कॉलेजियम वास्तविक और ईमानदार आधार पर अपनी सिफारिश पर पुनर्विचार कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी

LiveLaw News Network

19 Feb 2023 7:11 PM IST

  • कॉलेजियम वास्तविक और ईमानदार आधार पर अपनी सिफारिश पर पुनर्विचार कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी

    सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर निर्णय की शुद्धता के बारे में संदेह होने पर कॉलेजियम की सिफारिशों पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा,

    "मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि सिफारिश पर कॉलेजियम द्वारा पुनर्विचार क्यों नहीं किया जा सकता, बशर्ते इस तरह के पुनर्विचार के आधार ईमानदार और वास्तविक हों।"

    यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में जस्टिस विक्टोरिया गौरी को पदोन्नत करने के एक विवादास्पद प्रस्ताव को वापस लेने से शीर्ष अदालत के इनकार कर दिया।

    जस्टिस बनर्जी शनिवार को कैम्पेन फॉर ज्यूडिशियल एकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स (CJAR) द्वारा आयोजित सेमिनार ऑन ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड रिफॉर्म्स में एक पारदर्शी और जवाबदेह कॉलेजियम विषय पर आयोजित सेमिनार में बोल रही थीं। पैनल में पटना हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश अंजना प्रकाश, सीनियर एडवोकेट श्रीराम पंचू, पारदर्शिता एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज और एडवोकेट प्रशांत भूषण भी इसमें शामिल थे।

    “मान लीजिए कि एक निर्णय लिया गया है लेकिन सरकार को फॉरवर्ड नहीं किया गया है। बाद में पुनर्विचार के कुछ वास्तविक कारणों का पता चलता है।"

    उन्होंने कहा कि क्या नवगठित कॉलेजियम शक्तिहीन हो जाएगा, खासकर जब संवैधानिक अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति हमारे लोकतंत्र के लिए केंद्रीय है।

    जस्टिस बनर्जी ने कहा, "न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद हटाने की प्रक्रिया क्या है।"

    उन्होंने 1999 में सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण अदालत द्वारा विकसित आंतरिक जांच की एक प्रक्रिया की प्रभावकारिता के बारे में भी बात की। उन्होंने याद किया,

    “कम से कम एक मामले में जहां मैंने जांच समिति के अध्यक्ष के रूप में एक न्यायाधीश को हटाने की सिफारिश की थी, कुछ नहीं हुआ। इसका एकमात्र परिणाम यह हुआ कि न्यायाधीश को काम नहीं दिया गया। अब, यदि किसी न्यायाधीश को मामले नहीं सौंपे जाते हैं, तो क्या होता है? कुछ नहीं। राजकोष को नुकसान होता क्योंकि कोई काम नहीं किया जाता है, इसलिए, कॉलेजियम का निर्णय या सिफारिश पवित्र है … (उन्होंने सिर हिलाया)”

    इस माह में मदुरै की एक वकील और असिस्टैंट सॉलिसिटर-जनरल लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी ने मद्रास हाईकोर्ट की एडिशनल जज के रूप में शपथ ली, उसी समय जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजीव खन्ना की शीर्ष अदालत की बेंच कथित आधार पर उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाएं इस बारे में थीं कि उन्होंने भड़काऊ टिप्पणी करके धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह उम्मीदवार की उपयुक्तता के संबंध में कॉलेजियम द्वारा लिए गए निर्णय पर न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता।

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