कांग्रेस टूलकिट मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता रमन सिंह, संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर पर रोक के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार की अपील खारिज की

LiveLaw News Network

22 Sep 2021 8:21 AM GMT

  • कांग्रेस टूलकिट मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता रमन सिंह, संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर पर रोक के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार की अपील खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में जांच पर रोक लगा दिया गया था।

    दरअसल, यह मामला संबित पात्रा के एक ट्वीट को लेकर शुरू हुआ जिसमें उन्होंने ट्वीट किया था कि कांग्रेस पार्टी ने विदेशी मीडिया में देश की छवि खराब करने के लिए टूलकिट तैयार किया है।

    सीजेआई एनवी रमाना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 11 जून 2021 के आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा दायर दो विशेष अनुमति याचिकाओं में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हुई।

    बेंच ने कहा,

    "हम इस एसएलपी को खारिज करते हैं। टिप्पणियां मुख्य मामले के फैसले के रास्ते में नहीं आ सकती हैं। हम उच्च न्यायालय से शीघ्रता से निपटाने का अनुरोध करते हैं।"

    बेंच ने संकेत दिया कि जब टूलकिट मामलों के संबंध में इतने सारे लोगों ने देश भर में विभिन्न अदालतों का दरवाजा खटखटाया है, तो इस मामले को विशेष वरीयता नहीं दी जा सकती है।

    बेंच ने शुरुआत में कहा कि उच्च न्यायालय को वर्तमान मामले का फैसला करना चाहिए।

    छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने, न्यायालय को उच्च न्यायालय के आदेश में की गई टिप्पणियों पर विचार करते हुए वास्तविक सुनवाई की आवश्यकता पर बल दिया।

    एडवोकेट सिंघवी ने कहा,

    "उच्च न्यायालय क्या फैसला करेगा, इस स्तर पर टिप्पणियों को देखें। अगर मैं उच्च न्यायालय जाता हूं तो भी मेरी वास्तविक सुनवाई होनी चाहिए।"

    सिंघवी ने उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि

    "कोर्ट कहता है कि याचिकाकर्ता एक राजनीतिक व्यक्ति है, इसलिए यदि वह एक राजनीतिक व्यक्ति है तो आप तुरंत ये निष्कर्ष दें? उन्होंने कहा है कि कोई मामला नहीं बनता है। अब मेरे लिए वापस जाने के लिए क्या बचा है?"

    बेंच ने कहा,

    "अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, हम हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। उच्च न्यायालय को फैसला करने दें। हम उस अवलोकन को लेंगे।"

    आकाश शर्मा, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI), छत्तीसगढ़ के राज्य अध्यक्ष की शिकात पर रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 505 (1) (बी) और 505 (1) (सी) (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान), 469 (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी) और 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत घोषित आदेश की अवज्ञा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

    उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि प्राथमिकी 19 मई, 2021 को एक राजनीतिक व्यक्ति द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों के साथ दर्ज की गई है।

    कोर्ट ने प्राथमिकी में जांच पर रोक लगाते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही दुर्भावना या राजनीतिक द्वेष के साथ स्पष्ट रूप से किया गया है।

    न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने कहा था कि पुलिस ने शिकायत की सत्यता की जांच किए बिना प्राथमिकी दर्ज की है और प्राथमिकी के चेहरे से कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए, आक्षेपित प्राथमिकी के आधार पर जांच जारी रखना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं होगा।

    कोर्ट ने कहा कि अगर हम प्राथमिकी को देखते हैं तो आईपीसी की धारा 504, 505 (1) (बी) और 505 (1) (सी) के तहत कोई अपराध नहीं बनता है क्योंकि प्राथमिकी के अनुमान से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के ट्वीट से कांग्रेस के लोग उत्तेजित हैं जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि किसी भी सार्वजनिक शांति या शांति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है और यह पूरी तरह से दो राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है। यह प्रथम दृष्टया स्थापित करता है कि वर्तमान प्राथमिकी राजनीतिक उद्देश्यों के साथ दर्ज की गई है।

    केस टाइटल: छत्तीसगढ़ राज्य बनाम रमन सिंह एंड अन्य और छत्तीसगढ़ राज्य बनाम संबित पात्रा एंड अन्य

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