्यापक जनहित में जारी इस तरह के दिशा-निर्देश व्यक्तिगत हित पर और साथ ही समुदाय के एक विशेष वर्ग की धार्मिक आस्था और विश्वास पर प्राथमिकता देते हैं।

    राज्य की सुरक्षा और कल्याण सर्वोच्च कानून है जैसा कि कानूनी कहावत में समझा जाता है -

    "सैलस पॉपुली सुप्रीम लेक्स"। यहां तक ​​​​कि मौलिक अधिकार भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धर्म को मानने, अभ्यास करने या प्रचार करने और धार्मिक मामलों के प्रबंधन सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधिकार के अधीन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कोविड -19 महामारी के बीच वार्षिक कांवड़ यात्रा आयोजित करने से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले में दिनांक 16.7.2021 के आदेश में कहा है कि 'भारत के नागरिकों का स्वास्थ्य और उनका "जीने" का अधिकार सर्वोपरि है। अन्य सभी भावनाएं, भले ही धार्मिक हों, इस सबसे बुनियादी मौलिक अधिकार के अधीन हैं'..."

    केस: सूरत पारसी पंचायत बोर्ड बनाम भारत संघ

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