[COVID-19 मुआवजा] योग्य दावेदार को मुआवजा न मिलने पर शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर सकते हैं; समिति 4 सप्ताह के भीतर निर्णय ले: सुप्रीम कोर्ट
Brij Nandan
18 July 2022 3:43 PM IST
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को सभी राज्य सरकारों को यह देखने का निर्देश दिया कि पूर्व के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और फैसले के अनुसार, COVID-19 से अपनी जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों / परिवार के सदस्यों को बिना किसी देरी के मुआवजा दी जाए।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मुआवजे का भुगतान न करने या दावे की अस्वीकृति के संबंध में शिकायत करने वाले दावेदार राज्य सरकारों द्वारा गठित शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर सकते हैं।
आगे कहा,
"सभी राज्यों को यह देखने का निर्देश दिया जाता है कि हमारे पहले के फैसले और आदेशों के तहत देय मुआवजे का भुगतान योग्य उम्मीदवारों को बिना समय बर्बाद किए किया जाए। अगर किसी दावेदार को मुआवजा नहीं मिला है। हालांकि वे पात्र हैं, और / या दावे की अस्वीकृति है तो वे संबंधित शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर सकते हैं।"
पीठ याचिकाकर्ता-इन-पर्सन, गौरव बंसल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी कि आंध्र प्रदेश राज्य में चार दावेदारों को मुआवजा नहीं मिला है। राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आर बसंत ने पीठ को सूचित किया कि सुनवाई की तारीख तक इन चारों दावेदारों को मुआवजा दिया गया था।
इस संबंध में, बेंच ने कहा कि दावेदार राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई शिकायत निवारण समितियों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं।
बंसल ने पीठ को अवगत कराया कि उक्त समिति से केवल दावे की अस्वीकृति की शिकायत के साथ ही संपर्क किया जा सकता है।
बेंच ने माना कि दावेदार, अन्यथा पात्र, भुगतान न करने की शिकायतों के साथ उक्त समिति से संपर्क करने में भी सक्षम होना चाहिए।
पीठ ने कहा,
"जिन्हें शिकायत है वे शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर सकते हैं। हम यह स्पष्ट करेंगे कि भुगतान न होने पर भी वे शिकायत निवारण समिति के पास जा सकते हैं।"
इस संबंध में बेंच ने अपने आदेश में दर्ज किया,
"जहां तक गौरव बंसल की शिकायत है कि कुछ व्यक्तियों को अभी भी आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, हम देखते हैं कि अगर किसी को भुगतान न करने और / या दावे की अस्वीकृति के संबंध में कोई शिकायत है तो वे संबंधित शिकायत निवारण समिति से संपर्क करें और जब भी दावेदार समिति से संपर्क करें, संबंधित राज्यों में संबंधित समिति जल्द से जल्द और इस तरह की शिकायत/आवेदन जमा करने की तारीख से 4 सप्ताह की अवधि के भीतर उचित निर्णय लिया जाए।"
केस टाइटल: गौरव बंसल बनाम यूओआई