कर्मचारियों को दिया जाने वाला 'वाहन भत्ता' ईएसआई अंशदान की गणना के उद्देश्य से 'मजदूरी' का हिस्सा नहीं: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

29 April 2022 6:03 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि कर्मचारियों को दिया जाने वाला वाहन भत्ता ईएसआई अंशदान की गणना के उद्देश्य से 'मजदूरी' का हिस्सा नहीं है।

    इस मामले में, ईएसआई कोर्ट ने माना कि कर्मचारियों को भुगतान किया जाने वाला "वाहन भत्ता" कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 2(22) के तहत "मजदूरी" की परिभाषा में शामिल नहीं है।

    ईएसआई निगम द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने उक्ता आदेश को पलट दिया।

    उच्च न्यायालय ने माना कि नकद में भुगतान या देय सभी पारिश्रमिक और अतिरिक्त पारिश्रमिक, यदि कोई दो महीने से अधिक के अंतराल पर भुगतान किया गया है, तो देय योगदान का निर्धारण करने के उद्देश्य से मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी हैं।

    उच्च न्यायालय ने ईएसआई न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को यह कहते हुए 'विकृत' करार दिया कि यदि इस तरह की व्याख्या दी जाती है तो नियोक्ता अनावश्यक रूप से अनुचित लाभ उठाएंगे और ईएसआई अधिनियम के तहत भुगतान किए जाने वाले भुगतान से बचेंगे।

    इससे क्षुब्ध होकर नियोक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

    ईएसआई अधिनियम की धारा 2(22)(बी) के अनुसार मजदूरी में कोई यात्रा भत्ता या किसी यात्रा रियायत का मूल्य शामिल नहीं है।

    अपील की अनुमति देते हुए न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा,

    "संबंधित पक्षों के लिए पेश हुए अधिवक्ता को सुनने के बाद और कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम टेक्समो इंडस्ट्रीज 2021 (7) स्केल 438 के मामले में इस न्यायालय के हालिया निर्णय को ध्यान में रखते हुए, जिसके द्वारा धारा 2 (22) की व्याख्या पर (डी) ईएसआई अधिनियम के, यह देखा और माना जाता है कि "वाहन भत्ता" यात्रा भत्ते के बराबर है और इसलिए किसी भी वाहन भत्ता / यात्रा भत्ता को उपरोक्त खंड में "मजदूरी" की परिभाषा से बाहर रखा गया है, आक्षेपित निर्णय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश बरकरार रखने योग्य नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।"

    कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम टेक्समो इंडस्ट्रीज 2021 (7) स्केल 438 में, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और हृषिकेश रॉय की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने माना था कि कन्वेयंस अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस के बीच ईएसआई कॉरपोरेशन के स्टैंड को सही ठहराने के लिए कोई अंतर नहीं है। भत्ता यात्रा भत्ता के दायरे में नहीं आएगा।

    आगे देखा,

    "यदि धारा 2(22) का इरादा केवल एक शहर से दूसरे शहर में कभी-कभी लंबी दूरी की यात्रा को मजदूरी की परिभाषा से बाहर करना होता, तो अधिनियम विशेष रूप से ऐसा प्रदान करता। अभिव्यक्ति 'यात्रा' भी अक्सर एक दूसरे के साथ प्रयोग की जाती है। अभिव्यक्ति 'कम्यूट' जिसका अर्थ है "अपने कार्यस्थल और घर के बीच बस, ट्रेन, कार आदि से नियमित रूप से यात्रा करना, उक्त शब्दकोश के अनुसार। उक्त शब्दकोश में दिया गया एक उदाहरण है "वह प्रतिदिन ऑक्सफोर्ड से लंदन आती-जाती है"। एक अन्य उदाहरण दिया गया है यदि लोग काम के लिए बेताब हैं तो वे लंबी दूरी तय करने के लिए तैयार हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम न्यायालय का यह मानना सही है कि वाहन भत्ता और यात्रा भत्ता के बीच कोई अंतर नहीं है।"

    मामले का विवरण

    तालेमा इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम क्षेत्रीय निदेशक, ईएसआई कॉर्पोरेशन | 2022 लाइव लॉ (एससी) 422 | सीए 3175 ऑफ 2022 | 25 अप्रैल 2022

    कोरम: न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्न

    वकील: अपीलकर्ता के लिए एओआर टी. हरीश कुमार, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता महेश श्रीवास्तव, एओआर वैभव मनु श्रीवास्तव

    हेडनोट्स

    कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; धारा 2(22) - "वाहन भत्ता" यात्रा भत्ता के बराबर है और इसलिए किसी भी वाहन भत्ता / यात्रा भत्ता को "मजदूरी" की परिभाषा से बाहर रखा गया है। [कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम टेक्समो इंडस्ट्रीज 2021 (7) स्केल 438 के लिए संदर्भित]

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