CLAT Admissions : सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म भरने में गलती के कारण ओबीसी आरक्षण गंवाने वाले उम्मीदवार की याचिका खारिज की
Sharafat
24 Jan 2023 7:53 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक नाबालिग लड़के द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने CLAT (क्लैट) में ओबीसी श्रेणी में अखिल भारतीय 30 रैंक हासिल की थी, लेकिन उसे सामान्य उम्मीदवार के रूप में माना गया, क्योंकि उसने फॉर्म में गलती से गैर-क्रीमी के बजाय क्रीमी लेयर विकल्प का चयन किया था। याचिकाकर्ता ने अदालत से प्रार्थना की कि फॉर्म भरते समय हुई गलती दूर करने के लिए अदालत इस बिंदु पर सहानुभूति क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकती है।
जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एएस ओका की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि छात्र, जो वर्तमान में बारहवीं कक्षा में है, उसने जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने के बावजूद अपना फॉर्म भरते समय गलती की, जिसमें विशेष रूप से कहा गया था कि वह नॉन-क्रीमी लेयर से है।
जस्टिस कौल ने याचिका को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं होने पर मौखिक रूप से टिप्पणी की,
"एसएलपी कैसे झूठ बोलती है? आपने हाईकोर्ट के समक्ष लंबी बहस की है। हाईकोर्ट ने शिकायत समिति को आपके मामले पर विचार करने के लिए कहा है। इस क्रम में कोई समय निर्धारित नहीं है। अब हम इस क्रम में क्या करें..सॉरी।”
सुश्री अरोड़ा ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता लड़का अत्यंत मेधावी बच्चा है। उन्होंने आगे कहा, "इस युवा लड़के ने अपने करियर की शुरुआत में ही अपने दस्तावेज़ को ध्यान से पढ़ना सीख लिया है।"
अरोड़ा ने आगे कहा, “आज केवल काउंसलिंग का पहला दौर खत्म हुआ है। साल दर साल हमने देखा है कि ओबीसी वर्ग की सभी सीटें नहीं भरी जाती हैं। दूसरे दौर की शुरुआत होगी। यदि उसमें कोई ओबीसी सीट बची हो तो कृपया मेरे नाम पर विचार किया जाए, क्योंकि यह देश का सबसे प्रमुख संस्थान है।
जस्टिस कौल ने टिप्पणी की, "हम यह कैसे कर सकते हैं। आप इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कैसे आए? जब आपने समय पर कार्रवाई नहीं की तो आप एसएलपी कैसे दायर कर सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकते हैं?”
जस्टिस कौल ने आगे कहा,
"अब आपके लिए केवल उचित कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट का रुख करना है, इन कार्यवाही में एक आवेदन दाखिल करें ... कहें कि काउंसलिंग का दूसरा दौर होने जा रहा है, आदि।"
अरोड़ा ने फिर से कहा, "यौर लॉर्ड्स इस पर विचार करें ... मैं इस छोटे बच्चे की ओर से आग्रह कर रही हूं जिसकी आकांक्षाएं धराशायी हो जाएंगी ... मैं निश्चित रूप से अपने स्कोर और रैंक के आधार पर एनएलएस बैंगलोर की एक सीट के लिए योग्य होती, लेकिन इस गलती से, यह गलती की गई है। यह एक सुधार योग्य गलती है... मेरा आवेदन एक जाति प्रमाण पत्र के साथ है। यह स्पष्ट त्रुटि का मामला है।
जस्टिस ओका ने तब टिप्पणी की, "परिणाम देखें। अगर हम आपके आवेदन की अनुमति देते हैं तो एक छात्र जिसने अपना फॉर्म सही तरीके से भरा है, वह हार जाएगा।”
अरोड़ा ने जवाब दिया और कहा कि वह केवल सीट खाली होने की स्थिति में विचार करने के लिए आदेश मांग रही हैं और कुछ नहीं।
जस्टिस कौल ने जवाब दिया और कहा, "हम यह नहीं कहेंगे कि आप पर विचार किया जाना चाहिए। हम निर्देश नहीं दे सकते कि आपको समायोजित किया जाना चाहिए। नहीं धन्यवाद।"
पीठ ने तब निम्नलिखित आदेश पारित किया,"
यह एक ऐसा मामला है जहां हमें केवल सहानुभूति के आधार पर आगे बढ़ना मुश्किल लगता है, जितना हमारे पास है। याचिकाकर्ता, ओबीसी श्रेणी (नॉन-क्रीमी लेयर) से संबंधित 17 साल के युवा छात्र ने CLAT 2023 में सामान्य श्रेणी में ऑल इंडिया रैंक 481 और ओबीसी में एआईआर रैंक 30 प्राप्त की। हालांकि फॉर्म भरते समय उसने एक महत्वपूर्ण गलती की। उसने सूचित किया कि वह क्रीमी लेयर से संबंधित है, जबकि उसने प्रमाण पत्र अपलोड किया था, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि वह क्रीमी लेयर का हिस्सा नहीं है। इस गलती की कीमत अभ्यर्थी को भारी पड़ी है, क्योंकि उसकी योग्यता के बावजूद अगर उसे क्रीमी लेयर माना जाता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा।
याचिकाकर्ता ने उसी के बारे में शिकायत की और फिर चंडीगढ़ में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि काफी देर तक बहस करने के बाद, याचिकाकर्ता के वकील ने शिकायत को एनएलयू के कंसोर्टियम द्वारा गठित शिकायत निवारण समिति के समक्ष लंबित आवेदन तक सीमित कर दिया, जिस पर सहानुभूति के आधार पर विचार किया जाएगा ... प्रतिवादी ने कहा कि आवेदन पर विचार किया जाएगा और कानून के अनुसार शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।
याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश के खिलाफ उक्त एसएलपी दायर की है। हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के सामने रखा कि आक्षेपित आदेश में उसके आवेदन पर निर्णय लेने की समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। जैसा भी हो, शिकायत निवारण समिति को निर्णय लेना होगा ताकि याचिकाकर्ता के सफल होने पर राहत भ्रम न बन जाए। हमें सूचित किया जाता है कि काउंसलिंग का पहला दौर समाप्त हो चुका है और अगला दौर अब 27 को है। हम शिकायत निवारण समिति से अनुरोध करते हैं कि वह समय पर अभ्यावेदन पर विचार करे ताकि याचिकाकर्ता के सफल होने पर उसे राहत से वंचित न रखा जाए क्योंकि वह सफल होता है क्योंकि सीटें उपलब्ध हो सकती हैं। हम ध्यान देते हैं कि याचिकाकर्ता को किसी लॉ स्कूल में दाखिला लेना है, लेकिन वह एनएलएसआईयू बेंगलुरु चाहता है।
जस्टिस कौल ने आदेश पारित करने के बाद मौखिक रूप से टिप्पणी की, "इस बिंदु पर केवल सहानुभूति क्षेत्राधिकार है। यह एक कठिन मामला है।
जस्टिस ओका ने टिप्पणी की, "अगर हम ऐसी एक भी याचिका की अनुमति देते हैं तो यह अराजक होगा।"
केस टाइटल : अर्जुन बनाम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम और अन्य एसएलपी (सी) नंबर 1752/2023