अलग आस्था/ अंतर जातीय विवाह से उत्पन्न होने वाले सामाजिक रूप से संवेदनशील मामलों को संभालने के लिए पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हों : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

12 Feb 2021 1:54 PM IST

  • अलग आस्था/ अंतर जातीय विवाह से उत्पन्न होने वाले सामाजिक रूप से संवेदनशील मामलों को संभालने के लिए पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हों : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को कुछ दिशानिर्देश और प्रशिक्षण कार्यक्रम तय करने का निर्देश दिया कि कैसे अंंतर- विवाह से उत्पन्न होने वाले सामाजिक रूप से संवेदनशील मामलों को संभालना है।

    जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने उस पुलिस अधिकारी की आलोचना की जिसने एक लड़की के पिता द्वारा दर्ज की गई 'लापता लोगों' की एफआईआर को बंद करने से इनकार कर दिया, यहां तक ​​कि उसे पता चल गया था कि उसने एक व्यक्ति से शादी कर ली थी और उसके साथ रह रही है। दंपति ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि जांच अधिकारी उन्हें कर्नाटक वापस आने के लिए मजबूर कर रहा है और पति के खिलाफ मामले दर्ज करने की धमकी दे रहा है।

    हम इन युक्तियों को अपनाने में आईओ के आचरण को दृढ़ता से चित्रित करते हैं और अधिकारी को परामर्श के लिए भेजा जाना चाहिए कि ऐसे मामलों का प्रबंधन कैसे किया जाए, पीठ ने कहा।

    अदालत ने पाया कि आईओ ने शिकायत को बंद करने के लिए खुद को और अधिक जिम्मेदारी से संचालित करना चाहिए था और अगर वह वास्तव में बयान दर्ज करना चाहता था, तो उसे सूचित करना चाहिए था कि वह उनसे मिलने आएगा और बयान दर्ज करेगा बजाए पति के खिलाफ कार्रवाई की धमकी देकर कि पुलिस स्टेशन में आओ।

    पीठ ने आगे कहा कि परिवार या समुदाय या कबीले की सहमति आवश्यक नहीं है क्योंकि दो वयस्क व्यक्ति एक शादी में प्रवेश करने के लिए सहमत हुए हैं। अदालत ने कहा कि विवाह करने का अधिकार या इच्छा के "वर्ग सम्मान" या "सामूहिक सोच" की अवधारणा के अधीन होने की उम्मीद नहीं है।

    "पुलिस अधिकारियों के लिए आगे का रास्ता न केवल वर्तमान आईओ को परामर्श के लिए है, बल्कि पुलिस कर्मियों के लाभ के लिए ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। हम पुलिस अधिकारियों से अगले आठ हफ्तों में इस मामले में इस तरह के सामाजिक संवेदनशील मामलों को संभालने के लिए कुछ दिशानिर्देशों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए कार्रवाई करने की उम्मीद करते हैं। "

    प्राथमिकी को खारिज करते हुए, पीठ ने लड़की के पिता को सलाह दी कि वे विवाह को स्वीकार करें और अपनी बेटी और दामाद के साथ सामाजिक संपर्क फिर से स्थापित करें। उन्होंने कहा कि बेटी और दामाद को अलग करने के लिए जाति और समुदाय की आड़ में शायद ही कोई वांछनीय सामाजिक क़वायद होगी।

    पीठ ने डॉ बीआर अंबेडकर के " जाति का उन्मूलन" से लिए निम्नलिखित शब्दों के साथ निर्णय का समापन किया है ;

    "मुझे विश्वास है कि असली उपाय अंतर-विवाह है। रक्त का संलयन अकेले ही परिजनों और स्वजनों के होने का एहसास पैदा कर सकता है, और जब तक यह स्वजन की भावना, दयालु होने के लिए, सर्वोपरि नहीं हो जाती है, अलगाववादी भावना - जाति द्वारा बनाया गया पराया होने का एहसास गायब नहीं होगा। जहां समाज पहले से ही अन्य संबंधों से अच्छी तरह से बुना हुआ है, शादी जीवन की एक सामान्य घटना है। लेकिन जहां समाज को एक बंधन के रूप में काट दिया जाता है, एक बाध्यकारी ताकत के रूप में विवाह तत्काल आवश्यकता का विषय बन जाता है। असली उपाय जाति तोड़कर अंतर-विवाह है। बाकी कुछ भी जाति के विलायक के रूप में काम नहीं करेगा। "

    मामला: लक्ष्मीबाई चंद्ररागी बी बनाम कर्नाटक राज्य [ रिट याचिका [ क्रिमिनल] संख्या 359 / 2020]

    पीठ : जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय

    उद्धरण: LL 2021 SC 79

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