एनपीए घोषित ना करने के आदेश की "जानबूझकर अवहेलना" करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल

LiveLaw News Network

17 May 2021 6:28 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    दो कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर शीर्ष अदालत के 3 सितंबर 2020 के आदेश का उल्लंघन करने के लिए सजा देने की मांग की है, जिसमें उसने घोषणा की थी कि "जिन खातों को 31 अगस्त 2020 तक एनपीए घोषित नहीं किया गया था, उन्हें अगले आदेश तक एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा"

    याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित 3 सितंबर 2020 के आदेश और निर्देशों का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए अवमाननाकर्ताओं को नोटिस जारी करने की मांग की गई है और मांग की गई है कि शीर्ष न्यायालय की अवमानना ​​​​के लिए अवमानना ​​करने वालों को दंडित करें।

    असलम ट्रेडिंग कंपनी द्वारा दायर याचिका में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और केनरा बैंक के मुख्य प्रबंधक सुनील मेहता को प्रतिवादी बनाया गया है।

    तरुण पॉलिमर की याचिका में प्रतिवादी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी सुनील मेहता और इंडियन बैंक इलाहाबाद के अधिकृत अधिकारी शशि रंजन गिरी शामिल हैं।

    याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 सितंबर 2020 को याचिकाओं के एक समूह में एक सामान्य आदेश पारित किया था जिसके तहत अदालत ने निर्देश दिया था और घोषित किया था कि जिन खातों को 31 अगस्त 2020 तक एनपीए घोषित नहीं किया गया था, उन्हें अगले आदेश तक एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा।

    याचिका में शीर्ष न्यायालय के उस निर्देश का हवाला दिया गया है जिसमें न्यायालय ने कहा था कि,

    "वकीलों को सुनने पर न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया: श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध पर, मामले को 10.09.2020 के लिए स्थगित कर दिया गया है। श्री हरीश साल्वे, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कोई खाता एनपीए नहीं होगा, कम से कम दो महीने की अवधि के लिए। उपरोक्त के मद्देनज़र, जिन खातों को 31.08.2020 तक एनपीए घोषित नहीं किया गया था, उन्हें अगले आदेश तक एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा। "

    याचिकाकर्ता, असलम ट्रेडिंग कंपनी ने कहा है कि बैंक द्वारा समय-समय पर बैंक के पक्ष में सुरक्षा हित पैदा करने वाली विभिन्न संपत्तियों के खिलाफ वित्तीय सहायता के माध्यम से विभिन्न क्रेडिट सुविधाएं प्रदान की गईं। ऋण की किश्तों का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा था और उनका खाता 31 अगस्त 2020 तक एनपीए नहीं हुआ था।

    हालांकि, 30 अप्रैल 2021 को, असलम ट्रेडिंग कंपनी को वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत एक मांग नोटिस में 1, 84, 23,701.35/- रुपये की को 30 अप्रैल तक ब्याज सहित राशि की मांग की गई।

    इसी तरह का नोटिस बैंक द्वारा तरुण पॉलिमर्स को 9 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था जिसमें 31 मार्च 2021 को 31 मार्च तक के ब्याज सहित 5 करोड़ से अधिक की राशि की मांग की गई थी।

    दलीलों में कहा गया है कि असलम ट्रेडिंग कंपनी और तरुण पॉलिमर दोनों को उत्तरदाताओं द्वारा क्रमशः 12 नवंबर 2020 और 28 सितंबर 2020 को सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत एकतरफा एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया।

    इसके अलावा, यह कहा गया है कि डिफॉल्ट राशि के लिए ऐसी मांग के साथ डिमांड नोटिस में याचिकाकर्ताओं के कब्जे को वापस लेने की धमकी दी गई, यदि नोटिस के 60 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान नहीं किया गया।

    याचिका में तर्क दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सितंबर 2020 को रोक का आदेश के बावजूद, जो सभी उत्तरदाताओं की उपस्थिति में पारित किया गया था, जिससे उन्हें आदेश के बारे में पता था, प्रतिवादी सरफेसी अधिनियम के तहत आगे बढ़ते रहे और जानबूझकर कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जिससे याचिकाकर्ताओं को बड़ा नुकसान और घाटा हुआ।

    याचिकाकर्ताओं के अनुसार, संकटग्रस्त कर्जदारों के लाभ में महामारी COVID19 में रोक का आदेश पारित किया गया था ताकि वे महामारी के दौरान वर्तमान वित्तीय संकट से पीड़ित न हों। याचिकाकर्ताओं के काम में मंदी को देखते हुए, ये रोक का आदेश उनके लिए जीवन रक्षक दवा के रूप में काम कर रहा था, लेकिन प्रतिवादियों के अवमाननापूर्ण कृत्य ने उन्हें एक बड़ा झटका दिया है, जिससे उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है।

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि प्रतिवादियों के अवमाननापूर्ण कृत्य ने न केवल अदालत के आदेश की अवहेलना की है बल्कि याचिकाकर्ताओं को एक गंभीर अपूरणीय क्षति और नुकसान भी पहुंचाया है।

    दलीलों में कहा गया है,

    "याचिकाकर्ता ने अपनी छवि खो दी है और उसे बदनाम कर दिया गया है क्योंकि उसके इलाके के समाचार पत्रों में कब्जा नोटिस प्रकाशित किया गया था जिसने याचिकाकर्ता की गरिमा को कम कर दिया।"

    याचिकाकर्ताओं के अनुसार प्रतिवादियों के अवमाननापूर्ण कृत्य ने जनता के विश्वास को झकझोर दिया है और कर्जदारों के विश्वास को कम कर दिया है, और यह बहुत ही शर्मनाक और तिरस्कारपूर्ण है।

    सुप्रीम कोर्ट का 3 सितंबर का आदेश : जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश के माध्यम से मामले के निपटारे तक उन खातों को गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) घोषित होने से बचाया था, जिन्हें 31 अगस्त तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था।

    न्यायालय Covid-19 प्रेरित ऋण मोहलत के विस्तार और चक्रवृद्धि ब्याज की छूट की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। मामले को एक सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को मामले का निपटारा होने तक एनपीए घोषित नहीं करने की हद तक सुरक्षा प्रदान की।

    कोर्ट ने ये भी कहा कि यह प्राथमिक विचार था कि आरबीआई से कुछ निर्देश आने चाहिए।

    कोर्ट ने कहा था,

    "आप क्या करते हैं, यह आपको तय करना है। कुछ चीजें भारत सरकार या आरबीआई को तय करनी होती हैं। सब कुछ बैंकों पर नहीं छोड़ा जा सकता है।"

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