COVID-19 पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा: केंद्र ने दिशानिर्देश तय करने के लिए मध्य सितंबर तक के समय की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
LiveLaw News Network
21 July 2021 8:23 AM IST
भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को COVID-19 पीड़ितों के परिजनों को अनुग्रह सहायता के भुगतान की सिफारिश करने वाले दिशानिर्देश तैयार करने के लिए 4 सप्ताह का समय देने की मांग की है।
भारत सरकार ने अपने आवेदन के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को एक व्यापक और मजबूत दिशा-निर्देशों के साथ आने में सक्षम बनाने के लिए समय की मांग की है।
आवेदक ने प्रस्तुत किया कि COVID-19 आपदा के पीड़ितों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए उचित दिशा-निर्देश तैयार करने की कवायद सक्रिय उन्नत चरण में है और इसे अंतिम रूप देने और लागू करने से पहले थोड़ी और जांच की आवश्यकता है।
आवेदन में कहा गया है कि किसी भी त्वरित फॉर्मूलेशन के परिणामस्वरूप अवांछनीय परिणाम हो सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून 2021 को अपने फैसले में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को जनादेश के अनुसार COVID-19 के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को जीवन के नुकसान के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 12(iii) के तहत अनुग्रह सहायता के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया था।
जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने गौरव कुमार बंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और रीपक कंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य मामलों में फैसला सुनाया था।
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपनी रिट याचिकाओं में केंद्र और राज्यों को उन लोगों के परिवार के सदस्यों को 4 लाख रूपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी, जिन्होंने COVID-19 बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। याचिकाकर्ताओं ने COVID के कारण जान गंवाने वाले व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में भी राहत मांगी थी।
अब, केंद्र सुप्रीम कोर्ट के 30 जून के फैसले के अनुसार दिए गए छह सप्ताह की अवधि के अलावा चार सप्ताह का और समय मांग रहा है।