COVID 19 : सुप्रीम कोर्ट ने वायरस फैलने की चेतावनी के मद्देनज़र एहतियात के तौर पर उपाय जारी किए

LiveLaw News Network

14 March 2020 12:32 PM GMT

  • COVID 19 : सुप्रीम कोर्ट ने वायरस फैलने की चेतावनी के मद्देनज़र एहतियात के तौर पर उपाय जारी किए

    भारत सरकार द्वारा नोवेल कोरोनोवायरस (COVID19) संक्रमण के फैलने बचने के लिए सामूहिक सभा/भीड़ एकत्रित होने पर जारी की गई चेतावनी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित एहतियात के तौर पर उपाय जारी किए हैं।

    1. विभागीय कैंटीन सहित सभी कैफेटेरिया को अगले आदेश तक बंद रहने की सलाह दी जा रही है। सभी कर्मचारी सदस्य इस संबंध में अपनी व्यवस्था करेंगे।

    2. सभी स्टाफ सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे खुद को किसी भी वायरस के संपर्क में आने से बचाने के लिए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।

    3. सभी स्टाफ सदस्यों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग आवश्यक हो सकता है और यादि किसी व्यक्ति के शरीर क्स्स तापमान अधिक पाया गया तो उसे प्रवेश से वंचित किया जाएगा और आगे, वे समय-समय पर भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित SOP के अधीन हो सकते हैं।

    4. ऐसे सभी कर्मचारी सदस्य जो पास प्रभावित क्षेत्रों / देशों की यात्रा कर चुके हैं, जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है, या जिन्हें बुखार, खांसी, नाक बहना या सांस लेने में कठिनाई के लक्षण हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपनी ड्यूटी करने से खुद को बचाएं और यदि ऐसा है तो छुट्टी ले सकते हैं।

    5. सभी कर्मचारी सदस्य सुप्रीम कोर्ट परिसर में किसी विशेष स्थान पर भीड़ नहीं लगाने के लिए प्रभावित होते हैं, सिवाय इसके कि जहां उनकी आधिकारिक रूप से उपस्थिति आवश्यक हो।




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