उन्नाव बलात्कार केस : कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद, सज़ा सुनकर कोर्ट में रोने लगा दोषी

LiveLaw News Network

20 Dec 2019 9:13 AM GMT

  • उन्नाव बलात्कार केस :  कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद, सज़ा सुनकर कोर्ट में रोने लगा दोषी

    दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के विधायक और पूर्व भाजपा सदस्य कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि आजीवन कारावास का मतलब भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) के संदर्भ में "उसके प्राकृतिक या जैविक जीवन के शेष दिनों के लिए कारावास" होगा।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सेंगर को पीड़ित को दस लाख रुपये और अभियोजन पक्ष को पंद्रह लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

    सीबीआई को पीड़िता और परिवार को खतरे की आशंका के आधार पर आवश्यक सुरक्षा देने का निर्देश दिया गया है।

    सेंगर को सोमवार को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा, तीस हजारी, दिल्ली द्वारा आईपीसी की धारा 376 और धारा 5 (सी) और 6 के तहत दोषी ठहराया गया था। फैसले के बाद चार बार यूपी से विधायक रहा सेंगर कोर्ट रोने लगा।

    सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लखनऊ की एक अदालत से दिल्ली स्थानांतरित होने के बाद न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई 5 अगस्त से दिन-प्रतिदिन के आधार पर की थी। कोर्ट ने पाया कि सेंगर ने 4 जून, 2017 को माखी गांव में उस बचे व्यक्ति का यौन उत्पीड़न किया था, जब वह 16 साल की उम्र में नाबालिग थी।

    सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लखनऊ की एक अदालत से यह मामला दिल्ली स्थानांतरित होने के बाद न्यायाधीश ने 5 अगस्त से दिन-प्रतिदिन के आधार पर मामले की सुनवाई की। 2017 में सेंगर द्वारा महिला का अपहरण और बलात्कार किया था, जब वह नाबालिग थी। अदालत ने मामले में सह-आरोपी शशि सिंह के खिलाफ आरोप तय किए ।

    यूपी के बांगरमऊ से भाजपा के चार बार के विधायक सेंगर को अगस्त, 2019 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। अदालत ने 9 अगस्त को विधायक और सिंह के खिलाफ धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण ), 376 (बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं) तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत आरोप तय किए थे।

    इस साल 28 जुलाई को, जिस महिला ने सेंगर पर आरोप लगाया था, वह उस कार के एक्सिडेंट के बाद गंभीर रूप से घायल हो गई थी जिसमें वह यात्रा कर रही थी और जिसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। हादसे में उसकी दो मौसी की मौत हो गई थी। महिला के पिता को अवैध हथियार मामले में कथित रूप से फंसाया गया था और 3 अप्रैल, 2018 को गिरफ्तार किया गया था। कुछ दिनों बाद न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई।

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