‘पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश का पालन करें’: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों को दी चेतावनी
Brij Nandan
23 Feb 2023 1:41 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे दिसंबर 2020 के आदेश का पालन कर सभी पुलिस स्टेशनों और जांच एजेंसियों के कार्यालयों, जैसे केंद्रीय जांच ब्यूरो, निदेशालय प्रवर्तन, और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं।
लगभग दो साल पहले जस्टिस आर.एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने के पास हिरासत में यातना की घटनाओं को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश थे।
इस हफ्ते जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, और जस्टिस संजय करोल ने उपयुक्त सरकारों से 29 मार्च के भीतर अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
इस मामले में एमिकस क्यूरी , सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने अदालत को बताया कि भारत सरकार और विभिन्न राज्यों के तहत कई एजेंसियां सरकारों ने निर्देशों का पालन नहीं किया है।
अदालत ने चेतावनी दी कि अदालत के निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ 'आवश्यक कदम' उठाए जाएंगे।
कोर्ट ने कहा,
"हम स्पष्ट करते हैं कि इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में, हम केंद्र,राज्य के सचिव के खिलाफ आवश्यक कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे।“
इस मामले पर अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने सचिव (गृह), भारत संघ को भी निर्देश दिया है कि वह इस आदेश को सभी मुख्य सचिवों के साथ-साथ संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह सचिवों को सूचित करें।
2020 में, जस्टिस नरीमन की अगुवाई वाली पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उक्त निर्देशों को संबंधित कार्यकारी, प्रशासनिक, या पुलिस अधिकारियों द्वारा "जितनी जल्दी हो सके लागू किया जाना चाहिए क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों को "आगे बढ़ाने के लिए" जारी किए गए थे।
अदालत ने निराशा के साथ यह भी नोट किया कि अप्रैल 2018 में उनके पहले आदेश के बाद से लगभग तीन वर्षों की अवधि में इस संबंध में कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाया गया।
निर्देशानुसार पुलिस थाने के मुख्य द्वार सहित थाना परिसर के सामने एवं थाने के पिछले हिस्से, लॉबी या स्वागत क्षेत्र, गलियारे, बरामदे या आउटहाउस, स्टेशन हॉल, और निरीक्षकों, उप-निरीक्षकों और ड्यूटी अधिकारियों के कमरे, लॉक-अप रूम के अंदर और बाहर, और वॉशरूम के बाहर सहित सभी प्रवेश एवं निकास द्वारों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं। निगरानी प्रणालियों को नाइट विजन से लैस होना चाहिए और वीडियो और ऑडियो फुटेज दोनों को प्रसारित करने में सक्षम होना चाहिए।
अदालत ने कहा था कि हिरासत में यातना के शिकार लोगों को पुलिस और अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा पूछताछ के सीसीटीवी फुटेज मांगने का अधिकार होगा।