संविधान सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले वकीलों की हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पर रोक नहीं लगाता : सुप्रीम कोर्ट

Sharafat

2 Jan 2023 6:34 PM IST

  • संविधान सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले वकीलों की हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पर रोक नहीं लगाता : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने से रोकता हो।

    जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एएस ओक ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यही टिप्पणी की।

    याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार, एक व्यक्ति जिसे स्टेट बार काउंसिल में इनरोल किया गया है और बाद में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस ट्रांसफर कर दी गई है, उस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य है।

    याचिकाकर्ता वकील, श्री अशोक पांडे ने खंडपीठ को अवगत कराया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिफारिशों की सूची में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले चार वकीलों के नामों की सिफारिश की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसे छह व्यक्तियों को हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त किया गया है। यह संकेत दिया गया कि यह संविधान के अनुच्छेद 217(2) का घोर उल्लंघन है।

    याचिकाकर्ता की बात सुनकर बेंच ने अपने आदेश में दर्ज किया,

    “.. याचिका को सिर्फ पढ़ने पर यह गुणहीन लगती है और न्यायिक समय की पूरी बर्बादी है। अनुच्छेद 217 को पढ़ने की मांग यह कहने के बराबर होगी कि सुप्रीम कोर्ट उन अदालतों में से एक नहीं है जहां से न्यायाधीशों को हाईकोर्ट में नियुक्त किया जा सकता है ... संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक वकील के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने पर हाईकोर्ट में जज के रूप में उन्हें नियुक्त करने पर रोक लगाता है। वास्तव में प्रत्येक वकील एक विशेष राज्य की बार काउंसिल में नामांकित होता है।”

    मामले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता एक वकील है और कानून का अच्छा जानकार माना जाता है, खंडपीठ ने याचिका जुर्माना लगाकर खारिज की। याचिकाकर्ता को 4 सप्ताह के भीतर जुर्माना मध्यस्थता केंद्र में जमा करने का निर्देश दिया गया।

    एडवोकेट पांडे ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की नियुक्ति और सिफारिश अनुच्छेद 217 (2) का स्पष्ट उल्लंघन है, जो पात्रता को निम्नानुसार निर्धारित करता है,

    "(2) एक व्यक्ति हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो और -

    (ए) कम से कम दस वर्षों तक भारत के क्षेत्र में किसी न्यायिक कार्यालय में पदस्थ रहा हो।

    (बी) कम से कम दस वर्षों के लिए किसी हाईकोर्ट या दो या दो से अधिक उत्तराधिकार में ऐसे कोर्ट में वकील रहा हो।

    पांडे ने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 217 (2) में 'उत्तराधिकार में ऐसे न्यायालय हाईकोर्ट का सुझाव देते हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट शामिल नहीं है।

    उन्होंने कहा,

    "मुख्य न्यायाधीश (हाईकोर्ट) उन वकीलों के नामों पर विचार कर सकते हैं जो उनके सामने पेश हो रहे हैं।"

    जस्टिस कौल ने कहा,

    "तो आपका विचार यह है कि यदि कोई राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है और कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट में आता है, तो उसके नाम की कभी भी राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए।"

    पांडे ने जवाब दिया कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केवल संबंधित हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उनके समक्ष प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की सिफारिश कर सकते हैं।

    पांडे ने उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों की गुणवत्ता राज्य बार काउंसिलों की तुलना में अधिक है।

    जस्टिस कौल ने इस पर हैरानी जताई और याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट का बयान दिखाने को कहा, जहां ऐसा दावा किया गया है।

    "कृपया मुझे वह बयान दिखाएं जहां यह कहा गया है कि SCBA में वकीलों की गुणवत्ता हाई कोर्ट से बेहतर है"

    पांडे ने एससीबीए के प्रेसिडेंट विकास सिंह द्वारा जारी पत्र का उल्लेख किया, जिसमें विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की नियुक्ति का मामला बनाया गया था।

    "एक रिपोर्ट है ... विकास सिंह की प्रेस विज्ञप्ति।"

    जस्टिस कौल ने स्पष्ट किया,

    "विकास सिंह की प्रेस विज्ञप्ति सुप्रीम कोर्ट की प्रेस विज्ञप्ति नहीं है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के बयानों को इजाज़त नहीं दी है। हालांकि, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस बड़े सिद्धांत को स्वीकार करता है कि उपयुक्त मामलों में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।

    पांडे ने यह भी तर्क दिया था कि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उनकी याचिका संविधान के अनुच्छेद 217 (2) की व्याख्या से संबंधित है, इसे संविधान पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए। इस मुद्दे को संबोधित करते हुए, खंडपीठ ने कहा कि कोई मामला स्वत: ही संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध नहीं हो जाता है।

    [केस टाइटल: अशोक पांडे बनाम भारत संघ और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) संख्या 823/2022]

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