विशिष्ट अदायगी वाद में न्यायालय स्वतः बयाना राशि की वापसी की राहत नहीं दे सकते, अगर इसके लिए विशेष रूप से प्रार्थना नहीं की गई है : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

15 Dec 2022 1:07 PM IST

  • विशिष्ट अदायगी वाद में न्यायालय स्वतः बयाना राशि की वापसी की राहत नहीं दे सकते, अगर इसके लिए विशेष रूप से प्रार्थना नहीं की गई है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक विशिष्ट अदायगी वाद में न्यायालय स्वतः बयाना राशि की वापसी की राहत नहीं दे सकते हैं यदि इसके लिए विशेष रूप से प्रार्थना नहीं की गई है।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि जब तक कोई वादी विशेष रूप से वाद दायर करने के समय या संशोधन के माध्यम से बयाना राशि की वापसी की मांग नहीं करता है, तब तक उसे ऐसी कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

    इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने, एक विशिष्ट अदायगी वाद में, वादी को अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांत पर बयाना राशि की वसूली का आदेश दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय और हाईकोर्ट ने इस डिक्री को बरकरार रखा। अपील में, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि वादी ने न तो मूल वाद में बयाना राशि की वापसी की राहत के लिए प्रार्थना की थी और न ही बाद के चरण में किसी संशोधन की मांग की थी।

    विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 22 का उल्लेख करते हुए, अदालत ने कहा:

    "एक अनुबध की विशिष्ट अदायगी के लिए वादी न केवल अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए अनुबंध की विशिष्ट अदायगी की मांग करने का हकदार है, बल्कि वह किसी भी बयाना राशि की वापसी सहित वैकल्पिक राहत भी मांग सकता है, बशर्ते कि एक राहत को विशेष रूप से वाद में शामिल किया गया हो। अदालत, हालांकि, वादी को कार्यवाही के बाद के चरण में भी वाद पत्र को संशोधित करने और बयाना धन की वापसी की वैकल्पिक राहत की मांग करने की अनुमति देने के लिए व्यापक न्यायिक विवेक के साथ निहित है। लिटमस टेस्ट ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक एक वादी विशेष रूप से वाद दायर करने के समय या संशोधन के माध्यम से बयाना राशि की वापसी की मांग नहीं करता है, तब तक उसे ऐसी कोई राहत नहीं दी जा सकती है। प्रार्थना खंड बयाना राशि की वापसी की डिक्री के अनुदान के लिए एक अनिवार्य योग्यता है। इस तरह की प्रार्थना के अभाव में, यह स्वीकार करना मुश्किल है कि अदालतें इस तथ्य के बावजूद बयाना राशि की वापसी के लिए स्वतः संज्ञान लेंगी कि क्या एसआरए अधिनियम की धारा 22(2) को निर्देशिका या प्रकृति में अनिवार्य माना जाना है।"

    प्रतिवादी-वादी द्वारा उठाया गया एक अन्य तर्क यह था कि भले ही उसे अनुबंध के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया हो, जब्त की गई राशि प्रकृति में 'दंडात्मक' थी और अनुबंध अधिनियम की धारा 74 द्वारा प्रभावित थी।

    इस संबंध में अदालत ने कहा:

    अदालत ने अपील की अनुमति देते हुए कहा, "अनुबंध अधिनियम की धारा 74 मुख्य रूप से अनुबंध के टूटने पर मुआवजे या नुकसान के अनुदान से संबंधित है और अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में देय इस तरह के मुआवजे या नुकसान की राशि अनुबंध में ही निर्धारित है। दूसरे शब्दों में, सभी अनुबंध के तहत किसी भी पक्ष द्वारा उल्लंघन के कारण भुगतान की जाने वाली पूर्व-अनुमानित राशि अनुबंध अधिनियम की धारा 74 द्वारा कवर की जाती है। ऐसे परिदृश्य में जहां अनुबंध की शर्तें स्पष्ट रूप से 'बयाना राशि की प्रकृति में होने वाली पूर्व-अनुमानित राशि' का तथ्य प्रदान करती हैं। यह साबित करने का दायित्व कि यह 'दंडात्मक' प्रकृति का था, उसकी वापसी की मांग करने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। इस तरह के बोझ का निर्वहन करने में विफलता अनुबंध में निर्धारित किसी भी पूर्वनिर्धारित राशि को 'नुकसान का वास्तविक पूर्व अनुमान' के रूप में माना जाएगा। "

    इसलिए बेंच ने अपील स्वीकार कर ली।

    केस विवरण- देश राज बनाम रोहताश सिंह | 2022 लाइवलॉ (SC) 1026 | सीए 921 | 14 दिसंबर 2022/ 2022 | जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी

    हेडनोट्स

    विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963; धारा 22(2) - जब तक कोई वादी विशेष रूप से वाद दायर करने के समय या संशोधन के माध्यम से बयाना राशि की वापसी की मांग नहीं करता है, तब तक उसे ऐसी कोई राहत नहीं दी जा सकती है। बयाना राशि की वापसी की डिक्री प्रदान करने के लिए प्रार्थना खंड एक अनिवार्य शर्त है। (पैरा 31)

    भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872; धारा 74 - अनुबंध के तहत किसी भी पक्ष द्वारा उल्लंघन के कारण भुगतान करने के लिए निर्दिष्ट सभी पूर्व अनुमानित राशि अनुबंध अधिनियम की धारा 74 द्वारा कवर की जाती है - ऐसे परिदृश्य में जहां अनुबंध की शर्तें स्पष्ट रूप से 'बयाना धन' की प्रकृति की पूर्व अनुमान राशि के तथ्य को प्रदान करती हैं, यह साबित करने का दायित्व कि यह 'दंडात्मक' प्रकृति का है, पूरी तरह से उसकी वापसी की मांग करने वाले पक्ष पर है। इस तरह के बोझ का निर्वहन करने में विफलता अनुबंध में निर्धारित किसी भी पूर्व अनुमानित राशि को 'नुकसान का वास्तविक पूर्व अनुमान' के रूप में माना जाएगा - फतेह चंद बनाम बालकिशन दास (1964) 1 SCR 515, कैलाश नाथ एसोसिएट्स बनाम डीडीए (2015) 4 SCC 136, सतीश बत्रा बनाम सुधीर रावल (2013) 1 SCC 345 और ओएनजीसी लिमिटेड बनाम सॉ पाइप्स लिमिटेड (2003) 5 SCC 705 को संदर्भित (पैरा 35)

    विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 - भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872; धारा 55 - अनुबंध अधिनियम की धारा 55 के तहत बचाव किसी भी व्यक्ति के खिलाफ वैध है जो विशिष्ट अदायगी की राहत की मांग कर रहा है - सिटाडेल फाइन फार्मास्यूटिकल्स बना रामनियम रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (2011) 9 SCC 147 और शारदामणि कंदप्पन बनाम एस राजलक्ष्मी (2011) 12 SCC 18।

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