सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के लिए विज्ञापन और वैकल्पिक काम की अनुमति देने की याचिका पर BCI को नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

14 July 2020 10:08 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के लिए विज्ञापन और वैकल्पिक काम की अनुमति देने की याचिका पर BCI को नोटिस जारी किया

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को मार्च 2021 तक वकीलों के लिए विज्ञापनों के उपयोग की अनुमति देने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें सार्वजनिक लिस्टिंग की अनुमति मांगी गई ताकि महामारी की स्थिति में वकील अन्य पैरा-लीगल कामों द्वारा अपनी आजीविका और जीविका के वैकल्पिक साधनों को अर्जित कर सकें।

    मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एन सुभाष रेड्डी और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया और 2 सप्ताह में जवाब देने को कहा है।

    नित्या लॉ सोसाइटी के नाम से एक गैर सरकारी संगठन के महासचिव की क्षमता के अनुसार, आयकर विभाग के एक वकील और वरिष्ठ स्थायी वकील, चरणजीत चंद्रपाल द्वारा ये जनहित याचिका दायर की गई है।

    याचिका में कहा गया है कि

    " वकीलों को समायोजित करने के लिए मौजूदा नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है जो मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग से हैं और खुद की देखरेख करने में असमर्थ हैं।"

    ऐसी स्थितियों में अधिवक्ताओं के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए, यदि निर्वाह करने के लिए कमाने का एक विकल्प प्रभावित होता है, तो वे दूसरे विकल्प की तलाश कर सकते हैं और जो उनके रास्ते में आए, उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। हालांकि, अगर कोई वकील अपनी आय को स्थिर करने के लिए अपने पेशे से बाहर काम करता है, तो अधिवक्ताओं के आचरण को संचालित करने वाले नियम इसे पेशेवर कदाचार के रूप में मानेंगे।

    इस पृष्ठभूमि में, यह आय के नुकसान को उजागर करता है जिसका वकीलों ने महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के दौरान सामना किया है जिसके परिणामस्वरूप आत्महत्या, अवसाद और निर्वाह में असमर्थता की खबरें आई हैं।

    इसलिए, यह दलील दी गई है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों में एक परिपत्र या संशोधन जारी करके या वर्तमान नियमों में शुद्धिपत्र या निलंबन को जारी करने के साथ-साथ अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 49 के तहत संशोधन शुरू किया जाए।

    "बिना किसी काम, चिकित्सा अवसाद के कारण, चिकित्सा शुल्क का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं होने के कारण वकीलों के परिवार के सदस्यों की मृत्यु होने, वकीलों के घरों में घरेलू हिंसा होने के कारण आत्महत्या करने के समाचार आ रहे हैं और इसे व्यापक रूप से इंटरनेट के माध्यम से देखा जा सकता है। यह पूरे भारत में हो रहा है और समय आ गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नियमों में छूट देनी चाहिए। यह पूरे भारत में लागू है और समय आ गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नियमों में छूट देने की अनुमति देनी चाहिए।"

    याचिकाकर्ता का कहना है कि इस अभूतपूर्व संकट में "अभूतपूर्व रूप से 5000 या 3000 प्रति वकील उपलब्ध कराना" दीर्घकालीन समाधान है। एक 35 वर्षीय वकील द्वारा आत्महत्या की हालिया घटना

    बारे में बताते हुए, याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके कई परिचित वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं और यहां तक ​​कि चयनात्मक अभ्यास वाले वरिष्ठ अधिवक्ता भी अदालतों के बंद होने के कारण वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं।

    " खुदकुशी के विचार, डिप्रेशन से पीड़ित, बिना किसी आय के पीड़ित, भुखमरी से पीड़ित और कोई आय नहीं- सभी अदालतों के बंद होने के परिणामस्वरूप अधिवक्ताओं के कई मामले है .... हमारे एनजीओ ने इस सबमिशन की सामग्री का प्रस्ताव रखा। .. यह मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग से संबंधित अधिवक्ताओं के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। वहां का प्रतिनिधित्व हमारे देश भर में लाखों अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभावित हुए हैं। "

    उसी को प्रमाणित करने के लिए, वकीलों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को हल करने के लिए याचिका में सुझाव दिए गए हैं:

    1) बार काउंसिल नियमों के अध्याय III नियम 2 का स्पष्टीकरण कर

    स्लीपिंग डायरेक्टर या स्लीपिंग पार्टनर होने ट की इजाजत ताकि उन्हें "लीगल रिटेनर" और संगठनों में कानूनी सलाहकार के रूप में शामिल किया जा सके क्योंकि इस संबंध में गलत इंप्रेशन हैं।

    2) विज्ञापन और व्हाट्सएप संदेशों के सर्कुलर की अनुमति का उपयोग करने की अनुमति ताकि अधिवक्ताओं को आयकर सहायता, जीएसटी सहायता, सोसाइटी का पंजीकरण, ट्रस्टों को ऑनलाइन फाइलिंग मामलों में सहायता सहित ट्रस्ट काम करने की अनुमति मिल सके।

    3) वर्तमान कोविद स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अधिवक्ताओं को वैकल्पिक साधनों के साथ अपनी आजीविका अर्जित करने की अनुमति देने की आधिकारिक अधिसूचना, साथ-साथ यह भी कि मार्च 2021 के बाद ये जारी नहीं रहेगा। 

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