2 करोड़ रुपये तक के एमएसएमई ऋण और व्यक्तिगत ऋणों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज माफ किया जा सकता है : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
LiveLaw News Network
3 Oct 2020 1:10 PM IST
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को छह महीने की अधिस्थगन अवधि के दौरान 2 करोड़ रुपये तक के एमएसएमई ऋण और व्यक्तिगत ऋणों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज माफ करने के अपने फैसले से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया।
भारत संघ ने प्रस्तुत किया कि "छोटे उधारकर्ताओं को संभालने की परंपरा" को जारी रखने का निर्णय लिया गया है और इसलिए, उसने "उधारकर्ताओं की सबसे कमजोर श्रेणी" के लिए उक्त अवधि के लिए ब्याज माफ कर दिया है ...
• 2 करोड़रुपये तक का एमएसएमई ऋण
• 2 करोड़ रुपये तक के शिक्षा ऋण
• 2 करोड़ रुपये तक के आवास ऋण।
• 2 करोड़ रुपये तक के उपभोक्ता ऋण
• 2 करोड़ रुपये तक के क्रेडिट कार्ड ऋण
• 2 करोड़ रुपये तक के ऑटो ऋण
• 2 करोड़ रुपये तक पेशेवरों को व्यक्तिगत ऋण
• 2 करोड़ रुपये तक के उपभोग ऋण
"दूसरे शब्दों में, कोई भी व्यक्ति / संस्था, जिसकी ऋण राशि 2 करोड़ रुपये से अधिक है, ब्याज की चक्रवृद्धि की छूट के लिए पात्र नहीं होगा, जो केवल उधारकर्ताओं की उपरोक्त श्रेणियों तक ही सीमित होगा।"
प्रस्तुत हलफनामा COVID-19 के चलते ऋण स्थगन और ब्याज की माफी के विस्तार की मांग की दलीलों में आया है। अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज लगाने की कार्रवाई "पूरी तरह से विनाशकारी, गलत और एक तरह से स्थगन लागू करने का लाभ उठाने के लिए है," याचिकाकर्ता ने विरोध किया था।
10 सितंबर को पिछली सुनवाई में केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि अधिस्थगन के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए उच्चतम स्तर की एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है , जिसमें अधिस्थगन के दौरान ब्याज, ब्याज पर ब्याज और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस संबंध में एक व्यापक हलफनामा दर्ज करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा था।
साथ ही , सरकार ने आश्वासन दिया है कि अधिस्थगन के कारण डिफ़ॉल्ट की मान्यता से छूट मिलेगी और बैंक या किसी अन्य देरी के कारण किसी भी खाते को नॉन-परफॉर्मिंग एकाउंट (एनपीए) के रूप में लेबल किए जाने की आवश्यकता नहीं है।
पृष्ठभूमि:
याचिकाकर्ता गजेंद्र शर्मा ने आरबीआई द्वारा 31 मई तक EMI के भुगतान पर तीन महीने की मोहलत देने के बाद ऋण पर ब्याज वसूलने को चुनौती दी है, जिसे अब 31 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दिया गया है।
याचिका में इसे असंवैधानिक करार दिया गया है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान, लोगों की आय पहले ही कम हो गई है और वे वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
EMI चुकाने के लिए मोहलत के दौरान ब्याज के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने जवाबी हलफनामे में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि टर्म लोन चुकाने पर रोक के दौरान ब्याज पर छूट से बैंकों की वित्तीय स्थिरता और स्वास्थ्य को खतरा होगा।
RBI ने इस विषय पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि इसमें ब्याज की छूट नहीं हो सकती, क्योंकि इससे बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य और स्थिरता के साथ-साथ देनदारों के हितों को भी खतरा होगा।
RBI ने कहा है कि इस कदम के पीछे का उद्देश्य COVID-19 महामारी और परिणामस्वरूप लॉकडाउन के कारण हुए व्यवधान के कारण लोन सेवा के बोझ को कम करना है। व्यवहार्य व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा ही किया गया था।
हलफनामे में कहा गया है,
"इसलिए, नियामक पैकेज, इसके सार में, अधिस्थगन / स्थगन की प्रकृति में है और छूट प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।"
सुप्रीम कोर्ट में RBI के जवाब में प्रकाश डाला गया है कि RBI उन कठिनाइयों से निपटने में मदद कर रहा है, जो उधारकर्ताओं को संचित ब्याज को चुकाने में हो सकती हैं, साथ ही 23 मई को घोषणा की कि "लोन देने वाली संस्थाएं, अपने विवेक से, 31 अगस्त, 2020 तक की अवधि के लिए संचित ब्याज को एक वित्त पोषित ब्याज अवधि ऋण (FITL) में, परिवर्तित कर सकती है।"
मोहलत प्रदान करने के संबंध में, RBI ने ने कहा है कि पात्र संस्थानों को उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए अपने बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीतियों को विकसित करने के लिए ऋण देने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक संस्थान अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए सबसे उपयुक्त है।यही कारण है कि ऋणदाताओं के विवेक पर ये छोड़ा गया है।
बैंकों द्वारा ब्याज वसूलने की अनुमति देने के महत्व के बारे में RBI का कहना है कि बैंकों से व्यवहार्य वाणिज्यिक विचार चलाने की उम्मीद की जाती है और वे वास्तव में जमाकर्ताओं के संरक्षक हैं। बैंकों के कार्यों को जमाकर्ताओं के हितों द्वारा निर्देशित होने की आवश्यकता है। बैंकों द्वारा लगाए गए ब्याज आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनते हैं।
12 जून को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक से पूछा था कि क्या 6 महीने के लिए लोन पर मोहलत से भुगतान में ब्याज पर ब्याज लगेगा।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कहा था कि क्या भुगतान के ब्याज पर ब्याज लगेगा या नहीं।कोर्ट ने कहा कि उसकी पूछताछ ब्याज पर ब्याज के इस सीमित पहलू पर है।
पीठ ने कहा था,
"हम संतुलन बना रहे हैं। केवल एक चीज जो हम चाहते हैं वह एक व्यापक उपाय है। इन कार्यवाहियों में हमारी चिंता केवल यह है कि क्या ब्याज जो स्थगित कर दिया गया है, उसे बाद में देय शुल्कों में जोड़ा जाएगा या क्या ब्याज पर ब्याज लगेगा।"
भारतीय स्टेट बैंक ने यह दलील देने के लिए हस्तक्षेप किया कि सभी बैंकों का विचार है कि ब्याज छह महीने की अवधि के लिए माफ नहीं किया जा सकता है।
4 जून को शीर्ष अदालत ने आरबीआई से मोहलत के दौरान ऋण पर ब्याज की माफी के बारे में वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा था क्योंकि आरबीआई ने कहा था कि बैंकों की वित्तीय व्यवहार्यता को जोखिम में डालकर ब्याज की माफी के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।
यह देखा गया कि ये चुनौतीपूर्ण समय हैं और यह एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि एक तरफ, अधिस्थगन दिया गया है और दूसरी ओर, ऋण पर ब्याज लिया जाता है।
शीर्ष अदालत ने 26 मई को, केंद्र और आरबीआई को मोहलत अवधि के दौरान ऋणों के ब्याज पर ब्याज को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब देने को कहा था।
RBI ने कहा कि 27 मार्च के परिपत्र की घोषणा को बाद में 17 अप्रैल और 23 मई को संशोधित किया गया था, जिसके द्वारा स्थगन अवधि को और तीन महीने तक बढ़ाया गया था जो कि टर्म लोन के संबंध में सभी किश्तों के भुगतान पर 1 जून से 31 अगस्त, 2020 तक है ( कृषि ऋण, खुदरा और फसल ऋण सहित)।
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