ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड के अभाव में दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

27 April 2023 3:41 AM GMT

  • ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड के अभाव में दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत व्यक्ति की दोषसिद्धि को इस आधार पर बरकरार रखा गया कि हाईकोर्ट निचली अदालत से मामले के रिकॉर्ड मांगे बिना किसी अपील पर फैसला नहीं करेगा।

    जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कहा:

    "सीआरपीसी की धारा 385 की भाषा से पता चलता है कि अपील में बैठे न्यायालय को संबंधित न्यायालय से मामले के रिकॉर्ड के लिए कॉल करने की आवश्यकता होती है। यह दायित्व है, शक्ति कर्तव्य के साथ जुड़ी हुई है और इस तरह के अभिलेखों के अवलोकन के बाद ही अपील पर निर्णय लिया जाएगा।”

    ट्रायल कोर्ट ने 12 दिसंबर, 1999 के अपने फैसले में उपस्थित अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और उसे पीसी एक्ट की धारा 7 के तहत एक साल की सजा और 500 रुपये जुर्माना और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत दो साल की कठोर कारावास और 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

    अपीलकर्ता ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित फैसले और सजा के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    निचली अदालत के रिकॉर्ड बार-बार तलब करने के बावजूद निचली अदालत से कोई जवाब नहीं मिला। हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने और रिकॉर्ड के पुनर्निर्माण के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।

    हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि "पूरा रिकॉर्ड खो गया है और इसका पता नहीं लगाया जा सकता" और "पुनर्निर्मित दस्तावेजों" के रूप में भेजे गए दस्तावेज़ प्रासंगिक ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड का गठन नहीं करते हैं। वे नियमों के अनुसार नहीं पाए गए और न ही केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा समर्थित पाए गए।

    हालांकि, हाईकोर्ट ने 23 नवंबर, 2022 के विवादित फैसले को पहले के अवसर पर ध्यान देने के बावजूद दोषसिद्धि को बरकरार रखा कि रिकॉर्ड का पुनर्निर्माण नियमों के अनुसार नहीं था और रिकॉर्ड पर सामग्री की अनुपलब्धता की स्वीकृति, जिसके लिए अपीलकर्ता किसी तरह से जिम्मेदार नहीं था।

    हाईकोर्ट ने आक्षेपित निर्णय के द्वारा अपीलकर्ता की सजा को घटाकर पहले से काटे गए समय तक कर दिया और जुर्माने को बढ़ाकर 25,000/- रुपये कर दिया।

    अपीलार्थी ने हाईकोर्ट के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड के अभाव में दोषसिद्धि को दृढ़ आधार पर नहीं कहा जा सकता और इसे रद्द किया जा सकता है।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष निम्नलिखित मुद्दे थे:

    क्या ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड के अभाव में अपीलीय अदालत दोषसिद्धि को बरकरार रख सकती है और जुर्माने की मात्रा बढ़ा सकती है?

    क्या सीआरपीसी की धारा 385 के तहत नियोजित भाषा को देखते हुए वर्तमान स्थिति भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है?

    सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया,

    “जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया कि वर्तमान मामले में प्रयासों के बावजूद, गवाह के बयान सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान जैसे दस्तावेज न तो उपलब्ध हैं और न ही उनका पुनर्निर्माण किया जा सका है। इसलिए ऐसे दस्तावेजों के अभाव में दोषसिद्धि को बरकरार रखना कानून की उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है।"

    न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई निर्णयों पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि निचली अदालत के रिकॉर्ड के अभाव में दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता।

    सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाईकोर्ट का यह ध्यान देने का तरीका कि रिकॉर्ड गायब है और अपीलकर्ता पर इसे पेश करने का दायित्व अवैध और गलत है।

    न्यायालय द्वारा यह भी देखा गया कि अभियुक्त को अपील में अपीलीय न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड का अवलोकन करने का अधिकार है।

    इसने आगे उल्लेख किया कि केवल यह ध्यान देकर दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया कि अपील दायर करने के समय आरोपी के वकील के पास रिकॉर्ड नहीं था और यह कि "कोई भी विश्वास नहीं कर सकता" कि अपील रिकॉर्ड का अध्ययन किए बिना दायर की गई होगी, जैसा कि हाईकोर्ट द्वारा नोट किया गया, सही नहीं है।

    न्यायालय ने कहा,

    "अदालत का काम अपीलकर्ता की सजा बरकरार रखने के लिए निचली अदालत के फैसले पर निर्भर नहीं होना है, बल्कि ट्रायल कोर्ट से विधिवत रूप से उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर और उसके सामने दी गई दलीलों के आधार पर निष्कर्ष निकालना है। ”

    न्यायालय ने आगे कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों की सुरक्षा निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया के अभाव में किसी भी प्रतिबंध से स्वतंत्रता की सुरक्षा पर जोर देती है, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा निकाले गए निष्कर्षों पर सवाल उठाने के लिए अपील दायर करने वाले व्यक्ति के लिए अवसर शामिल है। केवल तभी किया जा सकता है, जब रिकॉर्ड अपील न्यायालय के पास उपलब्ध हो।

    कोर्ट ने कहा,

    "इसलिए इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में सीधे-सादे फॉर्मूले को निर्धारित करना समझदारी नहीं है, हम मानते हैं कि धारा के शासनादेश के साथ गैर-अनुपालन कुछ मामलों में मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जिसके परिणामस्वरूप यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जिसे हम इस मामले में ऐसा पाते हैं।”

    इस प्रकार, अदालत ने अपीलकर्ता की सजा रद्द कर दी।

    न्यायालय ने आगे जिला न्यायालय के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के संबंध में कुछ निर्देश जारी किए।

    केस टाइटल: जितेंद्र कुमार रोडे बनाम भारत संघ

    कोरम: जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस संजय करोल

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