[COVID-19] : डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को वेतन का भुगतान सुनिश्चित करें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिए

LiveLaw News Network

17 Jun 2020 6:56 AM GMT

  • [COVID-19]  : डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को वेतन का भुगतान सुनिश्चित करें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिए

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को बिना किसी कटौती के वेतन के भुगतान सुनिश्चित करें।

    न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए क्क्वरंटीन सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाएगा, भले ही वे 'उच्च जोखिम जोखिम' की श्रेणी में नहीं आ रहे हों। स्वास्थ्य निदेशालय को गुरुवार तक यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

    पीठ ने यह देखा कि सेंट्रल की अधिसूचना में केवल "उच्च जोखिम जोखिम" के दायरे में आने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए ही क्क्वारंटीन सुविधा दी गई थी।

    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि वेतन का भुगतान न करने पर केंद्र की अधिसूचना के संदर्भ में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडात्मक परिणाम होंगे। एसजी ने पीठ को यह भी बताया कि कई 5-सितारा होटल पहले से ही क्वारंटीन केंद्र के रूप में बदलने के लिए तैयार किए गए हैं।

    याचिकाकर्ता अरुशी जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन ने कोर्ट से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन के भुगतान के मामले में राज्य सरकारों से जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निर्देश पारित करने का आग्रह किया।

    पीठ अनुपालन का जायजा लेने के लिए चार सप्ताह के बाद मामले पर विचार करेगी।

    जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने उदयपुर की वकील अरुशी जैन द्वारा दायर याचिका पर निर्देश पारित किया, जिसमें चिकित्सा कर्मचारी, जो COVID-19 रोगियों के इलाज में शामिल हैं,उनके लिए उपयुक्त आवास और क्वारंटीन सुविधा की मांग की गई है।

    12 जून को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के संदर्भ में परिसर के अधिग्रहण के संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन की दलीलों के आधार पर उचित आवास की स्थापना के लिए बेंच ने याचिकाकर्ताओं को अपने सुझाव / चिंता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपने का निर्देश दिया।। अदालत ने मामले को आज के लिए सूचीबद्ध किया था।

    पिछले महीने, शीर्ष अदालत ने COVID19 रोगियों के इलाज में शामिल चिकित्सा कर्मचारियों के लिए उपयुक्त आवास औरक्वारंटीन सुविधाओं तक पहुंच के मुद्दे पर केंद्र से निर्देश मांगे थे।

    शुक्रवार को पूर्वोक्त शपथ पत्र का हवाला देते हुए, वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन ने कहा कि वह संतोषजनक नहीं है और फ्रंटलाइन HCW व उनके परिवारों के जोखिम को रोकने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देशों / सुझावों की आवश्यकता है।

    "एक विशिष्ट दिशानिर्देश की आवश्यकता है ताकि डॉक्टरों के परिवारों को खतरे में न डाला जाए।" विश्वनाथन ने HCW के संबंध में हलफनामे में प्रदान की गई SoP की विसंगतियों पर प्रकाश डाला।

    उन्होंने प्रस्तुत किया था कि डॉक्टरों और नर्सों के "उच्च जोखिम और कम जोखिम" की श्रेणियां अनुचित हैं और इससे HCW और उनके परिवारों के जोखिम में वृद्धि हुई।

    पीठ ने जवाब देते हुए कहा था कि उन्हें सिर्फ हलफनामा मिला है और कहा कि दो पहलुओं पर विचार करना होगा:

    1. "उच्च जोखिम की इस समस्या को कैसे हल करें (COVID रोगियों को संभालने वाले डॉक्टरों के लिए)।

    2. अपेक्षित मापदंडों वाले डॉक्टरों के आवास के मुद्दे को हल करना " उपरोक्त के प्रकाश में न्यायमूर्ति एसके कौल ने एसजी तुषार मेहता को सूचित किया कि देश सैनिकों (COVID-19 लड़ाई की सीमा पर HCWs का जिक्र) को असंतुष्ट नहीं कर सकता है।

    इस समय, विश्वनाथन ने प्रस्तुत किया कि HCW को वेतन में कटौती के अधीन किया जा रहा है।

    "सरकारी डॉक्टरों को वेतन कटौती के अधीन किया जा रहा है और निजी डॉक्टरों को उचित वेतन नहीं दिया जा रहा है। वे जिस तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं, वह अतिरिक्त खतरा है।" बेंच ने इस सबमिशन पर HCW की चिंताओं को ठीक से नहीं बताने के लिए सरकार को फटकार लगाई थी।

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